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अधिसूचना-आदेष
7 सितम्बर 2012
सं0 ए/विविध-(53)-55/2011-8003—Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 की धारा-45(2) के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार, एतद् द्वारा बिहार राज्य में, एक सदस्यीय पुनर्विलोकन प्राधिकार (Review Authority) गठित करती है और इस प्रयोजनार्थ विषेश सचिव-सह-अपर विधि परामर्षी, विधि विभाग को पदाभिहित करती है।
2. यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।
7 सितम्बर 2012
सं0 ए/विविध-(53)-55/2011-8003, दिनांक 7 सितम्बर 2012 द्वारा अधिसूचित आदेष का निम्नलिखित अंग्रेजी भाशा में अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना आदेष का अंग्रेजी भाशा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 िसत*बर 2012 The 7th September 2012 No. A/Misc.-(53)-55/2011-8003—In exercise of the powers conferred under section 45(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the State Government of Bihar is hereby pleased to constitute a single member Review Authority in the State of Bihar and for this purpose, designate the Special Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer, Law Department.
2. It shall come into force at once.
By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary.
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 483-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in