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सं0 कारा/स्था0(अरा0)01-17/10-2963—प्रधान सचिव, मानव संंसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 27, दिनांक 12.01.2010 में निहित निदेश तथा निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2189, दिनांक 24.11.11 द्वारा अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को लिपिकीय कोटि के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन/नियुक्ति हेतु प्राप्त पत्र के आलोक में राज्य के काराओं में बैकलॉग की रिक्ति (पिछड़ा वर्ग-3 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-3) कुल 06 रक्षित पदों के विरूद्ध दिनांक 26.04.2012 को किए गये उनके प्रमाण-पत्रों की जाँच के पश्चात् निम्नांकित 5 अभ्यर्थियों को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- में पूर्णतः तदर्थ, औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए दो माह के प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 5 में अंकित केन्द्रीय कारा में संलग्न किया जाता हैः-
| क्र0 | नाम एवं पता | जन्म तिथि/ शैक्षणिक योग्यता | आरक्षण कोटि | केन्द्रीय कारा का नाम |
| 1 | श्री सुरेश कुमार राय, पिता-स्व0 फुदो राय, ग्रामपो0-अमरपुर, थाना-बरौनी, जिला-बेगुसराय | 05.01.1959 बी0ए0 | पिछड़ा वर्ग-1 | विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर |
| 2 | श्री देव नारायण साह, पिता-स्व0 नटाई साह, ग्रामपो0-देवीगंज, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया | 05.03.1959 एम0 ए0 | पिछड़ा वर्ग-1 | केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ |
| 3 | श्री ललन कुमार सिंह, पिता-स्व0 मोहन सिंह, ग्राम-खैरा, पो0-लखना, थाना-पुनपुन (गौरीचक), जिला-पटना | 01.04.1963 बी0एस0सी0 | पिछड़ा वर्ग-2 | आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना |
| 4 | श्री राम सेवक यादव, पिता-श्री गुलाबी यादव, ग्राम-तरौन, पो0थाना-सिमुलतला, जिला-जमुई | 10.01.1964 एम0ए0 | पिछड़ा वर्ग-2 | शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर |
| 5 | श्री सुरेश कुमार यादव, पिता-श्री नसीबी लाल राय, ग्राम-इमादपुर, पो0-पस्तारा, थाना-बलिगॉव, जिला-वैशाली, पिन-843114 | 05.01.1959 बी0ए0 | पिछड़ा वर्ग-2 | शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरुपर |
2. संबंधित आवेदकों की समायोजन/नियुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन होगी-
(i) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नई नियुक्ति समझी जायेगी तथा यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी, औपबंधिक तथा तदर्थ रूप से की जाएगी।
(ii) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त समझी जायेगी।
(iii) संबंधित व्यक्ति जिस आरक्षण श्रेणी के है उसी श्रेणी के रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध समायोजन/नियुक्ति की जा रही ही है।
(iv) संबंधित व्यक्तियों का नियुक्ति के पूर्व किसी प्रकार बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।
(v) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन/नियुक्ति योगदान दिये जाने की तिथि से प्रभावी होगा। (vi) गलत तथ्यों, घोषणा-पत्र अथवा कागजातों के आधार पर सरकारी सेवा में प्रवेश को किसी भी समय ज्ञात एवं प्रमाणित होने पर मात्र एक कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त कर बर्खास्त किया जा सकेगा। (vii) संबंधित कर्मी का औपबंधिक पदस्थापन यथा अंकित केन्द्रीय कारा में विशुद्व रूप से धारित किये जाने वाले पद के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दो माह के लिए किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित केन्द्रीय कारा के अधीक्षक की अनुशंसा के आलोक में ही इन्हें नियमित रूप से पदस्थापित किया जायेगा और यदि प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले केन्द्रीय कारा अधीक्षक के द्वारा ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि वे संबंधित पद के धारक होने के योग्य नहीं है तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी।
(viii) संबंधित कर्मी द्वारा प्रशिक्षण अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनको वेतन वृद्धि देय नही होगा।
(ix) योगदान आवेदन-पत्र के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अ,तूबर 2012 (x) संबंधित कारा अधीक्षक प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र, फोटो एवं अन्य प्रमाण-पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि से संतुष्ट होने पर उनका योगदान तीन माह के लिए अथवा जबतक प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि नहीं करा ली जाती हैं, पूर्णतः औपबंधिक रूप से स्वीकृत करेंगे । विहित अवधि में इनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः करा लिया जाएगा। यदि उक्त अवधि के अन्दर सम्पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित सरकारी सेवक के वेतन की निकासी तबतक स्थगित रखी जाएगी, जबतक प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि नहीं करा ली जाती है।
(xi) वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प सं0 2469, दिनांक 16.11.2005 के प्रावधानानुसार इन पर ''बिहार सरकार कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005'' के प्रावधान प्रभावी होगा। प्रशिक्षणोपरान्त नियमित पदस्थापन के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
कारा महानिरीक्षक।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 512-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in