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सं0 बिक्री-कर/विविध-57/2007-6528—बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 27 के उप-नियम (8) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना वैसे व्यवसायियों को, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2011-2012 मेें रूपये पचास हजार से अधिक वार्षिक कर का भुगतान किया है, कर, सूद एवं शास्ति का भुगतान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर करने का आदेश देते हैं।
2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रभावी होगी।
3. यह अधिसूचना पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1329, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 के क्रम में प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 3rd October 2012
No. Bikri Kar /Vividh-57/2007-6528—In exercise of the powers conferred under first proviso of sub-rule (8) of Rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 अ+तूबर 2012 2011-2012, will pay their tax, interest and penalty compulsory by electronic means through departmental website. 2. This notification shall come into force from financial year 2012-2013.
3.This notification shall be effected in continuation of Notification No.-1329, dated 15 April, 2011.
By order of the Governor of Bihar,
SUDHIR KUMAR,
Commissioner-cum-Principal Secretary.
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 519-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in