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आदेश
27 जून 2012
सं0 5/स्था.-32/2006/परि.-2651—परिवहन विभाग के पत्रांक-5/स्था.-32/2006/परि.-2943 दिनांक 12.05.2008 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित अधियाचना के आधार पर आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-0311/2011 के आलोक में परिवहन विभाग के अधीन डाटा-इन्ट्री-ऑपरेटर के सामान्य श्रेणी के रिक्त छः (6) पदों एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रिक्त दो (2) पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग के पत्रांक-बि.क.च.
आ.-प्र.-1/स्था.2091/आ. दिनांक 09.05.2012 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित आठ(8) अधिमानता श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग के अधीन डाटा-इन्ट्री-ऑपरेटर के अपुनरीक्षित वेतनमान रु. 4000-100-6000 (पुनरीक्षित वेतनमान रु 5200-20200, गे्रड पे रु. 2400, पे-बैण्ड-1) में स्वीकृत स्थायी पद के विरूद्ध अस्थायी रूप से राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय में उनके योगदान के तिथि से इस शर्त के साथ नियुक्त की जाती है कि भविष्य में इन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की जॉंच में प्रमाण-पत्र जाली अथवा अवैध पाये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्समय रद्द कर 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 अ-तूबर 2012
| क्रमांक आयोग | का अनुक्रमांक | अनुशंसित अधिमानता श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के नाम | पिता का नाम | आरक्षण कोटि |
| 1 | 03110002 | श्री विपिन कुमार सिंह | स्व.दीनानाथ सिंह | सामान्य |
| 2 | 03110003 | श्री गुप्तेश्वर सिंह | स्व. राम नरेश सिंह | सामान्य |
| 3 | 03110001 | श्री उमेन्द्र राम | स्व. राम दयाल राम | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 4 | 03110007 | श्री चन्द्र भूषण | श्री नरेश चन्द्र | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 5 | 03110005 | श्री अजीत शर्मा | श्री हरि नारायण शर्मा | सामान्य |
| 6 | 03110006 | श्री संजय कुमार पाठक | श्री शिवनाथ पाठक | सामान्य |
| 7 | 03110004 | श्री राम विनय पाण्डेय | श्री जीतनदेव पाण्डेय | सामान्य |
| 8 | 03110008 | श्री भुवनेश्वर लाल दास | स्व.नीलाम्बर लाल दास | सामान्य |
2. उपरोल्लिखित आठ (8) अधिमानता श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के अंदर अथवा विशेष परिस्थिति में एक माह के अन्दर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा । एक माह तक योगदान नहीं करने अथवा किसी प्रकार की सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति में इनका दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
3. योगदान के समय इन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
4. योगदान के बाद एक सप्ताह के अन्दर इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
5. योगदान करने के तीन माह के अन्दर इनके चरित्र का सत्यापन पुलिस द्वारा एवं शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर योग्यता के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा एवं सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्समय रद्द कर दी जायेगी।
6. योगदान के समय इनको दहेज संबंधी घोषणा-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
राज्य परिवहन आयुक्त।