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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 October 2012

Published 17 October 2012

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-10-17.42
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 25252525 आ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) न 1931931931934444 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44442222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आQद।

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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आQद। 3-9 भाग-3—भारत सरकार, प(cid:31)Tम बंगाल सरकार और उVच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के उXरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ+त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर सिमितयC के ूितवेदन और उ+त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:31)जनपर रांशपित क\ Rयेंठअनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इ`याQद। ---

पूरक

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पूरक-क 10-122 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4, , , , छु :ट(cid:15)छु :ट(cid:15)छु :ट(cid:15)छु :ट(cid:15) और अ<यऔर अ<यऔर अ<यऔर अ<य वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

गन्ना उद्योग विभाग

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अधिसूचना

5 अक्तूबर 2012

सं॰ स्था॰-02-08/2005-1876—श्री देव नारायण साहु, सहायक निदेषक, ईख विकास सीतामढ़ी, कार्य हित में अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निदेषक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर के अगले आदेष तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

2. श्री रामेष्वर प्रसाद सिंह, सहायक निदेषक ईख विकास समस्तीपुर, कार्य हित में अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निदेषक, ईख विकास, दरभंगा के अगले आदेष तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 3. यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अनिल कुमार झा, अवर सचिव।

——— गृह (कारा) विभाग ——— अधिसूचना 18 सितम्बर 2012 सं॰ कारा/नि0को0 (क)-56/10-4216—श्री घनश्याम राम, काराधीक्षक को विभागीय अधिसूचना संख्या 4047, दिनांक 7 सितम्बर 2012 द्वारा निलंबन से मुक्ति के पश्चात अधीक्षक, मंडल कारा सीतामढ़ी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

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कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

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अधिसूचना

19 मार्च 2012 सं॰ 1/उ. 1-04/2011-748—श्री अजीत कुमार सिंह, (बि.प्र.से.) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अंतर्गत माताजी की गंभीर अवस्था एवं तत्पश्चात्‌ उनके स्वर्गवास हो जाने के कारण दिनांक 6 फरवरी 2012 से 4 मार्च 2012 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्र संख्या-3 पी. सी. एस.-XVI-J-1539 दिनांक 15 नवम्बर 2011 के द्वारा कुल 207 (दो सौ सात) दिनों का उपार्जित अवकाश देय संसूचित किया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।

ÑÑÑÑ अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राRयराRयराRयराRयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधअिधअिधअिधसूचनाएं और िनयम आQद।सूचनाएं और िनयम आQद।सूचनाएं और िनयम आQद।सूचनाएं और िनयम आQद।

ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर। ——— कार्यालय-आदेष 13 जुलाई 2012

सं॰ स्था0-3, बी-1067—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 रघुवीर महतो भूतपूर्व पदचर नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री दिलीप महतो को नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 4440-7440, ग्रेड पे0 1650 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री दिलीप महतो पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 रघुवीर महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री दिलीप महतो को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री दिलीप महतो की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री दिलीप महतो को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ।4 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012

31 जुलाई 2012

सं॰ स्था0-3, बी-02/12 -1201—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 राजेन्द्र सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल बेतिया के आश्रित पुत्र श्री सुजीत कुमार सिंह को नलकूप प्रमंडल सीवान के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200,ग्रे0 पे0 1900/- रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री सुजीत कुमार सिंह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 राजेन्द्र सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल सीवान . के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री सुजीत कुमार सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री सुजीत कुमार सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री सुजीत कुमार सिंह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ।

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6 अगस्त 2012

सं॰ स्था0-3, बी-1231—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 सुरेष चन्द्र मिश्र भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल ,मोतिहारी के आश्रित पुत्र श्री संजीव रंजन मिश्र को नलकूप प्रमंडल सिवान के अन्तर्गत कोशरक्षक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 1800/- रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री संजीव रंजन मिश्र पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 सुरेष चन्द्र मिश्र के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल सिवान .के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।5 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री संजीव रंजन मिश्र को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री संजीव रंजन मिश्र की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री संजीव रंजन मिश्र को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ।

——— 6 अगस्त 2012 सं॰ स्था0-3, बी-01/12 -1235—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 सुरेष शर्मा भूतपूर्व खलासी नलकूप प्रमण्डल हाजीपुर के आश्रित पुत्र श्री संतोश कुमार को नलकूप प्रमंडल छपरा के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900/- रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री संतोश कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 सुरेष शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल छपरा .के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री संतोश कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री संतोश कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।6 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री संतोश कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

——— मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग ,सिवान। ——— कार्यालय आदेश 13 जून 2012 सं0 1स्था0अनु0-12-120/2009-83/सिवान—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 34/मु0स्था0 दिनांक 27.01.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 20.1.12 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508 दिनांक 20.6.05 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 15.3.12 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में असफल होने के फलस्वरूप श्री जय प्रकाश सिंह पिता स्व0 चन्द्रदेव सिंह, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200ग्रेड पे 1800 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित समूह ''घ'' के अन्तर्गत चौकिदार के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, गंडक रूपांकण प्रमंडल सं0-3, सिवान के कार्यालय में दिनांक 04.07.12 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 चन्द्रदेव सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री जय प्रकाश सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री जय प्रकाश सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 के अनुसार दिनांक 01/09/2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता।7 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (सांस्कृतिक कार्य निदेशालय) ——— अधिसूचनाएं 15 मार्च 2012

सं॰ 2/वि.1-71/2012-710—प्रेमचन्द रंगशाला के प्रेक्षागृह को रंगमंच एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों

1. व्यावसायकि (कमिर्शियल) कार्यक्रम के लिए हॉल- 6 घंटा, ए.सी.- 4 घंटा रु॰ 30,000
2. सांस्कृतिक कार्यक्रम (अव्यावसायिक) हॉल- 6 घंटा, ए.सी.- 4 घंटा रु॰ 10,000
3. नाट्‌य प्रदर्शन हॉल- 8 घंटा, ए.सी.- 4 घंटा रु॰ 5,000
4. जेनेरेटर (निर्धारित अवधि के अतिरिक्त) प्रति अतिरिक्त घंटा रु॰ 10,00
5. वातानुकूलन (निर्धारित अवधि के अतिरिक्त) प्रति अतिरिक्त घंटा रु॰ 2,000
6. सरकारी विभागों के कार्यक्रम रु॰ 15,000
7. जमानत राशि-व्यावसायिक (कमिर्शियल) कार्यक्रम के लिए रिफन्डेबुल रु॰ 10,000
8. जमानत राशि-अव्यावसायिक कार्यक्रम के लिए रिफन्डेबुल रु॰ 5,000
9. जमानत राशि-सरकारी विभाग के कार्यक्रम के लिए रु॰ शून्य शून्य शून्यशून्य

2. उपरोक्त दर तत्काल प्रभाव से प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही है। समिति की अनुशंसा के आलोक में एक वर्ष के अनुभव का आकलन करते हुए विाीय वर्ष 2013-14 में दर का निर्धारण उपर्युक्त दर के समीक्षोपरान्त किया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।

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24 फरवरी 2012

सं॰ 2/य.1-14/2007 (खंड)-514—सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा

चाक्षुष कला के क्षेत्र में चयनित नाम
(i) (क) राधा मोहन पुरस्कार (समकालीन कला) - श्री विरेश्वर भट्‌टाचार्या
(ख) युवा पुरस्कार (समकालीन कला) - श्री राजेश राम
(ii) (क) कुमुद शर्मा पुरस्कार (महिला कलाकार) - श्रीमती शांभवी
(ख) युवा पुरस्कार (महिला कलाकार) - सुश्री अनिता कुमारी
(iii) (क) सीता देवी पुरस्कार (लोक कला) - श्री शिबन पासवान
(ख) युवा पुरस्कार (लोक कला) - श्री राज कुमार
(iv) (क) दिनकर पुरस्कार (कला लेखन) - श्री अवधेश अमन
(ख) युवा पुरस्कार (कला लेखन) - श्री भुनेश्वर भास्कर
प्रदर्श कला के क्षेत्र में प्रदर्श कला के क्षेत्र में प्रदर्श चयनित नाम
(i) (क) पंडित रामचतुर मल्लिक पुरस्कार (शास्त्रीय संगीत) - श्री इन्द्रकिशोर मिश्र
(ख) युवा पुरस्कार (शास्त्रीय संगीत) - श्री शामित मल्लिक
(ii) (क) भिखारी ठाकुर पुरस्कार ( रंगमंच ) - श्री गोपाल प्रसाद सिन्हा
(ख) युवा पुरस्कार (रंगमंच) - श्री प्रवीण गुंजन
(iii) (क) विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार (लोक गायन) - श्रीमती वृजबाला देवी/अनिल सदा
(ख) युवा पुरस्कार (लोक गायन) - सुश्री रंजना झा
(iv) (क) रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला लेखन) - श्री अविनाश चन्द्र मिश्र
(ख) युवा पुरस्कार (प्रदर्श कला लेखन) - श्री मृत्युंजय प्रभाकर
(v) (क) बिसमिल्लाह खाँ पुरस्कार (वाद्य-वादन) - श्री रौशन अली
(ख) युवा पुरस्कार (वाद्य-वादन) - श्री उमाशंकर
(vi) (क) अम्बपाली पुरस्कार ( नृत्य ) - श्रीमती रंजना सरकार
(ख) युवा पुरस्कार ( नृत्य ) - अपूर्वा सृष्टि
8

(cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटो, प्रमाण-पत्र, शाल आदि प्रदान किये जायेंगे । चाक्षुष कला एवं प्रदर्श कला के विशिष्ट कलाकारों को क्रमशः रु॰ 35000/- एवं रु॰ 10000/- प्रदान किये जायेंगे । अधिसूचना संख्या-255, दिनांक 30.01.2012 एतद्‌ द्वारा संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।

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16 मई 2012

सं॰ 2/सं.का.-64/2012- 1483—राज्य में कला-संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन तथा सांस्कृतिक वातावरण निर्माण हेतु सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रगति के उद्देश्य से सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित गैर सरकारी स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं के उत्कृष्ट आयोजनों में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के सह-आयोजक के रूप में सहभागिता के निमिा निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते हैंः-

1. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की सहभागिता गैर सरकारी सांस्कृतिक संस्थाओं के सांस्कृतिक आयोजन में प्रायोजक के रूप में नहीं बल्कि सह-आयोजक के रूप में हो सकेगा। 2. प्रायोजक के लिए आए प्रस्ताव निरस्त किए जाएंगे। 3. स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्था, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एकट (21), 1860 के तहत कम से कम 03 वर्ष पूर्व निबंधित होना चाहिए।

4. स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्था पूर्णतः सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न एवं कार्यरत हो। 5. विभाग की प्रथम बार सह-आयोजक हेतु सहभागिता के लिए, संस्थान को पूर्व में उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन का अनुभव होना आवश्यक है। एतद्‌ संबंधी साक्ष्य, यथा- प्रेस कतरन, विडियो कैसेट आदि आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. आवेदन के साथ कार्यक्रम की विस्तृत परियोजना, मदवार बजट, निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति, अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन, पूर्व कार्यक्रम का साक्ष्य एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है।

7. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय सह-आयोजक के रूप में पूरे बजट के मद्‌वार व्यय का मात्र कुछ भाग के व्यय का ही वहन करेगा, शेष व्यय का वहन संस्था को स्वयं करना होगा। यह सहभागिता पूरे बजट की अधिकतम 50 प्रतिशत ही होगी।

8. स्वीकृत राशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, अपितु संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजन के उपरान्त पूरे आयोजन पर हुए व्यय की विस्तृत विवरणी के साथ विभाग द्वारा स्वीकृत मदों का मूल अभिश्रव एवं अन्य की छायाप्रति आयोजन के साक्ष्य आदि सहित उपलब्ध कराने पर प्रतिर्पूाी की जायेगी।

9. संस्था को प्रस्ताव के साथ संस्था के बैंक खाता की अद्यतन स्थिति का प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक से प्राप्त कर संलग्न करना होगा, ताकि संस्था की क्षमता का आकलन किया जा सके।

10. प्रस्ताव पर विभाग की स्वीकृति के उपरान्त सह आयोजक के रूप में विभाग का नाम सभी प्रचार-प्रसार सामग्रियों में प्रमुखता के साथ अंकित करना होगा।

11. एक बार की सह आयोजकता भविष्य के लिए बार-बार बाध्यता नहीं बनेगी। उक्त मार्गदर्शिका/गाईड लाईन के आलोक में सांस्कृति कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, गैर सरकारी स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में सह आयोजक के रूप में सहभागिता प्रदान करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

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16 मई 2012

सं॰ 2/य.1-14/2007(खण्ड)-1492—एतद्‌ द्वारा चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु

1. प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना ः पदेन अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना ः पदेन सदस्य
3. अध्यक्ष, बिहार ललित कला अकादमी, पटना ः पदेन सदस्य
4. निदेशक (सांस्कृतिक कार्य), कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ः पदेन सदस्य सचिव
5. निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना ः पदेन सदस्य
6. वरिष्ठ कलाकार/कला मर्मज्ञ, चाक्षुष कला ः नामांकित सदस्य
7. वरिष्ठ कलाकार/कला मर्मज्ञ, प्रदर्श कला ः नामांकित सदस्य
8. कलाकार/कला मर्मज्ञ (किसी भी माध्यम के अनु0 जा0 के) ः नामांकित सदस्य
9. महिला कलाकार (किसी भी माध्यम के) ः नामांकित सदस्य

मान्य होंगे।9 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 उपर्युक्त समिति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा एवं पूर्व की अधिसूचना संख्या-256, दिनांक 30.01.2012 को एतद्‌ द्वारा रद्‌द समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव ।

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सं॰ के0/कारा/रा0प0-26/05-2210 गृह (कारा) विभाग ——— संकल्प 25 मई 2012 विषयः-श्री प्रदीप कुमार झा, अधीक्षक, बिहार कारा सेवा को अनिवार्य सेवा निवृति दिये जाने के संबंध में। महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण दल द्वारा मंडल कारा, कटिहार की लेखा का दिनांक 01.02.1991 से 31.03.1993 तक का अंकेक्षण किया गया और कोषागार से उक्त कारा की निकासी का सत्यापन करने पर वर्णित अवधि में रु॰ 9,34,000 (नौ लाख चौतीस हजार मात्र) का गबन प्रकाश में आया, जिसके संबंध में निदेशक, प्रशासन, गृह (कारा) विभाग द्वारा दिनांक 18.09. 1993 एवं 19.09.1993 को कटिहार में रहकर जाँच करने के क्रम में श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने, कर्त्तव्यहीनता और जिसकी लिखावट में विपत्र तैयार हो रहे है, इसकी जानकारी रहने के बावजूद अनभिज्ञता प्रकट कर जाँच पदाधिकारी से तथ्य छिपाने और इसके लिए निश्चित पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाने एवं उनके द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में बरती जाने वाली असावधानियाँ के फलस्वरूप प्रकाश में आये गबन की सम्पुष्टि होती है। श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आधार पर गृह (कारा) विभाग की अधिसूचना संख्या 4484 दिनांक 29.10.1993 द्वारा निलंबित किया गया तथा उनके विरूद्ध आरोप गठित किया, जिसका सार निम्नलिखित हैः-

(i) मंडल कारा, कटिहार में पदस्थापन के दरभ्यान गबन के लिए निश्चित पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाना जो गंभीर कदाचार का परिचायक है।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कर्त्तव्य का निर्वहन सावधानीपूर्वक नही करना। (iii) कर्त्तव्यहीनता, अकर्मण्यता तथा पक्षपातपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार के कारण सरकारी कोष के गबन को सहज करना। 2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए गृह (कारा) विभाग की अधिसूचना सं0 2926 दिनांक 24.08.1994 द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा श्री आर0 के0 महाजन, तत्कालीन जिलाधिकारी, कटिहार को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध उपलब्ध तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर गबन में उनकी संलिप्तता एवं भागीदारी प्रतीत नही होना बताया गया है किन्तु कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित माना गया है। 3. उपर्युक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 2659 दिनांक 23.06.2010 द्वारा आरोपित से द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं सभ्यक्‌ विचारोपरान्त श्री झा को अनिवार्य सेवा निवृति का दण्ड दिए जाने का निर्णय लिया जाने का प्रस्ताव गठित किया गया। 4. श्री झा को अनिवार्य सेवा निवृति दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति देने हेतु कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 108 दिनांक 09.01.2012 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2960 दिनांक 21.02.2012 द्वारा श्री झा को अनिवार्य सेवा निवृति का दंड दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।11 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 5. अतः उपरोक्त के आलोक में श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति उप कारा, बक्सर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।

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4 vDrwcj 2012

सं॰ भवन/11-निग-(किशनगंज)-01/2012-8009(भ)—विभागीय अधिसूचना संख्या-2804(भ) दिनांक 9 अप्रील 2012 धारा-13(1)(डी) भ.नि.अधि.-1988 के प्राथमिकी अभियुक्त दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिये जाने के फलस्वरूप श्री कुमार दिनांक 15 फरवरी 2012 अर्थात जेल जाने की तिथि से निलम्बित किया गया था। 2- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2012 को जमानत पर रिहा करने संबंधी दिये गये आदेश के आलोक में उन्हें न्यायिक हिरासत से मुक्त किया गया। तदोपरान्त श्री कुमार द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2012 के पूर्वाह्‌न में योगदान समर्पित किया गया।

3- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(i) के उपबंधानुसार योगदान की तिथि 9 जुलाई 2012 से श्री कुमार का योगदान स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अभय राज, संयुक्त सचिव।

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5 vDrwcj 2012

सं॰ भवन/11-निग-(किशनगंज)-01/2012-8075(भ)—श्री कृष्णकान्त कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में निगरानी विभाग द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 022/2012 दर्ज करते हुए दिनांक 15.02.2012 को जेल भेज दिया गया। जिसके कारण श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 2804 दिनांक 09.04.2012 द्वारा दिनांक 15.02.2012 की तिथि से निलम्बित किया गया। 2- श्री कुमार द्वारा दिनांक 09.07.2012 को जेल से रिहा होने के उपरान्त विभाग में योगदान समर्पित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(I) के तहत उनका योगदान विभागीय अधिसूचना संख्या 8008(भ) दिनांक 04.10.2012 द्वारा स्वीकृत किया गया।

3- श्री कुमार के विरूद्ध उपरोक्त मामले में आरोपित पाये जाने के कारण विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु उन्हें पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(II) के उपबंधानुसार विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता दक्षिण निर्धारित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि में श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुकूल देय होगा। 6- विभागीय कार्यवाही संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, संयुक्त सचिव ।12 (cid:18)बहार गजट, 17 अ+तूबर 2012 गृह (कारा) विभाग ——— अधिसूचना 7 सितम्बर 2012 सं॰ कारा/नि0को0 (क)-56/10-4047—दिनांक 26 जून 2010 को कारा अधीक्षक के सरकारी आवास से उनकी उपस्थित में बंदी पलायन एवं उक्त पलायन में अधीक्षक की प्रथम दृष्टया प्रमाणित संलिप्तता के आरोप में कारा निरीक्षणालय की अधिसूचना सं0 2884 दिनांक 9 जुलाई 2010 द्वारा श्री घनश्याम राम, अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कारा निरीक्षणालय, बिहार निर्धारित किया गया। श्री घनश्याम राम से प्राप्त निलंबन मुक्ति हेतु आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरांत उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी एवं श्री राम विभागीय कार्यवाही में सहयोग करते रहेगें।

3. श्री राम के निलम्बनावधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अन्तिम निस्तार के समय अलग से निर्णय लिया जायेगा।

4. श्री राम के पदस्थापन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा। 5. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, हसंयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।

(cid:18)बहार गजट, 31Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 October 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-10-17.42/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-10-17.42.