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अधिसूचना
7 सितम्बर 2012
सं0 सी0एल0ए0/6717/जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रोहतास, सासाराम के समिति का पुर्नगठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-
(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश- अध्यक्ष
(ख) जिला दण्डाधिकारी- उपाध्यक्ष
(ग) आरक्षी अधीक्षक- सदस्य
(घ) जिला सरकारी वकील- सदस्य
(ड़) जिला लोक अभियोजक- सदस्य
(च) जिला अधिवकता संघ के अध्यक्ष- सदस्य
(छ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 िसत,बर 2012 2 एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, जो कमजोर वर्ग के उत्थान में लगा हो- श्री सरदार मानिक सिंह सदस्य (ज) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श
से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित जिला अधिवक्ता
संघ के अनु0जाति/जनजाति का एक सदस्य
श्री धरम देव राम सदस्य
(झ) उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श
से राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अवर
न्यायाधीश की पंक्ति के नीचे का न हो कि
नियुक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा की जायेगी- सचिव
2. प्राधिकार समिति का कार्यकाल दो वर्षो की होगी।
3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के ओदश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 504-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in