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अधिसूचना
5 अक्तूबर 2012
सं0-सी0/एल0ए0-7/2008-7394/जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया के समिति का पुर्नगठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :- (क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश - अध्यक्ष
(ख) जिला दण्डाधिकारी - उपाध्यक्ष (ग) आरक्षी अधीक्षक - सदस्य
(घ) जिला सरकारी वकील - सदस्य (ड़) जिला लोक अभियोजक - सदस्य (च) जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष - सदस्य
(छ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित
एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, जो कमजोर वर्ग
के उत्थान में लगा हो-
Jherh ¼Mk0½ uhye dqekj egktu - सदस्य (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अ,तूबर 2012 2 (झ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अवर न्यायाधीश की पंक्ति के नीचे का न हो कि नियुक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा की जायेगी - सचिव 2. प्राधिकार समिति का कार्यकाल दो वर्षो की होगी। 3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 549-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in