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सं0 22/नि0सि0(गया0)-24-03/2009/940—श्री विजेन्द्र कुमार राम (आई0डी0-3871), तत्कालीन, अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, बिहारशरीफ द्वारा उक्त अंचल के परिक्षेत्राधीन नालन्दा जिलान्तर्गत भूतही लोकाईन नदी के बॅाया तट पर स्थित लिवड़ी से एरई ग्राम तक जमींदारी बॅाध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए परिवादी श्रीमती वीणा देवी, राजद प्रत्याशी, हिलसा विघान सभा क्षेत्र से प्राप्त परिवाद पत्ऱ की जॅाच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल, पटना से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया पाये गये प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-129 दिनांक 02.02.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान श्री विजेन्द्र कुमार राम, तत्कालीन, अधीक्षण अभियन्ता के बचाव बयान को स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया। अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं करने का दोषी मानते हुए श्री राम को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः- ''निन्दन'' वर्ष 2008-09 के लिए। सरकार का उक्त निर्णय श्री विजेन्द्र कुमार राम, तत्कालीन, अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, बिहारशरीफ को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 482-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in