िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 11118888 आ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) न 1931931931934444 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44441111 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————
10101010 अ)तूअ)तूअ)तूअ)तूबरबरबरबर 2020202011112222 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-17 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।
---
भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 18-21 भाग-3—भारत सरकार, प(cid:31)Sम बंगाल सरकार और उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ)त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ)त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:31)जनपर रांशपित क] Qयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इ`याPद। ---
पूरक
---
पूरक-क
---
2 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15) और अ;य और अ;य और अ;य और अ;य वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
पटना उच्च न्यायालय ——— अधिसूचनाएं 22 जून 2012 सं॰ 294 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-13 की उप-धारा (1) अधिनियम 2, 1974 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्ययालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उलिलखित क्षेंत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है। उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
| क्रम सं0 | दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित है। | क्षेत्राधिकार जहां के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है। |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | श्री अशोक वर्मा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी | मधुबनी जिला |
| 2. | श्री मनीष शर्मा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी | मधुबनी जिला |
| 3. | श्री मनोज कुमार भा0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर | झंझारपुर अनुमंडल |
| 4. | श्री अरूण कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी | सदर मधुबनी अनुमंडल |
| 5. | श्री बिनोद कुमार पंकज, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर | जयनगर अनुमंडल |
| 6. | मो0 राशीद कालीम अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी | बेनीपट्टी अनुमंडल |
| 7. | श्री अरूण कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास | फुलपरास अनुमंडल |
| 8. | श्री विमल कुमार मण्डल, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर मधुबनी | सदर मधुबनी अनुमंडल |
| 9. | श्री गणेश कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेनीपट्टी | बेनीपट्टी अनुमंडल |
| 10. | श्री अरूण कुमार सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, जयनगर | जयनगर अनुमंडल |
| 11. | श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, फलपरास | फुलपरास अनुमंडल |
| 12. | श्री चेत नारायण राय, वरीय उपसमाहर्त्ता, मधुबनी | मधुबनी जिला |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।3 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 The 22nd June 2012 No. 294 A —In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub-Section (i) of Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the Executive Officers, named in column no.2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their name in column no.3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973. These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C. They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.
| Sl. No. | Name of officer with designation and places of posting | Jurisdiction for which powers are vested |
| 1. | 2. | 3. |
| (a) | Sri Ashok Verma, District Land Acquisition Officer, Madhubani | Madhubani District |
| (b) | Sri Manish Sharma, District Panchayat Raj Officer, Madhubani | Madhubani District |
| (c) | Sri Manoj Kumar, I.A.S. S.D.O., Janjharpur | Jhanjharpur Sub Division |
| (d) | Sri Arun Kumar Jha, S.D.O., Sadar Madhubani | Sadar Madhubani Sub Division |
| (e) | Sri Vinod Kumar Pankaj, S.D.O., Jaynagar | Jaynagar Sub Division |
| (f) | Sri Md. Rashid Kaleem Ansari , S.D.O., Benipatti | Benipatti Sub Division |
| (g) | Sri Arun Kumar Singh, S.D.O., Phoolparas | Phoolparas Sub Division |
| (h) | Sri Vimal Kumar Mandal , L.R.D.C., Sadar Madhubani | Sadar Madhubani Sub Division |
| (i) | Sri Ganesh Kumar, L.R.D.C., Benipatti | Benipatti Sub Division |
| (j) | Sri Arun Kumar Singh , L.R.D.C., Jaynagar | Jaynagar Sub Division |
| (k) | Sri Sanjay Kumar, L.R.D.C., Phoolparas | Phoolparas Sub Division |
| (l) | Sri Chet Narain Rai , Sr. Deputy Collector, Madhubani | Madhubani District |
By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General. ——— 25 जून 2012
सं॰ 297 नि0—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री कमरूल होदा, अवर न्यायाधीश, बेतिया की सेवाएँ विधि विभाग (मुख्यालय) स्तर पर जुडिशियल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट हेतु अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी (न्यायिक सेवा), विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के नवसृजित पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन अधिकतम तीन वर्षो के लिए सौंपी जाती है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।4 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012
The 25th June 2012
No. 297 A—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Quamrul Hoda, Sub Judge, Bettiah are placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Under Secretary-cum-Deputy Legal Remembrancer (Judicial Service), a newly created post for Judicial Impact Assessment for headquarters, Law Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three years. By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
31 जुलाई 2012
सं॰ 348 नि0—पूर्व में सेवानिवृत श्री उमा शंकर प्रसाद के स्थान पर माननीया मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार ओझा, सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू0 15,600-39,100 जोड़ ग्रेड वेतन रू0 7,600 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 12,000-16,500) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का उप-निबंधक नियुक्त किया जाता है।
माननीया मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 31st July 2012 No. 348 A—The Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Satyendra Kumar Ojha, Assistant Registrar, Patna High Court, Patna, as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Pay Band of Rs. 15,600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7,600 (pre revised pay scale Rs. 12,000-16,500) with special pay as admissible under the rules with effect from the date he assumes charge as such vice Sri Uma Shankar Prasad, since retired.
By order of the Hon'ble the Chief Justice,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
8 अगस्त 2012
सं॰ 362 नि0—बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 7/स्था.1-4-01/2012 सा.प्र.8757/पटना -15, दिनांक -19 जून 2012 द्वारा औपबंधिक रूप से असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के रूप में नियुक्त श्री संजीव कुमार चन्धरियावी को गया जजी अंतर्गत गया में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के रूप में पदस्थापित किया जाता है ।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 8th August 2012 No. 362 A—Sri Sanjeev Kumar Chandriyavi, who has been appointed provisionally for three months as Civil Judge (Jr.Division), under the Government of Bihar, General Administration Department Notification No. 7/Stha.1-4-01/2012 Sa.Pra. 8757 dated 19th June, 2012 is posted as temporary Civil Judge (Jr.Division) at Gaya.
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 8 अगस्त 2012 सं॰ 363 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियॉं भी प्रदान की जाती है ।5 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री सैयद कमरूल हसन रिजवी न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा (दरभंगा) | अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) भभुआ स) कैमूर | कैमूर |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 8th August 2012 No. 363 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrates in the Judgeship and station mentioned in column no.3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in column no.4 of the table.
| Sl. No. | Name of the Officer, designation and present place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted. | Name of the District |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Sri Syed Qamrul Hassan Rizwi, Judicial Magistrate, Darbhanga (Darbhanga) | (a) Judicial Magistrate (b) Bhabhua (c) Kaimur | Kaimur |
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
16 अगस्त 2012
सं॰ 392 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री अनिल कुमार राम, मुंसिफ - II, पटना | पटना |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 16th August 2012 No. 392 A—In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.
6 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012| S l. No. | Name of the Officer with designation and present place of posting | Name of the District |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sri Anil Kumar Ram Munsif – II, Patna | Patna |
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
16 अगस्त 2012
सं॰ 393 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं | स्थानांतरण की श्रृंखला |
| 1. | श्री संदीप मिश्रा प्रभारी न्यायाधीश सहरसा (सहरसा) | अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मधेपुरा स) मधेपुरा | स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्री पाण्डेय विजय प्रकाश नारायण के स्थान पर |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 16th August 2012 No. 393 A—The Judicial Officer (Civil Judge Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested with necessary magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table :
| Sl. No. | Name of the Officer with designation and place of posting with judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. the Judgeship in which (c) Name of posted on transfer. | Chain of transfer |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sri Sandeep Mishra Judge Incharge, Madhepura, (Madhepura) | (a) Judicial Magistrate (b) Saharsa (c) Saharsa | Vice Sri Pandey Vijay Prakash Narayan retired voluntarily |
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
16 अगस्त 2012
सं॰ 394 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा-12 की उप-धारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पदाधिकारी को इसी तालिका के स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है। क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम अनुमंडल का नाम
| क्र0सं0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | जिला का नाम | अनुमंडल का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री संदीप मिश्रा, प्रभारी न्यायाधीश मधेपुरा जिनका स्थानांतरण सहरसा के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है। | सहरसा | सहरसा |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।7 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 The 16th August 2012 No. 394 A —In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officer (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against his name in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the officer is designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub- Division noted against his name in column no. 4 of the said table. Sl. No.
| Sl. No. | Name of the Officer with designation and place of posting | Name of the District | Name of the Sub- Division |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sri Sandeep Mishra, Judge In charge, Madhepura, Under orders of transfer to Saharsa as Judicial Magistrate | Saharsa | Saharsa |
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 29 अगस्त 2012 सं0 406 नि0—उच्च न्यायालय, सर्वश्री रंजन कुमार मिश्रा एवं राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, नालन्दा, बिहारशरीफ को मलमास मेला के अवसर पर राजगीर में कैम्प कोर्ट करने के लिए क्रमशः दिनांक 22.08.2012 से 02.09.2012 तक एवं 03.09.2012 से 17.09.2012 तक के लिए प्रतिनियुक्त करता है। इन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260 के अन्तर्गत वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी को दी जानी वाली शक्तियॉ भी प्रदान की जाती है। इन्हें मेला स्थल पर, जिसका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियॉ भी प्रदान की जाती है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 29th August 2012 No. 406 A—The High Court have been pleased to depute Sri Ranjan Kumar Mishra, Judicial Magistrate 1st Class, Biharsharif and Sri Raghvendra Bikram Singh Pramar, Judicial Magistrate 1st Class, Biharsharif for holding camp court during the Malmas Mela at Rajgir for the periods from 22.8.2012 to 2.9.2012 and 3.9.2012 to 17.9.2012 respectively. They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of 1st Class to try summarily the cases, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973. They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they are authorized to try during the Mela spot.
By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जुलाई 2012 सं॰ 313 नि0—अपने कर्तव्यों से विरमित किए जाने पर श्री डा0 कुमार देव दत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना, बिहार के रूप में प्रतिनियुक्त, को सहरसा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में श्री राज कुमार श्रीवास्तव जो 31 जुलाई, 2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं के स्थान पर स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।8 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 The 13th August 2012 No. 313 A—On being relieved of his present assignment, Dr. Kumar Deo Dutt, District and Sessions Judge presently posted on deputation as Member Secretary, Bihar State Law Commission, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Saharsa vice Sri Raj Kumar Srivastava who is going to superannuate on 31.7.2012
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जुलाई 2012 सं॰ 312 नि0—श्री दिनेश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज, को, वैशाली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 13th July 2012 No. 312 A—Sri Dinesh Kumar Sharma, District and Sessions Judge, Gopalganj, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Vaishali at Hajipur.
By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जनवरी 2012 सं॰ 314 नि0—श्री अरूण कुमार I, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भभुआ को, श्री मो0 अकरम रिजवी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर जो 31 जुलाई 2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 13th January 2012 No. 314 A—Sri Arun Kumar I, Principal Judge, Family Court, Bhabhua, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Madhepura vice Sri. Md. Akram Rizwi, District and Sessions Judge who is going to superannuate on 31.8.2012.
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जुलाई 2012 सं॰ 315 नि0—श्री उमेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा को, श्री बिरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर जो 31 अगस्त 2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बेगुसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 13th July 2012 No. 315 A—Sri Umesh Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Nawadah, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Begusarai vice Sri. Birendra Mohan Srivastava, District and Sessions Judge who is going to superannuate on 31.8.2012.
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जुलाई 2012 सं॰ 316 नि0—श्री विनोदानंद झा 'विनीत', प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर को श्री दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर गोपालगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।9 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 The 13th July 2012 No. 316 A—Sri Binoda Nand Jha 'Vinit', Principal Judge, Family Court, Buxar, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Gopalganj vice Sri Dinesh Kumar Sharma who is under orders of transfer to Vaishali at Hajipur.
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जुलाई 2012 सं॰ 317 नि0—श्री बिजय प्रकाश मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेतिया को दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 13th July 2012 No. 317A—Sri Vijay Prakash Mishra, Principal Judge, Family Court, Bettiah, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Darbhanga.
By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— 13 जुलाई 2012 सं॰ 318 नि0—श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज को जमुई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 13th July 2012 No. 318 A—Sri Jyoti Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court, Gopalganj, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Jamui.
By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
17 जुलाई 2012
सं॰ 322 नि0—दंडप्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तंभ -3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं0 1806/जे0 दिनांक 13.4.92 तथा 1604/जे0 दिनांक 21.4.1999, में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों को निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।
इन्हें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत एवं वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
उन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं0 में उल्लिखित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु स्थापित विशेष न्यायालयों, जिसका क्षेत्राधिकारी स्तंभ -3 में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ -4 में उल्लिखित है, के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है।
| क्रम सं0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान | क्षेत्राधिकार | मुख्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह असैनिक न्यायधीश (वरीय कोटि) अवर न्यायधीश, पटना | पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई एवं खगड़िया | पटना |
| 2. | श्री अटल बिहारी चतुर्वेदी असैनिक न्यायधीश (वरीय कोटि) अवर न्यायधीश, मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगुसराय | मुजफ्फरपुर |
| 3. | श्री अजय कुमार श्रीवास्तव असैनिक न्यायधीश (वरीय कोटि) अवर न्यायधीश, पूर्णिया | पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा | पूर्णिया |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 17th July 2012 No. 322 A—In exercise of powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officers named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of 1st Class for the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table, to try and, if necessary, to commit for trial of cases with respect to the offences under the acts as mentioned in Law Department memo nos. 1806/J, dated 13.4.1992 and 1604/J, dated 21.4.1999. The Court are further pleased to confer upon them the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try. These officers are also appointed to act as Presiding Officer of Special Court established with headquarters as mentioned against their names in column no. 4 of the table, having Jurisdiction as mentioned in column no. 3, for trial of cases relating to Economic Offences under the Act mentioned in the Law Department's aforesaid memos.
| Sl. No. | Name of the officer with designation and place of posting | Territorial Jurisdiction | Head of the Court |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sri Shashi Bhushan Prasad Singh Civil Judge (Sr. Division), Subordinate Judge, Patna | Patna, Nalanda, Rohtas, Bhabhua, Bhojpur, Buxar, Gaya, Jehanabad, Aurangabad, Nawadah, Bhagalpur, Banka, Munger, Jamui and Khagaria | Patna |
| 2. | Sri Atal Bihari Chaturvedi Civil Judge (Sr. Division), Subordinate Judge, Muzaffarpur | Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, East Champaran, West Champaran, Saran, Siwan, Gopalganj, Darbhanga, Samastipur, Madhubani and Begusarai | Muzaffarpur |
| 3. | Sri Ajay Kumar Srivastava II Civil Judge (Sr. Division), Subordinate Judge, Purnea | Purnea, Araria, Kishanganj, Katihar, Saharsa, Supaul and Madhepura | Purnea |
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
11 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 201217 जुलाई 2012 सं॰ 323 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदाधिकारी को स्तम्भ-3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। क्र॰ सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान सत्र प्रमण्डल का नाम
| क्र॰ सं0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान | सत्र प्रमण्डल का नाम |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह असैनिक न्यायधीश (वरीय कोटि) अवर न्यायधीश-सह-विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराधों, पटना | पटना |
| 2. | श्री अटल बिहारी चतुर्वेदी असैनिक न्यायधीश (वरीय कोटि) अवर न्यायधीश-सह-विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराधों, मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर |
| 3. | श्री अजय कुमार श्रीवास्तव II असैनिक न्यायधीश (वरीय कोटि) अवर न्यायधीश-सह-विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराधों, पूर्णिया | पूर्णिया |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 17th July 2012 No. 323 A—In exercise of powers conferred under Sub-Section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the High Court are pleased to appoint the Officers named in column no. 2 of the table given below, as Assistant Sessions Judge for the Sessions Divisions noted against their names in column no. 3 of table .
| Sl. No. | Name of the officer with designation and place of posting | Name of the Sessions Division |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Sri Shashi Bhushan Prasad Singh Civil Judge (Sr. Division), Subordinate Judge-Cum-Special Judge, Economic Offences, Patna | Patna |
| 2. | Sri Atal Bihari Chaturvedi Civil Judge (Sr. Division), Subordinate Judge-Cum-Special Judge, Economic Offences, Muzaffarpur | Muzaffarpur |
| 3. | Sri Ajay Kumar Srivastava II Civil Judge (Sr. Division), Subordinate Judge-Cum-Special Judge, Economic Offences, Purnea | Purnea |
By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
16 जुलाई 2012
सं॰ 320 नि0—श्री देवनंदन प्रसाद सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को बाढ़ के तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।12 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 The 16th July 2012 No. 320 A—Sri Deonandan Prasad Singh, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Buxar, is transferred and posted as Adhoc Additional District and Sessions Judge, Barh. By order of the High Court,
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
24 जुलाई 2012
सं॰ 332 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।
पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम, सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेट ऐक्ट-1987 (ऐक्ट XIX, 1987), द्वारा संशोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1987) की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐेसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
स्तम्भ-5 में दी गई शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वह बिहार राज पत्र या जिला राज पत्र में
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान, जजी सहित | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं | स्थानांतरण की श्रृंखला | नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अन्तर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सियल स्मॉल कॉलेज कोर्टस ऐक्ट, 1987 के अन्तर्गत |
| 1. | श्री सैयद कमरूल हसन रिजवी, न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा (दरभंगा) | क) मु सिफ ं ख) बेनीपुर ग) दरभंगा | श्री विद्या प्रसाद के स्थान पर | अ) बेनीपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत 30,000/- रूपये तक ब) बेनीपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत 1000/- रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 24th July 2012
No. 332 A—The Judicial Officer, Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif in the Judgeship and station mentioned in column no. 3, and in the chain indicated in column no. 4 of the table.
As mentioned in column no. 5, the officer concerned is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act, 1987 (Act XIX of 1987) to try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction.
As further mentioned in Column no. 5, the officer concerned is also vested with powers of a Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary and Territorial Jurisdiction.
The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officer concerned unless he is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.
13 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012| l. No. | Name of the Officer with designation and present place of posting with Judgeship | at (a) Designation the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted. | Chain of transfer | Special power with which the officer is vested at the new station. (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts (under ordinary procedure). (b) Under the provincial small causes Courts Acts, 1987. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Syed Qamrul Hassan Rizwi, Judicial Magistrate, Darbhanga (Darbhanga) | (a) Munsif (b) Benipur (c) Darbhanga | Vice Sri Vidya Prasad | (a) Rs. 30,000/- within the local limits of Benipur Munsifi. (b) S.C.C. powers of Rs. 1000/- within the local limits of Benipur Munsifi. |
———
24 जुलाई 2012
सं॰ 333 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।
| क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान, जजी सहित | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। | जिला का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री शशिकांत राय, मु ं | सिफ, जहानाबाद अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) जहानाबाद स) जहानाबाद | जहानाबाद |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 24th July 2012 No. 333 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.
Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1947) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against their respective name in column no. 4 of the table.
14 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012| Sl. No. | Name of the Officers, designation and present place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed. (c) Name of the Judgeship in which posted. | Name of the District |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sri Shashi Kant Roy, Munsif, Jehanabad (Jehanabad) | (a) Judicial Magistrate (b) Jehanabad (c) Jehanabad | Jehanabad |
BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
———
24 जुलाई 2012
सं॰ 334 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।
पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम, सिविल कोर्टस ऐक्ट-1887 (ऐक्ट XII, 1887), की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐेसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
स्तम्भ-5 में दी गई शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वह बिहार राज्यपत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।
| क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान, जजी सहित | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रखने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं | स्थानांतरण की श्रृंखला | नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अन्तर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट, 1987 के अन्तर्गत | |
| 1. | श्री विद्या प्रसाद, मु सिफ, बेनीपुर ं (दरभंगा) | अ) मु सिफ ं ब) जहानाबाद स) जहानाबाद | श्री शशिकांत राय के स्थान पर | अ) जहानाबाद मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत 30,000/- रूपये तक ब) जहाबनाद मु सिफी की स्थानीय ं सीमाओं के अन्तर्गत 1000/- रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ |
उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।
The 24th July 2012 No. 334 A—The Judicial Officer, Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif in the Judgeship and station mentioned in column no. 3, and in the chain indicated in column no. 4 of the table. As mentioned in column no. 5, the officer concerned is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act, 1987 (Act15 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 XIX of 1987) to try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction. As further mentioned in Column no. 5, the officer concerned is also vested with powers of a Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary and Territorial Jurisdiction. The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officer concerned unless he is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette. Sl. (a) Designation at the No.
| Sl. No. | Name of the Officer with designation and present place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted. | Chain of transfer | Special power with which the officer is vested at the new station. (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts (under ordinary procedure). (b) Under the provincial small causes Courts Acts, 1987. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Vidya Prasad, Munsif, Benipur | (a) Munsif (b) Jehanabad (c) Jehanabad | Vice Sri Shashi Kant Roy | (a) Rs. 30,000/- within the local limits of Jehanabad Munsifi. (b) S.C.C. powers of Rs. 1000/- within the local limits of Jehanabad Munsifi. |
By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.
——— पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचनाएं 27 सितम्बर 2012 सं॰ 1/सूचना अ॰-04/2010-10736 (s)—श्री योगेन्द्र भक्त, (भा॰प्र॰से॰) विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के दिनांक 30.09.2012 को सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा-19 (1) के कार्यान्वयन हेतु श्री विनोद कुमार (बि॰प्र॰से॰) विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया जाता है।
2. यह आदेश दिनांक 01.10.2012 के प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम बिहारी राय, संयुक्त सचिव।
——— 28 सितम्बर 2012 सं॰ 1/विविध-98/2011-10846( s)—बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली-2009 के नियम 12 (6) में निहित प्रावधानों के तहत श्री विपिन कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त अपर जिला दंडाधिकारी, (बि॰प्र॰से॰) बिहार सरकार को बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण में सचिव के पद पर नियुक्ति किया जाता है। 2. श्री सिन्हा की नियुक्ति बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् नियमावली-2009 के नियम 12 (3) के आलोक में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 3 (तीन) वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (इसमे जो पहले हो) वैध होगी। 3. इनकी सेवा के अन्य शर्त्त बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली के नियम 13 में यथा उपबंधित प्रावधानों के अनुसार होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, योगेन्द्र भक्त, विशेष सचिव।16 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 सं॰ बाढ़(मो0)सिं0-18/2009 अंश-1337
जल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभाग ——— संकल्प 4 जून 2012 विषय ः- वर्ष 2012 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नंदियों पर तटबंधों/ अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त स्थल विषय ः- वर्ष 2012 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नंदियों पर तटबंधों/ अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त स्थल विषय ः- वर्ष 2012 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नंदियों पर तटबंधों/ अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त स्थल विषय ः- वर्ष 2012 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नंदियों पर तटबंधों/ अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त स्थल ों को परामर्ष प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में। पदाधिकारियपदाधिकारियपदाधिकारियपदाधिकारियों को परामर्ष प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में। ों को परामर्ष प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में। ों को परामर्ष प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में।
1. विगत वर्ष के भांति बाढ़ के दौरान आक्राम्य की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँच कर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप का निर्धारण कर कटाव स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस दृष्टिकोण से ''बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003' ''बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003' लागू है जिसके अधीन बाढ़ ''बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003' ''बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003' संघर्षात्मक कार्यो के प्रबोधन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भूमिका परिभाषित है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर कार्यपालक आदेष के तहत भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु निदेष निर्गत किये जातेे हैं।
2. बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के प्रबोधन में अनुभव की अहम् भूमिका रही है। अतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के सम्पादन में परामर्श देने के निमित्त सेवा निवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निम्न रुपेण नदी बेसिनवार 12(बारह) अदद् बाढ़ संघर्षात्मक बलों के लिए अध्यक्ष के रुप में मनोनीत किया जाता है। क्र0क्र0क्र0क्र0 अध्यक्ष का नामअध्यक्ष का नामअध्यक्ष का नामअध्यक्ष का नाम
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | अध्यक्ष का नाम | क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र | मुख्यालय |
| 1 | श्री जनक कुमार सिंह (से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | वीरपुर बराज से ऊपर (नेपाली तटबंध सहित) | वीरपुर |
| 2 | श्री अरुण कुमार सिन्हा(से0 नि0, मुख्य अभियंता) | वीरपुर बराज से नीचे 40 कि0मी0 तक कोषी तटबंध। | भपटियाही |
| 3 | श्री सतीष कुमार (से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | कोषी तटबंध 40 कि0मी0 से नीचे। | सहरसा |
| 4 | श्री आश्रम राय (से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | निर्मली स्थल के लिए। | निर्मली |
| 5 | श्री महेन्द्र चौधरी (से0 नि0, मुख्य अभियंता) | महानन्दा, ग गा ं नदी एवं पूर्णिया परिक्षेत्र। | कटिहार |
| 6 | (I) श्री एस0 एन0 तिवारी (से0 नि0 निदेषक) (II)श्री प्रकाष चन्द्र (से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | गंगा नदी पर नवगछिया स्थित इस्माईलपुर बिन्दटोली, राघोपुर एवं अन्य स्थानीय नदियाँ। | भागलपुर |
| 7 | श्री परमेष्वर प्रसाद(से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | भुतही, कमला, अधवारा, खिरोही, करेह क्षेत्र के लिए। | दरभ्ांगा |
| 8 | श्री अब्दुल हयात (से0 नि0, अभियंता प्रमुख) | बुढ़ी गंडक, बागमती एवं अन्य नदियों के लिए। | खगड़िया |
| 9 | श्री विजय कुमार (से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | बागमती, बुढ़ी गंडक, अधवारा एवं अन्य स्थानीय नदी के लिए। | सीतामढ़ी |
| 10 | श्री आनन्द किषोर प्रसाद शाही (से0 नि0, मुख्य अभियंता) | ग डक (बायाँ), बुढ़ी गंडक, अधवारा ं समूह के लिए। | म्ुाजफ्फरपुर |
| 11 | श्री अब्दुल हमीद(से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | ग डक नदी (दायाँ) के लिए। ं | गोपालगंज |
| 12 | श्री देवेन्द्र झा (से0 नि0, अधीक्षण अभियंता) | ग्ांगा एवं मुख्य अभियंता, पटना, औरंगाबाद, गया, डिहरी के क्षेत्र हेतु। | पटना |
3. समिति के लिये निर्धारित विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है :-
(i) आक्राम्य स्थलों की पहचान कर इनकी सुरक्षा हेतु तुरंत परामर्ष प्रदान करना। (ii) बाढ़ सामग्रियों की उपलब्धता का आकलन एवं आवष्यकतानुसार अतिरिक्त सामग्रियों के प्रबंधन हेतु परामर्ष प्रदान करना ।
(iii) श्रेणी 'ंA' के आक्राम्य स्थलों पर कम से कम समय में पहुॅचकर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप निर्धारण में परामर्श प्रदान करना ।
(iv) स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन सीधे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना एवं संबंधित मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराना ।
4. बाढ़ संघर्षात्मक बल (कोशी नदी को छोड़कर) बाढ़ अवधि में 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच अपने-अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति सुनिष्चित करेगें। कोशी नदी के कार्यो हेतु दिनांक 6 जून से हीं मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।17 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 5. बाढ़ संघर्षात्मक बल के आवासन, परिवहन इत्यादि की व्यवस्था संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। 6. जिला प्रषासन एवं विभागीय अभियंताओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक बल हेतु एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।
7. मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ संघर्षात्मक बल के लिए सदस्य के रुप में एक कार्यपालक अभ्ािंयंता, एक सहायक अभियंता एवं दो कनीय अभियंता को मनोनीत करेगें। सामान्य रुप से मनोनीत पदाधिकारी अकार्य कोटि से लिये जायेंगे। 8. समिति के अध्यक्ष (सेवा-निवृत्त) को देय मानदेय संबंधी आदेष अलग से निर्गत किया जायेगा। 9. उपरोक्त बाढ़ संघर्षात्मक अध्यक्षों के परामर्ष का यह अर्थ नहीं होगा कि संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता अपने उारदायित्व से मुक्त हो जायेंगे। उनकी जवाबदेही यथावत रहेगी। बाढ़ संघर्षात्मक बल मूलतः परामर्ष प्रदान करने के दृष्टिकोण से गठित किया गया है। बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 एवं अन्य विभागीय अनुदेषों के आलोक में आक्राम्य स्थलों की पहचान करना, उनपर निगरानी रखना, आवष्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराना, बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिष्चित करना, श्रेणी 'ए' के आक्राम्य स्थलों पर कम से कम समय में पहुँचकर कार्यों के स्वरूप को निर्घारण करना, स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का कार्य स्थल पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है एवं इसका वहन उनके द्वारा किया जाता रहेगा ।
आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाषित किया जाय तथा आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाषित किया जाय तथा आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाषित किया जाय तथा आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
सुमीर कुमार चटजी,
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।
ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 30ÑÑÑÑ571+100----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in18 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयJB (cid:24)ारा िनकालेJB (cid:24)ारा िनकालेJB (cid:24)ारा िनकालेJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमगये (cid:18)विनयमगये (cid:18)विनयमगये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।
ÑÑÑÑÑ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ——— अधिसूचना 27 जून 2012
सं॰ 2/स.का.3-42/2006 (खंड)-1927—एतद् द्वारा कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को विाीय सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-10, ज्ञापांक 130, दिनांक 09.02.2009 को रद्द करते हुए, निम्नांकित र्शा/नियम अनुशंसा समिति एवं आवेदन प्रपत्र- निर्धारित किये जाते हैंः-
1. कलाकार कल्याण कोष से सहायता अनुदान सिर्फ राज्य के कलाकारों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदन निम्न शर्तों के अधीन किया जा सकता है :
(i) चिकित्सा/इलाज हेतु सहायता अनुदानः-
(क) बीमार अथवा घायल होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ गंभीर रोग से ग्रसित कलाकार, जिन्हें शल्य चिकित्सा होना है अथवा जिसका ऑपरेशन हो चुका है, का प्राक्कलन प्रमाण-पत्र एवं अन्य साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त कलाकार को संबंधित मुखिया का प्रमाण-पत्र देना होगा। (ii) प्रदर्श कला के क्षेत्र में सहायता अनुदानः-
(क) अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु प्रस्तुति के विभन्न अवसरों के लिए सहायता दी जा सकती है।
(ख) देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी या समकक्ष कथक केन्द्र कलाक्षेत्र जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकित होनेवाले राज्य के कलाकारों को उच्च अध्ययन और शोध हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
(ग) राज्य से बाहर प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता ।
(iii) चाक्षुष कला के क्षेत्र में सहायता अनुदानः-
(क) अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय महत्व की कला प्रदर्शनियों मे आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु फीस/प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय आदि के रूप में आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
(ख) देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में मास्टर्स डिग्री और शोध कार्य हेतु प्रतिभाशाली कलाकारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
(ग) राज्य से बाहर महत्वपूर्ण कला दीर्घाआ,ें आधुनिक कला संग्रहालयों में प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता (iv) कलाकार को आवेदन विहित प्रपत्र मेें (सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में) अपना नाम, फोटोग्राफ, पिता का नाम, पता, दूरभाष सं0, कलाकार की उपलब्धि (प्रमाण-पत्र एवं अन्य उपलब्धियों की छाया प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदन पत्र के अंत में अपना हस्ताक्षर तिथि के साथ अंकित करना चाहिए। (v) आवेदक आवेदन पत्र में वर्तमान पता जो पत्राचार का हो और दूरभाष सं0 यदि हो अंकित करें ताकि बैठक के पूर्व उन्हें सूचना दिया जा सके। आवश्यकता होने पर आवेदक को समिति के समक्ष ससमय उपस्थित होना पड़ सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय सरकार द्वारा आवेदक को देय नहीं होगा।
(vi) सहायता अनुदान की स्वीकृति, इसके लिए गठित अनुदान समिति द्वारा की जायेगी। किसे कितना अनुदान स्वीकृत किया जायेगा यह अनुदान समिति का क्षेत्राधिकार है। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
(vii) उदयीमान कलाकार, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं और उनके मासिक आय र 5,000/- से कम है, को चिकित्सा के अतिरिक्त उपस्कर, वाद्य यंत्र एवं कला सामग्री के क्रय हेतु समिति के अनुशंसा पर विाीय सहायता दी जा सकती है।
(viii) सरकारीकर्मी को कलाकार कल्याण कोष का लाभ देय नहीं होंगा। साथ ही साथ आवेदकों को कोष से राशि की स्वीकृति उनका अधिकार नहीं माना जायेगा।
(ix) अनुदान हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक (सांस्कृतिक कार्य) नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना-800015 के पते पर वर्षपर्यन्त भेजा जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर समिति की बैठक में निर्णय लिये जायेंगे।19 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 (x) वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30,000/- रु0 मासिक से ज्यादा नहीं हो। तत्सम्बन्धी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से विाीय सहायता हेतु अनुशंसा के निमिा निम्नवत् नौ सदस्यीय अनुशंसा समिति गठित किया जाता हैः-
(i) प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना ः पदेन अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना ः पदेन सदस्य (iii) अध्यक्ष, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना ः पदेन सदस्य (iv) अध्यक्ष, बिहार ललित कला अकादमी, पटना ः पदेन सदस्य (v) निदेशक (सांस्कृतिक कार्य), कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ः पदेन सदस्य सचिव (vi) विा विभाग के एक प्रतिनिधि (उप-सचिव स्तर) ः पदेन सदस्य (vii) स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधि (उप-सचिव स्तर) ः पदेन सदस्य (viii) राज्य के चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र से एक-एक कला मर्मज्ञ ः सदस्य नोटः-कंडिका आठ और नौनोटः-कंडिका आठ और नौनोटः-कंडिका आठ और नौनोटः-कंडिका आठ और नौ के कला मर्मज्ञों का मनोनयन एक के कला मर्मज्ञों का मनोनयन एक के कला मर्मज्ञों का मनोनयन एक के कला मर्मज्ञों का मनोनयन एक
वर्ष कवर्ष कवर्ष कवर्ष के लिए होगा।े लिए होगा।े लिए होगा।े लिए होगा।
3. बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन-पत्र निम्न प्रपत्र में देय होगा। (आवेदन-पत्र पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी/चिकित्सक के द्वारा सत्यापन कराकर दिये जाने से जांच में सुविधा/शीघ्रता होगी)ः- -ःविहित प्रपत्रः-
1. आवेदक का नाम :- (साफ अक्षरों में)
2. पिता का नाम :- 3. पूरा डाक पता :- 4. स्थायी पता 5. जन्म तिथि :-
(दस्तावेज सबूत सहित)
6. वर्तमान व्यवसाय/नियोक्ता के नाम एवं पूरा पता :- 7. कलाकार/विधा, जिसमें भाग लिया था/है :- 8. कलाकार परिणाम/उपलब्धियाँ (अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ)ः-
| कलाकार/विधा | वर्ष | स्थान | उत्सव/ महोत्सव का नाम | प्राप्त स्थान | अभ्युक्ति |
कृपया सभी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में राज्य का प्रतिनिधि की गयी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।
9. परिस्थितियाँ एवं उद्देश्य जिसके लिए वित्तीय सहायता अपेक्षित है 10. अपेक्षित वित्तीय सहायता की मात्रा :- 11. आवेदक का सभी स्रोतों से वार्षिक आय :- 12. अन्य स्रोतों से यदि इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता ली गयी हो तो सहायता की मात्रा सहित ब्योरा दिजिए।
13. अन्य कोई संबंधित सूचना
दिनांक :- आवेदक का पूरा हस्ताक्षर
स्थान :- नामः-
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।20 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 जल संसाधन विभाग
——— कार्यालय आदेश 1 जून 2012 का0आ0सं0 1/स्था0 अनु0 12-102/2011-73-सिवान—समाहर्ता सह अध्यक्ष, जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 34 मु0स्था0/ दिनांक 27.01.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 20.01.12 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में श्री निरंजन कुमार ठाकुर ( शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उतीर्ण) पिता स्व0 मनोज कुमार ठाकुर भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल महाराजगंज की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1800 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल मढौरा के कार्यालय में दिनांक 30.6.12 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है ।
2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो इनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 3. स्व0 मनोज कुमार ठाकुर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री निरंजन कुमार ठाकुर पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा । इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों कों एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है ।
4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा ।
5. अगर श्री निरंजन कुमार ठाकुर की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जाएगा ।
6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा । 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखा धड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी ।
8. अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।
9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी हो दी जाएगी ।
10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री निरंजन कुमार ठाकुर से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने-देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे ।
11. उप सचिव वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 310.8.05 के अनुसार दिनांक 01.9.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।
आदेश से दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।
——— 2 जून 2012 का0आ0सं0 1/स्था0 अनु0 12-102/2011-76-सिवान—समाहर्ता सह अध्यक्ष, जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 34 मु0स्था0/ दिनांक 27.01.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 20.01.12 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508 दिनांक 20.6.05 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 15.3. 12 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई । जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री राहुल गॉधी पिता स्व0 नाथु राम भूतपूर्व नहर मेठ, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान अधीक्षण अभियंता बाढ नियंत्रण अंचल गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 30.6.12 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है ।
2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो इनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी ।
3. स्व0 नाथु राम के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री राहुल गॉधी पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा । इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों कों एक अंष सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है ।21 (cid:18)बहार गजट, 10 अ)तूबर 2012 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा ।
5. अगर श्री राहुल गॉधी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जाएगा ।
6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा । 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखा धड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी ।
8. अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।
9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी हो दी जाएगी ।
10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी ।
11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राहुल गॉधी से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने-देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे ।
12. उप सचिव वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 310.8.05 के अनुसार दिनांक 01.9.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।
आदेश से दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।
——— पथ निर्माण विभाग ——— शुद्वि-पत्र 27 सितम्बर 2012 सं0 1/स्था॰-11/2011 खंड-10722(s)—विभागीय अधिसूचना संख्या 7049 (एस॰) दिनांक 21.06.2012 में अंकित "श्री महेन्द्र राम, अधीक्षण अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में" के स्थान पर " श्री महेन्द्र राम, अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ अंचल दरभंगा" पढ़ा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम बिहारी राय, संयुक्त सचिव ।
——— शुद्वि-पत्र 27 सितम्बर 2012 सं0 1/स्था॰-11/2011 खंड-10724(s)—विभागीय अधिसूचना संख्या 7050 (एस॰) दिनांक 21.06.2012 में अंकित "श्री शिवेन्द्र पासी, अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना" के स्थान पर " श्री शिवेन्द्र पासी, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)" पढ़ा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम बिहारी राय, संयुक्त सचिव ।
ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 30ÑÑÑÑ571+50----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in