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5 flrEcj 2011
सं0 पर्या॰/वन-42/02-419(ई॰)/प॰व॰—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत् अधिसूचित जीव चिकित्सा अपषिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य सभा समिति द्वारा की गयी अनुषंसाओं के अनुपालन के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले में एक ''टास्क फोर्स'' का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-
(ंi) जिला पदाधिकारी या उनके मनोनीत पदाधिकारी - अध्यक्ष (ंii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी - सदस्य (ंiii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित नगर निगम/नगरपालिका) - सदस्य (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अ,तूबर 2012 2 2. टास्क फोर्स के कार्य दायित्वः- (ंi) सभी टास्क फोर्स जिले में इस नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को परामर्श प्रदान करेगी।
(ंii) टास्क फोर्स द्वारा अनुश्रवण प्रतिवेदन राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (विहित प्राधिकारी) को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगी जिसे वह राज्य सलाहकार समिति को समर्पित करेगी। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सलाहकार समिति नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
3. टास्क फोर्स की बैठक आवष्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर बुलाई जा सकेगी।
4. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
रामावतार राम,