(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3333 आ !नआ !नआ !नआ !न 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 505505505505) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 25252525 िसत,बिसत,बिसत,बिसत,बरररर 2012201220122012 योजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयअर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयअर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयअर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
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अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
21 सितम्बर 201221 सितम्बर 201221 सितम्बर 201221 सितम्बर 2012
la0 1866—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार] dsUnz ljdkj ds vuqeksnu ls] बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 का संषोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- 1111.... संसंसंसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः- क्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः- (1) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संषोधन) क्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः- क्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-
नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से प्रवृÙा होगी।
2222.... नियम 9 के उप-नियम 9 के उप-नियम 9 के उप-नियम 9 के उप-नियम (2) में संषोधन नियम (2) में संषोधन नियम (2) में संषोधन नियम (2) में संषोधन :- उक्त नियमावली, 1999 के नियम 9 के उप-नियम (2) में शब्द ''विहित अधिकारी'' शब्द ''प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3333.... नियम 9 के उप-नियम 9 के उप-नियम 9 के उप-नियम 9 के उप-नियम (3) में संषोधन :- नियम (3) में संषोधन :- नियम (3) में संषोधन :- नियम (3) में संषोधन :- उक्त नियमावली, 1999 के नियम 9 के उप-नियम (3) में शब्द ''प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट'' शब्द ''प्रखंड विकास पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 िसत,बर 2012 4444.... नियम नियम नियम नियम 17 के उप-17 के उप-17 के उप-17 के उप-नियम नियम नियम नियम 30 (2) (ट) में संषोधन30 (2) (ट) में संषोधन30 (2) (ट) में संषोधन30 (2) (ट) में संषोधन :- उक्त नियमावली, 1999 के नियम 17 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा :- ''जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर, मृत-जन्म रजिस्टर स्थायी महत्त्व के अभिलेख होंगे और वे नष्ट नहीं किए जायेंगे। ये रजिस्टर कम्प्यूटरीकृत किए जा सकेंगे।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाष,
प्रधान सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 505-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in