िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 18181818 आ!"नआ!"नआ!"नआ!"न 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 542542542542) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 10101010 अ,तूअ,तूअ,तूअ,तूबरबरबरबर 2012201220122012 la0 वन विक्रय (आरा मिल-विनियर मिल)-14/2012—2841/प०व०
पर्यावरण एवं वन विभाग
-------
संकल्प
6 सितम्बर 2012
माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 202/95 टी० एन० गोदावरमन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य में समय-समय पर पारित आदेश तथा केन्द्रीय प्राधिकृत समिति द्वारा किये गये अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर विभागीय संकल्प संख्या 2675 दिनांक 30.8.2010 से राज्य में विनियर मिलों की संख्या का जिलावार निर्धारण क्षेत्रवार करते हुये इनके वरीयता निर्धारण हेतु मार्गदर्शन तथा प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक 16.3.2011 की बैठक में लिये गये निर्णय उनके द्वारा दिनांक 09.03.2012 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समर्पित प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2012 को पारित आदेश के आलोक में विनियर मिलों की वरीयता सूची राज्य स्तर पर तैयार किया जाना है। इस आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 2675 दिनांक 30.8.2010 को तदनुसार संशोधित करते हुये विनियर मिलों की वरीयता निर्धारण हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किये जाते हैं :-
(i) विनियर मिलों की वरीयता सूची राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी तथा राज्य स्तर पर 177 मिलों को अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।
(ii) वरीयता सूची में उन सभी विनियर मिलों को सम्मिलित किया जायेगा जो दिनांक 30.10.2002 या उसके पूर्व से स्थापित है। जिन प्लाईवुड उद्योगों के द्वारा विनियर मिल का स्थापना किया गया है उनके विनियर मिल को भी वरीयता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अ,तूबर 2012 (iii) वरीयता सूची में विनियर मिलों को उनकी स्थापना की तिथि के आधार पर वरीयता सूची में स्थान दी जायेगी। केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की अनुषंसा के आलोक में जिस तिथि से उद्योग में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया उसे ही वरीयता हेतु उद्योग के स्थापना की तिथि मानी जायेगी। इसका निर्धारण सम्बंधित अभिलेखाें के आधार पर निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर लिया जायेगा। (क) उद्योग हेतु भूमि की खरीद की तिथि अथवा किराया/लीज पर लिये जाने की तिथि। (ख) उद्योग हेतु बिजली का कनेक्शन लेने की तिथि। (ग) वाणिज्य-कर विभाग से निबंधन की तिथि। (घ) वाणिज्य-कर के भुगतान की विवरणी। (ड.) लघु उद्योग (एस० एस० आई०) के रूप में निबंधन की तिथि। (च) उत्पाद शुल्क के भुगतान की विवरणी अथवा विमुक्ति की स्थिति। (छ) उद्योग हेतु उपकरणों के खरीद की तिथि। (ज) उद्योग हेतु काष्ठ के खरीद की विवरणी। (झ) विनियर एवं प्लाईवुड के बिक्री की विवरणी। (न) बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत आवेदन समर्पित करने अथवा अनुज्ञप्ति जारी किये जाने की तिथि।
(iv) ऐसे विनियर मिल जो दिनांक 30.10.2002 के पूर्व से संचालित है और जिसका मूल अभिलेख (उद्योग विभाग का लाईसेन्स, फैक्ट्री लाईसेन्स आदि) वर्तमान संचालक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हैं, तो यदि मामला वैधानिक उत्तराधिकारी का होगा तो मिल की वरीयता पूर्ववत रहेगी। यदि मामला मिल की खरीद-बिक्री का होगा तब बिक्री की तिथि को ध्यान में रखकर मिल की वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।
(v) राज्य स्तर पर वरीयता सूची का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका गठन निम्नवत् किया जाता हैः- (क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार - अध्यक्ष (ख) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना - सदस्य (ग) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर - सदस्य (घ) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर - सदस्य (2) fofu;j feyksa ds ojh;rk fu/kkZj.k gsrq izfØ;k
(i) प्रत्येक विनियर/प्लाईवुड उद्योग (जिनके द्वारा विनियर मिल का भी संचालन किया जाता हो) एक निर्धारित प्रपत्र में अपने उद्योग से सम्बंधित सूचना अपने जिला से सम्बंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के समक्ष समर्पित करेगें जो एक निर्धारित प्रपत्र में समिति के अध्यक्ष को अग्रसारित किया जायेगा। (ii) विनियर मिलों के स्थापना की तिथि का निर्धारण निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखकर समिति के द्वारा किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर विनियर मिलों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के द्वारा किया जायेगा। प्रकाशित औपबंधिक वरीयता सूची संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाते हुये व्यथित व्यक्ति से 15 दिनों के अन्दर आपत्ति आमंत्रित किया जायेगा। इस सम्ब्ंध में प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
(iii) उपर्युक्त औपबंधिक वरीयता सूची से प्रभावित व्यक्ति 15 दिनों के अन्दर अपना आपत्ति लिखित रूप में अपने जिले से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में समर्पित करेगें।
(iv) प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार तथा आपत्तिकर्ता के जिला से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किया जायेगा।
(v) आपत्ति की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुये इसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी तथा सभी आपत्तियों पर सुनाई उपरांत गठित समिति द्वारा समेकित रूप से प्रत्येक आपत्ति पर विचार कर अलग-अलग निर्णय लेकर आदेश पारित किया जायेगा। आवेदक स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा अपना पक्ष रख सकते हैं।
(vi) सभी आपत्तियों पर सुनवाई एवं निर्णय उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के द्वारा राज्य के विनियर मिलों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
(3) vf/k'ks"k fofu;j feyksa dks cUn djus dh izfØ;k
(i) विनियर मिलों की अंतिम वरीयता सूची प्रकाशन उपरांत वरीयता सूची के प्रथम 177 विनियर मिलों में से जिन विनियर मिलों को बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है उनके अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा परन्तु जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है उनके अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अ,तूबर 2012 (ii) अंतिम वरीयता सूची में अनुमान्य संख्या 177 के नीचे अवस्थित अधिशेष विनियर मिलों को सर्वप्रथम उन्हें नोटिस भेजते हुये सूचित किया जायेगा कि उनका विनियर मिल अनुमान्य संख्या से नीचे रहने के कारण वे 60 दिनों के अन्दर मिल के अन्तर्गत काष्ठ भंडार का निष्पादन कर विनियर मिल बंद कर दें। यदि मिल स्वामी उसके पश्चात मिल को बन्द नहीं करते है तब उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।
(4) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2012 को पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित वरीयता सूची से व्यथित व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। (5) इस सम्बन्ध में संकल्प संख्या 2675 दिनांक 30.8.2010 के शेष प्रावधान यथावत रहेगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 542-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in