िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3 3 3 3 काित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)क 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 578578578578) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार,,,, 25252525 अ,तूअ,तूअ,तूअ,तूबरबरबरबर 2012201220122012 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) ------ अल्पकालीन निविदा सूचना 18 अक्तूबर 2012 1ली दिसम्बर, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक बोतल कीे परिभाषा में परिभाषित सैचेट में देशी शराब के विनिर्माण एवं आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निविदा। सं0 10/नीति (निविदा) -89/2012-5292—बिहार राज्य में देशी शराब के मद्य भंडागारों से बिहार राज्य बिवरेजेज कॉ0 लि0 के गोदामों में 1 ली दिसम्बर, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक देशी शराब की सैचेट, जो बोतल के परिभाषा में परिभाषित है, में आपूर्ति करने के अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त वार्षिक नवीकरण की शर्त पर प्रपत्र-27 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु सरकार इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/ आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है। देशी शराब की आपूर्ति के लिये निविदा इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची (2) में उल्लिखित प्रपत्र ''क'' में समर्पित की जा सकती है। लिफाफे के उपर ''सैचेट (जो बोतल की परिभाषा में परिभाषित है) में देशी शराब की आपूर्ति'' लिखा रहे। निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन, नया सचिवालय, पटना 800015 स्थित कार्यालय में दिनांक 22.11.2012 को 3ः00 बजे अपराह्न तक पहुॅच जानी चाहिए। जिसे उसी दिन 4ः00 बजे अपराह्न में आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
तकनीकी निविदा की शर्त्तें
2. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जाएंगेः-
I. प्रत्येक इच्छुक निविदादाता ''0039''-राज्य उत्पाद शुल्क-देशी स्पिरिट भट्ठी-स्पिरिट शुल्क'' बजट शीर्ष के अधीन कोषागार चालान द्वारा या आयुक्त उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/डिमान्ड ड्राफ्ट/किसान विकास पत्र के द्वारा जमानत की राशि के रूप में 5,00,000/-(पाँच लाख रू0) जमा करेगा तथा उसे निविदा के साथ उपस्थापित करेगा। असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि 2 सप्ताह बाद लौटा दी जायेगी। निविदादाता को प्रक्षेत्र का आवंटन न्यूनतम निर्धारित दर पर किये जाने के उपरान्त उसके द्वारा इस दर पर आपूर्त्ति से इन्कार करने पर उसकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं भविष्य के लिये उसे black list कर दिया जायेगा। सफल निविदादाताओं की जमानत की राशि पूरे ठेका अवधि से 3 माह बाद तक के लिये जमानत के रूप में रखी जाएगी।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012 सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करता है तो उक्त स्थिति में निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर उन्हें डिमान्ड ड्राफ्ट के स्थान पर थातिकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या किसान विकास पत्र उतने ही राशि का जमा करना होगा।
II. निविदादाता निविदा के लिये आवेदन देते समय जिस प्रक्षेत्र के लिये अपना अधिमान्यता देेंगे, वहॉ सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति हेतु आवश्यक संयत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करेंगे, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र में कहां-कहां कितनी क्षमता के सैचेटिंग प्लान्ट लगे हैं अथवा लगायेंगे और सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति में किन-किन मदों पर अनुमानित कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा। साथ ही उन्हें आपूर्ति प्रक्षेत्र की निविदा के लिये राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया हुआ 75 लाख रूपये की पूॅजी की उपलब्धता का प्रमाण पत्र (अनुसूची 4 संलग्न प्रपत्र में) समर्पित करना होगा।
III. नवीनतम दायर आयकर रिटर्न, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ, जो चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा सत्यापित मूलप्रति होना चाहिए। ई-रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, जमा करना होगा।
IV. चरित्र प्रमाण-पत्र, जो स्थायी निवास स्थान अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी द्वारा मूल रूप में प्रदत्त होना चाहिए और निविदा प्रकाषन की तिथि से 2 माह से अधिक पहले का नहीं हो। यदि निविदादाता कोई निबंधित फार्म या कम्पनी हो तब उल्लेखित चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है अपितु सक्षम पदाधिकारी (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी) का इस बिन्दु पर प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न हो कि कम्पनी परिसमापन (लिक्वीडेशन) में नहीं है, तथा यह चालू हालत में है। यह प्रमाण पत्र निविदा प्रकाशन से 1 माह से अधिक पहले का नहीं हो।
एल0 एल0 पी0 के मामले में सभी साझेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र देने की वाध्यता होगी। V. निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित न हो तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता न हो, इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। लेकिन निविदादाता के निबंधित फर्म या कम्पनी होने पर उल्लेखित शपथ-पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। VI. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध उत्पाद राजस्व का कोई बकाया नहीं है। यदि पूर्व में उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में राज्य में या राज्य के बाहर निविदादाता को पूर्व प्रदत्त उत्पाद अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बाद में भी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी। यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी उनके विरूद्ध किसी प्रकार के उत्पाद राजस्व बकाया की सूचना मिलती है तो नोटिस के 1 माह के अंदर बकाये का पूर्व भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
VII. निविदा के अनुसूची-2 के प्रपत्र ''क'' में निविदादाताओं द्वारा अपने स्थायी निवास एवं व्यवसाय का पता अंकित करना आवश्यक होगा। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो सभी पार्टनर/निदेशकों की सूची (उनके पूरे पते के साथ) तथा DIN Number, हर कम्पनी का निबंधन पत्र, पार्टनरशीप डीड तथा मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स आदि अभिलेखों को निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
VIII. कंडिका 9 के अनुसार निविदादाता का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव संबंधी साक्ष्य देना होगा (कार्यरत आसवनगृहों हेतु यह शर्त्त लागू नहीं होगी)।
IX. निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र कि :-
(क) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है ; एवं (ख) निविदा द्वारा विनिश्चित आपूर्त्ति दर पर आपूर्त्ति की प्रतिबद्धता, भले ही उनका स्वयं द्वारा बोली गयी दर इस दर से अधिक हो।
उपरोक्त कागजातों में से कोई भी कागजात नहीं होने पर अथवा सही नहीं होने पर ऐसे निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जायेगी एवं उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
X. अनुसूची 2 में उल्लेखित आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' में।
वित्तीय निविदा की शर्त्तें 3. आवेदक को तकनीकी निविदा वाले लिफाफे के साथ एक अन्य लिफाफे में पूरे राज्य के लिए 200 ml और 400 ml के सैचेट में 60 यू॰पी॰ शक्ति की देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु प्रस्तावित दर का उल्लेख करना होगा। दर किसी जिला अथवा प्रक्षेत्र के लिए नहीं होगी, बल्कि पूरे राज्य के लिए होगी। यह समेकित दर होगी एवं इसमें सुषव की लागत, सैचेटिंग खर्च, कर सहित अन्य लागत सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही निविदादाता को अनुसूची -1 में वर्णित प्रक्षेत्रों के संबंध में अपनी अधिमान्यता क्रम अंकित करना होगा। यह घटते हुए क्रम में होगा। पहला प्रक्षेत्र वह जिला होगा जिसकी अधिमान्यता सबसे अधिक है। इसके बाद अंकित प्रक्षेत्र घटती हुई अधिमान्यता क्रम वाले होंगे।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012 4. निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया :
(i) समस्त निविदा एक बड़े सीलबंद लिफाफे में समर्पित की जाएगी जिसके ऊपर निविदादाता का विवरण तथा शब्द समूह ''सैचेट (जो बोतल की परिभाषा में परिभाषित है) में देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु निविदा'' अंकित हो।
(ii) उक्त बड़े लिफाफे के अंदर दो पृथक लिफाफों में निम्न विवरणानुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित की जाएगी :- (क) पहला लिफाफा, जिस पर देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु तकनीकी निविदा अंकित होगा उसमें Bound प्रवृत्ति में, प्रत्येक पृष्ठ में संख्यांकन के साथ कंडिका 3 में वर्णित सभी दस्तावेज रखे जायेंगे। वास्तविक मूल दस्तावेज भी अलग से उसी लिफाफे में रखे जायेंगे।
(ख) दूसरा लिफाफा, जिस पर ''देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु वित्तीय निविदा'' अंकित होगा, उसमें कंडिका-4 में वर्णित दर एवं अधिमान्यता क्रम भारित होगा।
5. निविदा आवंटन की प्रक्रिया :-
(क) निविदादाता को सम्पूर्ण राज्य के लिए मात्र 200 मि0ली0 एवं 400 मि0ली0 पैक साइज में अलग-अलग आपूर्ति की दर का उल्लेख करना होगा, न कि किसी प्रक्षेत्र विशेष के लिए। निविदादाता को किसी भी प्रक्षेत्र में अनन्य विषेषाधिकार प्राप्त करने एवं उसमें कार्य करने के लिए सहमति दिखाते हुए आवेदन करना होगा तथा प्रक्षेत्रों को आवंटन हेतु अपनी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कर उसके साथ आवेदन करना होगा।
(ख) सभी प्राप्त निविदाओं में 200 मि0ली0 साइज में निविदत्त दरों में से न्यूनतम दर (L1 दर) को समस्त राज्य हेतु 200 मि0ली0 पैक साइज में देशी शराब की आपूत्र्ति लेने के लिए प्रभावी माना जाएगा। उसी प्रकार 400 मि0ली0 पैक साइज के निविदत्त दरों में से न्यूनतम दर (L1 दर) को संपूर्ण राज्य हेतु 400 मि0ली0 पैक साइज में देशी शराब की आपूत्र्ति लेने के लिए प्रभावी माना जाएगा। इस प्रकार विनिश्चत दरें सभी निविदादाताओं पर प्रभावी होगी।
प्रक्षेत्र आवंटन हेतु विभिन्न निविदादाताओं द्वारा समर्पित निविदाओं का अधिमानता निर्धारण 200 मि0ली0 पैक साइज में देशी शराब की आपूत्र्ति हेतु उनके द्वारा निविदत्त दर के बढ़ते क्रम के आधार पर किया जाएगा अर्थात 200 मि0ली0 पैक साईज में आपूत्र्ति हेतु न्यूनतम दर निविदादाता का अधिमानता क्र्रम ''1'' होगा।
6. प्रक्षेत्रों का आवंटनः-प्रक्षेत्रों को अनुसूची एक में निर्धारित किया गया है। प्रक्षेत्रों का आवंटन न्यूनतम दर देने वाले निविदाताओं को उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा। पहले चरण में तकनीकी निविदा में योग्य पाये गये सभी निविदादाताओं को 1-1 प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा। यदि इसके बाद प्रक्षेत्र अवशेष रह जाते हैं तो यह प्रक्रिया फिर दोहरायी जायेगी। निम्नलिखित उदाहरण प्रक्षेत्र के आवंटन की प्रक्रिया निदर्षित करता हैः- (i) अधिमानता क्रमांक-1 के निविदादाता को उसके द्वारा दिये गये सर्वोच्च प्राथमिकता का वह प्रक्षेत्र आवंटित किया जायगा। (ii) तत्पष्चात् अधिमानता क्रमांक-2 के निविदादाता को उसके द्वारा दिया गया सर्वोच्च प्राथमिकता का वह प्रक्षेत्र आवंटित किया जायगा जो पूर्व में आवंटित नहीं है। यदि अधिमानता क्रमांक-1 एवं 2 के निविदादाता के उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र एक ही हों तब क्रम-2 के निविदादाता को उसके दूसरी उच्च प्राथमिकता वाले प्र्रक्षेत्र को आवंटित किया जायगा। (iii) सभी बोली लगानेवालों के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया दुहरायी जायगी जबतक सभी प्रक्षेत्र आवंटित न हो जाय अथवा सभी योग्य बोली लगाने वालों से आच्छादित न हो जाय, जो भी पहले हो।
निविदा की सामान्य शर्त्तें 7. बिना कारण बताये कोई भी अथवा सभी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा स्वीकृति प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिये भी निविदा स्वीकार की जा सकेगी। 8. कार्यरत आसवनगृह को छोड़कर वैसे निविदादाता यथा निजी व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी जिन्हें देशी शराब के निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, के द्वारा ही समर्पित निविदा पर विचार किया जा सकेगा। कार्यरत आसवनगृह के मामले में अनुभव संबंधी शर्त्त लागू नहीं होगी। 9. सैचेट में देशी शराब की विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिये जिस व्यक्ति/कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/आसवनगृह की निविदा स्वीकार कर ली जाय वह उत्पाद प्रपत्र 27 में देशी शराब को निर्माण एवं आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति की शत्र्तो का इस निविदा सूचना द्वारा यथा रूपभेदित सीमा तक छोड़कर पालन करेगा और उससे आबद्ध रहेगा। 10. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार कर ली जाती है, वह अपनी निविदा की स्वीकृति का आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उत्पाद प्रपत्र 27 में अनुज्ञप्ति के लिये संबंधित समाहत्र्ता को आवेदन देगा। इस काम में चूक करने पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निविदादाता को कारण बताये बिना ही उनकी निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी, उसकी जमानत जप्त कर ली जायेगी और उसके जोखिम पर अन्य निविदादाता को अनुज्ञप्ति 4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012 प्रदान कर दी जायेगी। यदि निविदादाता की ऐसी चूक या इंकार के कारण सरकार को कोई घाटा हो, तो उससे (जमानत की राशि की जप्ती के अतिरिक्त) घाटे के रकम लोक मांग के रूप में वसूली जायेगी। 11. इस अनन्य विषेषाधिकार के अंतर्गत एक प्रक्षेत्र में ठीकेदारों को सैचेटिंग प्लान्ट बैठाने तथा प्रक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों में बिहार राज्य ब्रिवरेज कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्थापित गोदाम में सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति करने का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा। 12. इस विशेषाधिकार के अंतर्गत सभी ठीकेदारों (आसवनगृहपति अथवा गैर आसवनगृहपति) को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि सरकार उत्पाद शुल्क के पूर्व भुगतान का आदेश दें, तब तदनुसार उत्पाद कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, बिहार के निदेश का पालन करना होगा। 13. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में मांग के अनुसार ठेकेदार 400 मिली0 ली0 , 200 मिली0 ली0 के सैचेट में 60 यू0 पी0 शक्ति की देशी शराब की आपूर्ति करेंगे। यह आपूर्ति बी0 एस0 बी0 सी0 एल0 के द्वारा निर्गत ओ0 एफ0 एस0 के आधार पर मद्यभंडागार पदाधिकारी द्वारा निर्गत उत्पाद प्रपत्र-46 में परिवहन पारक के आधार पर बी0 एस0 बी0 सी0 एल0 के संबंधित गोदाम में करनी होगी। आपूर्ति में चूक होने की स्थिति में सरकार को जो राजस्व की क्षति होगी, उसकी भरपाई उन्हें करनी होगी। 14. अनुज्ञाशुल्क का एक मुश्त भुगतान उस प्रक्षेत्र के प्रत्येक अनुज्ञाधारी को करना होगा, जो सदस्य, राजस्व पर्षद/आयुक्त उत्पाद द्वारा विनिश्चित एक रूपया प्रति एल0 पी0 लीटर की दर से उस वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर परिकलित होगा। यदि प्रक्षेत्र में देशी शराब की कुल थोक बिक्री/आपूर्ति वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक होती है तो उस अधिक मात्रा पर भी अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क 1 रू0 प्रति एल0 पी0 लीटर की अथवा तत्समय निर्धारित दर से परिकलित होगा। 15. प्रसंगाधीन पूर्ण अवधि के लिए सफल निविदादाताओं को निहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अनुज्ञप्ति करने/नवीकृत कराने के पूर्व पूर्वगामी कंडिका के अधीन पुनः अद्यतन वाणिज्य कर शोधन/प्रमाण पत्र तथा कंडिका 15 के अधीन अद्यतन उत्पाद राजस्व बकाया शोधन शपथ पत्र दायर करना होगा। 16. निविदादाताओं को निविदा देते समय वित्त वाणिज्यकर विभाग से वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं रहेगी लेकिन निविदा में सफल होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वाणिज्यकर विभाग से मूल्य वर्द्धित कर के लिए वाणिज्यकर विभाग से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। 17. सफल निविदादाता बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 उसके अंतर्गत बनी नियमावलियों, निर्गत अनुदेषों तथा उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध रहेंगे जो उत्पाद विभाग, बिहार सरकार द्वारा एवं राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये हैं अथवा निर्गत किये जायेंगे। 18. सभी सफल निविददाताओं द्वारा भंडागार एवं सैचेटिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए परिसर, भवन, संयत्र, साज-सामान आदि की व्यवस्था निर्धारित समय के अंदर करना उनका अपना दायित्व होगा। यथा विनिर्दिष्ट पर्षद् निर्देश के आलोक में मद्य भंडागारों एवं सैचेटिंग प्लांट में प्रतिनियुक्त उत्पाद पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उचित कार्यालय एवं आवासीय व्यवस्था प्रदान करने एवं उसका खर्च वहन करने का दायित्व ठीकेदार का होगा। निर्धारित समय सीमा में प्लान्ट की स्थापना कर आपूर्त्ति प्रारम्भ न करने पर निविदा रद्द की जा सकेगी। 19. राज्य सरकार को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य निषेध नीति अथवा अन्य नीतिगत निर्णय के अनुसरण में या अन्य अपरिहार्य कारणों से पूरे राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में देशी शराब की आपूर्ति का वत्र्तमान ठेका को समाप्त कर दे या बोतल की परिभाषा में देशी शराब की आपूर्ति की प्रणाली में परिवर्त्तन करें। अनुज्ञाधारी उससे बाध्य होगा एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। 20. ऐसे सभी मामलों में जहॉ ठीका वत्र्तमान ठीकेदारों से भिन्न व्यक्तियों को दिया जाये, नये ठेकेदार को ठीका की शत्र्तो के अनुसार वहिर्गामी ठेकेदारों के सभी संयत्र साज-समान और ऐसे भवन जिन्हें आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जिला समाहर्त्ता द्वारा आदेष करने पर खरीद लेने पड़ेगे। ऐसे सभी मामलो में संबंधित भूमि भवन के स्वामी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का दायित्व नये ठीकेदार का होगा। यदि वहिर्गामी और अन्तर्गामी ठीकेदार संयत्र और भवन आदि के मूल्यांकन पर सहमत नहीं हो सके तो उस जिले के समाहर्त्ता उसकी कीमत तय करेंगे। निविदा स्वीकृत होते ही सफल निविदादाता वहिर्गामी ठेकेदार को भुगतान निमित्त सभी संयत्र आदि का प्राक्कलन मूल्य ऐसी अवधि के भीतर उत्पाद आयुक्त के पास जमा कर देगा जो समाहर्त्ता निश्चित करेंगे इसमें चूक होने पर इसे ठीका और अनुज्ञप्ति की शत्र्तो का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे ठीकों को रद्द किया जा सकता है। 21. ठेकेदारों को प्रत्येक गोदाम के लिये अग्निशमन व्यवस्था, बिहार राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा सुनिश्चित मापदंडो के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी एवं ठेकेदारों को प्रत्येक गोदाम का बीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बीमा एजेंसियों द्वारा कराना अनिवार्य होगा। 22. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिक्यूरिटी होलोग्राम हर सैचेट पर चिपकाना होगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करना होगा। 23. इस निविदा के सभी शत्र्ते अनुज्ञप्ति की शत्र्ते मानी जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दयानिधान पाण्डेय, आयुक्त उत्पाद।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012
अनुसूची-1 प्रक्षेत्रों का निर्धारण
| प्रक्षेत्र की संख्या | क्रमांक | जिला का नाम | वर्ष 2012-13 में वार्षिक निर्धारित कोटा (लाख एल0पी0एल0 में) |
| 1 | 1 | पटना नगर निगम | 66.86 |
| 2 | 1 | पटना ग्रामीण | 61.44 |
| 3 | 1 | भोजपुर | 29.02 |
| 2 | बक्सर | 18.10 | |
| योग | 47.12 | ||
| 4 | 1 | रोहतास | 49.87 |
| 2 | भभुआ | 11.08 | |
| योग | 60.95 | ||
| 5 | 1 | गया | 24.38 |
| 2 | औरंगाबाद | 28.42 | |
| योग | 52.80 | ||
| 6 | 1 | अरवल | 5.04 |
| 2 | जहानाबाद | 7.95 | |
| 3 | नवादा | 18.89 | |
| 4 | शेखपुरा | 5.50 | |
| योग | 37.38 | ||
| 7 | 1 | नालन्दा | 45.73 |
| 8 | 1 | सिवान | 34.46 |
| 2 | गोपालगंज | 27.34 | |
| योग | 61.8 | ||
| 9 | 1 | सारण | 21.87 |
| 2 | वैशाली | 15.70 | |
| योग | 37.57 | ||
| 10 | 1 | पूर्वी चम्पारण | 27.54 |
| 2 | प0 चम्पारण | 29.70 | |
| योग | 57.24 | ||
| 11 | 1 | मुजफ्फरपुर | 28.43 |
| 2 | सीतामढ़ी | 15.70 | |
| 3 | शिवहर | 3.28 | |
| योग | 47.41 | ||
| 12 | 1 | दरभगा | 36.25 |
| 13 | 1 | समस्तीपुर | 22.17 |
| 2 | मधुबनी | 22.63 | |
| योग | 44.8 | ||
| 14 | 1 | सहरसा | 10.60 |
| 2 | सुपौल | 9.79 | |
| 3 | मधेपुरा | 9.29 | |
| योग | 29.68 | ||
| 15 | 1 | पूर्णियां | 15.55 |
| 2 | अररिया | 8.45 | |
| 3 | किशंनगंज | 5.30 | |
| 4 | कटिहार | 16.80 | |
| योग | 46.10 | ||
| 16 | 1 | भागलपुर | 16.69 |
| 2 | बांका | 4.73 | |
| 3 | मु गेर ं | 11.13 | |
| 4 | लखीसराय | 6.15 | |
| 5 | जमुई | 8.58 | |
| योग | 47.28 | ||
| 17 | 1 | खगड़िया | 10.08 |
| 2 | बेगुसराय | 23.71 | |
| योग | 33.79 | ||
| सम्पूर्ण योग | 814.20 |
अनुसूची - 2
प्रपत्र (क)
आवेदन का प्रपत्र
दिनांक 1ली दिसम्बर, 2012 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिये बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैसे में भरकर देशी शराब की थोक आपूर्ति करने के लिए निविदा। 1. (क) निविदादाता का नाम :- (ख) निविदादाता के पिता का नाम :- (ग) निवास, गाँव, थाना, जिला और राज्य :- (घ) कारोबार का स्थान और उसका पूरा पता :-
(ड.) निविदादाता अगर कम्पनी फर्म हैं तो उसके निदेशकों की एक सूची, नाम एवं पूर्ण पता के साथ अलग से संलग्न किया जाये।
2. जमानत के रूप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये 3,00,000.00 (तीन लाख) रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप मूल कोषागार चालान या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख जो निविदा के साथ संलग्न है। 3. जिन प्रक्षेत्रों के लिए अधिमानता दी गयी है उनमें देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु आवश्यक संयंत्रों एवं Infrastructure से संबंधित सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की गयी है अथवा नहीं। निविदा की कंडिका 3 (II) के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें।
4. आपूर्त्ति प्रक्षेत्रों के निविदा के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया गया 75 लाख रुपये की पूँजी उपलब्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. नवीनतम दायर आयकर रिटर्न, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ संलग्न करें, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित मूल प्रति होना चहिए। ई-रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, संलग्न करें।
6. चरित्र प्रमाण पत्र/कम्पनी के मामले में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि कम्पनी के परिसमापन में नहीं है संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।
7. निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज/लम्बित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।
8. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता के विरुद्ध उत्पाद राजस्व का बकाया नहीं है एवं उनकी पूर्व प्रदत्त अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की गयी है। संलग्न करें।
9. निविदा की कंडिका 9 के अनुसार तीन वर्ष का अनुभव संबंधी साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अथवा नहीं। संलग्न करें।
10. निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें कि :- (क) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है ; एवं (ख) निविदा द्वारा विनिश्चित आपूर्त्ति दर पर आपूर्त्ति की प्रतिबद्धता, भले ही उनका स्वयं द्वारा बोली गयी दर इस दर से अधिक हो।
घोषणा
मैं, ........................................................................................................ उपर्युक्त निविदादाता घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही है और इसके द्वारा इस निविदा सूचना और प्रपत्र 27 में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की सभी शत्र्तो और बंधेज का पालन करना स्वीकार करता हूँ । निविदादाता का हस्ताक्षर।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012
अनुसूची- 3
प्रपत्र- 27
इससे अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र में देषी शराब बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में विनिर्माण कर उत्पाद प्रपत्र-27(ग) में अनुज्ञप्त थोक विक्रेता को आर्पूाि के लिए अनुज्ञप्ति। इसके द्वारा सर्वश्री................................................................................................................... को जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया हे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सामने उल्लिखित प्रकार की शराब की बिक्री के लिए बिहार उत्पाद अधिनियम (बिहार एक्साईज एक्ट,) 1915 की धारा-13 तथा 20 के उपबन्धों के अधीन इसमें आगे बताई गई र्शाो पर तारीख.................................. से ....................... के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।
र्शो
1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेंची गयी शराब उत्पाद आयुक्त द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी और इससे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी सामग्री से बनी रहेगी परन्तु सतत यह भी है कि अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में किसी समय अन्य सामग्रियों से भी बना कोई शराब अनुज्ञप्तिधारी आर्पूाि कर सकेगा वर्शाे कि उत्पाद आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति दे दें। 2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट विर्निमाणशाला इसके अधीन शराब की बिक्री के लिए उक्त क्षेत्र में आगे खोले जाने वाले और तत्काल आयुक्त उत्पाद/समार्हाा द्वारा स्वीकृत गोदामों से भिन्न किसी अन्य स्थान में कोई भी शराब बेची न जाय।
3. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बिक्री के लिये उक्त गोदामों में रखी गयी शराब का समार्हााओं या उत्पाद आयुक्त के आदेश द्वारा या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा आवधिक विष्लेषण किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी उसमें पाई गई किसी त्रुटि को जिसे आयुक्त उत्पाद महत्वपूर्ण समझें सुधारने के लिये बाध्य होगा और उसके बारे में उनका लिखित निर्णय अंितम होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी बिहार उत्पाद (शुल्क) अधिनियम 1915 से और उसके अधीन बनाये गये नियमों से जहां तक उनका इससे संबंध हो आबद्ध रहेगा। वह जिस क्षेत्र में शराब की बिक्री करना चाहते हैं उस क्षेत्र की प्रत्याभूत मात्रा पर 1 रू0 एल0पी0एल0 की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंस फीस) एक मुश्त जमा करेगा। यदि विाीय वर्ष में प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आर्पूाि होती है तो उतनी ही अधिक मात्रा के लिए अधिक अनुज्ञप्ति शुल्क लाईसेंन्स फी देय होगा।
5. इसके अनुबद्ध अनुसूची में बताई गई शराब के विभिन्न प्रकारों में विनिर्दिष्ट विनिर्माणशाला से बिक्री की दशा में वही कीमत ली जायेगी जो ऐसी अनुसूची में ऐसे विनिर्माणशाला से इंगित किमतों और शराब के प्रकारों के सामने उल्लिखित शक्ति के अनुरूप निकाली जाय। उपर्युक्त र्शा 2 के उपबंधानुसार आगे मंजूर किये जाने वाला किसी विनिर्माणशाला या विनिर्माणालाओं से या उपर्युक्त र्शा-1 के अधीन उत्पाद आयुक्त के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सामग्री से बनी किसी शराब की बिक्री होने पर उसकी कीमत वही होगी जो यथा स्थिति ऐसी अनुमति देने पर उत्पाद आयुक्त नियत करेंगे या ऐसी अनुमति में विनिर्दिष्ट हो अथवा (इस प्रकार नियत कीमत के बारे में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपाि करने पर) राजस्व पर्षद निर्धारित करे।
6. उक्त विर्निमाणशाला से शराब की बिक्री बोतल में भरकर की जायेगी। शराब की शक्ति माप तथा बोटलिंग की प्रक्रिया वहीं होगी जो राजस्व पर्षद समय-समय पर विशेष या सामान्य आदेश देकर नियत करेंगे। 7. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री समय-समय पर केवल उन्हीं व्यक्तियों (थोक प्राप्त बिक्रेता के रूप में विनिर्दिष्ट) के साथ की जायेगी जो विहित प्रपत्र में पारक पेश करेंगे और जिसमें उनके हाथ शराब बेचने का प्राधिकार दिया गया हो और उनकी हाथ केवल उसी प्रकार/प्रकारों और उतनी ही मात्रा में शराब की बिक्री की जायेगी जो ऐसे पारकों में उल्लिखित हों, उससे अधिक नहीं।
8(क) अनुज्ञप्तिधारी को उस विनिर्माणशाला से जहां उसे अनुज्ञप्ति के अधीन समय-समय पर शराब बेचने की अनुमति दी गयी हा,े अनुज्ञप्ति प्राप्त बिक्रेताओं द्वारा पेश किये गये पारकों में उल्लिखित मात्रा या मात्राओं में और प्रकार/प्रकारों की शराब की बिक्री के तौर पर आर्पूाि करने के लिए बाध्य होगा ।
(ख) उपर्युक्त र्शा-7 में विनिर्दिष्ट शराब की आर्पूाि में चूक करने पर उत्पाद आयुक्त के निदेशानुसार अर्थ दंड लगाया जायेगा। अर्थदंड की रकम उतनी तक हो सकती है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक बिक्रेताओं द्वारा मांगी गयी किन्तु आर्पूाि की गयी शराब पर लगने वाले उत्पाद कर तथा आर्पूाि में चूक के चलते सरकार को होने वाले राजस्व की हानि की रकम हो।
(ग) अनुज्ञाधारी, समार्हाा या उत्पाद आयुक्त के आदेशानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्माणशाला को उस अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर शराब की आपूर्ति करेगा जो निर्धारित मात्रा में शराब की आर्पूाि करने में विफल रहा है। आयुक्त उत्पाद अपने विवेक से ऐसे विफल अनुज्ञप्तिधारी पर अथदंड लगा सकते हैं।
(घ) यदि किसी प्रक्षेत्र के नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही हो तो समार्हाा या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर नियुक्ति ठेकेदार द्वारा शराब की आपर्ति नहीं की जा रही हो तो उस प्रक्षेत्र के अगल-बगल के प्रक्षेत्र में कार्यरत ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर उस अनुज्ञप्तिधारी को देशी शराब की आपूर्ति करना बाध्यकारी होगा।
(ड़) अनुज्ञप्तिधारी उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जो उत्पाद आयुक्त समय समय पर जारी करें।8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012 9. हरेक निर्माणशाला में जहां अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री तत्काल अनुमत हों विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब भरी सैचेट में शराब की ऐसी न्यूनतम मात्रा (स्कंध) रखी जायेगी जो समय समय पर उत्पाद आयुक्त/जिला समार्हाा नियत करें और अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित करें। यदि कभी भी इस विहित न्यूनतम मात्रा से स्कंध कम हो जाये तो अनुज्ञप्तिधारी इसे विहित न्यूनतम मात्रा तक तुरन्त पूरा कर देगा। यदि वह समार्हाा या विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी से ऐसा करने की नोटिस मिलने के बाद 7(सात) दिनों के भीतर ऐसा नहीं करें तो समार्हाा किसी भी श्रेात से जो वह उचित समझे इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित शराब (जिसमें विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब की सैचेट भी शामिल है) प्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी मांग करने पर समार्हाा को इस प्रकार प्राप्त किसी शराब का कोई ऐसा खर्च भी देने का भागी होगा जो उसकी बिक्री से कीमत के रूप में वसूली गई रकम से ज्यादा हो इस खर्च में मार्ग व्यय भी शामिल है।
10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी निर्माणशाला को जो अनुज्ञप्तिधारी की संपाि है और जहां अनुज्ञप्ति के अधीन सैशे में शराब बेचने की तत्काल अनुमति दी गयी हो, जलार्पूाि संबंधी स्त्रोतों और साधनों की व्यवस्था एवं समय समय पर यथोचित और पर्याप्त मरम्मत एवं अनुरंक्षण अपनी खर्च पर करेगा और उन्हें अच्छी चालू स्थिति में रखेगा । अनुबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपेक्षित सभी नये निर्माणशाला अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से बनायें और अनुरक्षित किये जायेंगे। यदि ऐसे निर्माणशाला जहां इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिए तत्काल अनुमति दी गयी हो, सरकारी सम्पाि हो तो उन्हें सरकारी निदेशानुसार और सरकारी खर्च से अनुरक्षित किया जायेगा किन्तु अनुज्ञप्तिधारी उन सरकारी मकानों की जिनमें प्रभारी सरकारी पदाधिकारियों के क्र्वाटर भी हैं, दखल में रखने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर से किराये का भुगतान करेगा। साथ ही वह उचित टूट-फूट को छोड़कर सरकारी मकानों और उसमें लगी सरकारी संपाि की हुई क्षतियों के लिए जिसमें आग से क्षति भी शामिल है, की भरपाई करेगा। इस पर समार्हाा का निर्णय अन्तिम होगा। जहां तक नगरपालिका करों का संबंध है गृह कर (सामान्य नगरपालिका कर ) का सरकार भुगतान करेगी। सभी अतिरिक्त करों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी करेंगे भले ही वे कर, शुल्क या स्थानीय कर के रूप में उल्लिखित हो। अनुज्ञप्तिधारी निर्माणशाला से संलग्न कार्यालयों में लिपिकों, पदाधिकारियों तथा निरीक्षण पदाधिकारियों के उपयोग के लिए उपर्युक्त फर्नीचर रखेगा। उसे आवश्यकतानुसार ऐसे सभी फर्नीचरों की मरम्मत और बदलाव भी करना होगा।
11. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसके किसी नवीकरण की अवधि बीतने पर अनुाप्तिधारी उत्पाद आयुक्त के चाहने पर -
(क़) अपने उाराधिकारी को कोई ऐसा मकान जिसे इस अनुज्ञप्ति के अनुसार बनाया या अर्जित किया गया हो उतने मूल्य पर जिस पर वह और उसके उाराधिकारी सहमत हों सौंपने के लिए बाध्य होगा। यदि वे सहमत नहीं हो सके तब उत्पाद आयुक्त द्वारा नियत मूल्य पर उसे सौंप देने के लिए बाध्य होगा।
(ख) अपने उत्तराधिकारी को शराब की आपूर्ति, संचय, प्रबंधन (हैंडलिंग) सैचेटिंग और निर्गमन के लिए व्यवहृत ऐसे संयंत्र जिन्हें उत्पाद आयुक्त विनिर्दिष्ट करें उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य पर सौंप देने के लिए बाध्य होगा और अनोबर्वत अनुज्ञप्तिधारी को इन संयत्रों को उस मूल्य पर स्वीकार करना पड़ेगा। पट्टेदारी पर लिए गये परिसर में संचालित मद्य भंडागार के मामले में यदि पट्टीदार इस पट्टे की समाप्ति के पूर्व किसी समय किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उक्त पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर अपना कब्जा करने का इच्छुक हो तथा समाहर्त्ता के स्वीकृति से अपनी ऐसी इच्छा की नोटिस पट्टाधारी पर तामिल करें, तो पट्टाधारी उपर्युक्त नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीनों के भीतर उक्त पट्टान्तरित परिसर अथवा उसके ऐसे भाग को खाली कर देगा जो उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट हो। यदि पट्टीदार उत्पाद आयुक्त की सहमति से बनाये गये किसी भवन या किये गये किसी सुधार के लिए पट्टीदारी को किसी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करें और उपर्युक्त क्षतिपूर्त्ति के रकम के बारे में मदभेजद हो तब उस पर उत्पाद आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
12. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की आपूर्ति मापों प्रबंधन (हैण्डलिंग), सैचेटिंग बिक्री और निर्गमन के लिये आवश्यक या उचित अथवा उनसे संबंधित या उनके लिये उपर्युक्त सभी जगहों और चाजों की जिनमें कुन्ड, टंकी पम्प पाईप, टांटी मापी, और बर्त्तन आदि भी है कि अनुज्ञप्तिधारी उन निर्माणशाला में उपयोग के लिये लाइसेंसधारी व्यवस्था करेगा जहाँ इस लाइसेंस के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुज्ञप्ति दी गयी है। ऐसे निर्माणशाला मे शराब के संचय या निर्गमन के लिये भैट, टंकियों और पीपे उतनी संख्या में और उतनी क्षमता के होंगे और उस डिजाइन के अनुसार बैठाए जायेंगे जैसा उत्पाद आयुक्त समय-समय पर निदेश दें। उपर्युक्त मे निपजन दंड (डिपिंग रॉड) भी लगे रहेंगे। शराब के संचय या उपचयन के लिये नए कुंड काठ/लोहे के बने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे सभी गोदामों में अपचयन के लिये जल पहुँचाने की और शराब के सम्मिश्रण के पहले जल पहूँचाने और उस जल का यथोचित इसके बारे में समाहर्त्ता का लिखित आदेश निर्णायक होगा। फीलटरेशन और शोधन कराने तथा सैसे हेतु ऐसी क्षमता के संयंत्र लगाने की अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेवार होगा जो उस भंडागार से होने वाली निर्गमन के अनुरूप हो। वह इस संबंध में समाहर्त्ता/उपायुक्त के सभी लिखित निदेशों को प्राप्त होने के बाद तुरंत पालने के लिये बाध्य होगा।9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012 13. इसमें सरकार को यह आदेश सुरक्षित रहेगा कि यदि वह चाहें तो किसी जिला के सभी निर्माणशाला या किसी एक गोदाम से सैचेटिंग कर देशी शराब की आपूर्त्ति की व्यवस्था किसी अवधि विशेष में लागू करें। ऐसे करने पर अनुज्ञप्तिधारी किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। अनुज्ञप्ति के अधीन सभी सैचेटिंग प्लान्टों में शराबों का संचय/अपचयन, सैचेटिंग और बिक्री निर्गमन निर्माणशाला के प्रभारी सरकारी पदाधिकारी के सतमें पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी हरेक गोदाम में एक अंग्रेजी जानने वाला लिपिक रखेगा जो शक्ति निकालने वास्ते शराब के अपचयन तथा सभी छीजनों (वेस्टेजों) और सकीचनों के लिये जिम्मेवार होगा। अनुज्ञप्तिधारी की मार्गस्थल एवं कार्यकारी क्षति देय नहीं होगा।
14. उत्पाद आयुक्त द्वारा कोई ऐसा आदेश जिससे निर्माणशाला भवनों में या शराब के संचय/अपचयन सम्मिश्रणों सैचेटिंग और निर्गमन या जलापूर्ति की व्यवस्था में मौजूद कोई त्रुटि दूर करने की अपेक्षा की गई हा,े अनुज्ञप्तिधारी उसका तुरंत पालन करेगा और आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उसे त्रुटि को अवश्य दूर कर देगा। ऐसा न करने पर उसे वह अर्थदंड जिसका उत्पाद आयुक्त आदेश दे तथा उन सभी खर्च का भी जो इन त्रुटियों को दूर करने में लगेगा भुगतान करना पड़ेगा।
15. इस विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि देय कर का भुगतान का सरकार द्वारा आदेश हो जाये तब तदनुसार कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, बिहार का निदेश का पालन करना होगा।
16. विर्निमाण अनुज्ञप्तिधारी थोक अनुज्ञाधारी से कर एवं देशी शराब का लागत मूल्य बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर बोतल में देशी शराब की निकासी देंगे। इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि के अलग-अलग रसीद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक अनुज्ञाधारी को दी जायेगी जो भंडागार के गाईफाइल में सुरक्षित रखे जायेंगे।
17. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 27 के अधीन लगाये गये उत्पाद-कर (डियूटी) की दरों में कोई फेर-बदल होने से इस अनुज्ञप्ति की शत्र्तो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
18. यदि समाहत्र्ता या उत्पाद आयुक्त आदेश दें तो अनुज्ञप्तिधारी इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित हरेक निर्माणशाला में शेष बची शराब की उतनी मात्रा जो पूर्ववत्र्ती वर्ष के दौरान औसतन प्रतिमाह बेची गई उसी मूल्य पर लेने के लिए वाध्य होगा जिस मूल्य पर वह पूर्वर्वाी वर्ष में बची गई थी परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी इस मूल्य को स्वीकार नहीं करें तो उत्पाद आयुक्त इसे निर्धारित करेगें जो अनुप्तिधारी को मान्य होगा।
19. राजस्व पर्षद/सरकार किसी ठेका अवधि का उस कालावधि के लिये विस्तार कर सकती है जिस वह ठेका समाप्ति के समय विद्यमान परिस्थितियों में उचित समझें और कार्यरत ठेकेदार विस्तारित अवधि में निविदा/अनुज्ञा की शत्र्तो के अनुसार आपूर्ति जारी रखने के लिये बाध्य होंगे।
20. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद चाहे या इसकी किसी नवीकरण की अवधि बीत जाने पर अनुप्तिधारी की उक्त अनुज्ञप्ति के तहत अवशेष बचे सुषव/शराब का निष्पादन राजस्व पर्षदीय नियमावली के नियमों के अनुसार किया जायेगा। अवशेष बचे सुषव एवं शराब अनुवर्ती अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेने से इनकार की स्थिति में इसकी बिक्री उस दर पर लगायी जायेगी। जो उत्पाद आयुक्त नियत करें।
21. अनुज्ञप्तिधारी इन शत्र्तो के पालन की प्रतिभूति स्वरूप ऐसे हरेक निर्माणशाला के संबंध में जहॉं इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुमति दी गई है, उत्पाद आयुक्त के पास सरकारी प्रोमिसरी नोट के रूप में या (उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रूप में) ऐसी रकम जमा करेगा जो वे निदेशित करें। 22. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 93 के उपबंधों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना अर्थदंड और अन्य रकमों जिनका अनुज्ञप्तिधारी उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भागी हो उपर्युक्त प्रतिभूति से वसूलनीय होगें।
23. सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य निषेध नीति के अनुसार या अन्य कोई विशेष कारण से किसी भी क्षेत्र में देशी शराब की आपूर्ति बन्द कर दे या आपूर्ति प्रणाली यथा सैचेटिंग की व्यवस्था में परिवर्तन किया करें, अनुज्ञप्तिधारी उससे बाध्य होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। 24. निविदा की शत्र्तो और बंधेज इस अनुज्ञप्तिध की शत्र्ते बंधेज माने जायेंगे और पूर्ववर्ती कंडिकाओं में सन्निविष्ट इस अनुज्ञिप्त की शत्र्तो एवं बंधेज जहॉ तक वे उपर्युक्त निविदा की शत्र्तो और बंधेज से असंगत हों, उपरोक्त दशा में रूपभेदित समझें जायें।
25. यदि ठेकेदार या उसके एजेन्ट उस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शत्र्तो का उल्लंघन या अपालन करे तो उक्त अधिनियम की धारा-42 के अधीन यह अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर दिया जायेगा, और उक्त अधिनियम की धारा-57 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अर्थदण्ड का भागी होगें।
26. अनुज्ञाधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अंतर्गत बनायी गया नियमावलियों एवं राजस्व पर्षद/उत्पाद आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विशेष अनुदेशों का पालन करने को बाध्य होगा।
समाहर्त्ता10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ,तूबर 2012 प्रतिरूप करार - पत्र मैं .............................................................. उपर्युक्त अनुज्ञप्तिधारी अपने तथा अपने वारिसों, वैद्य प्रतिनिधियों और सुनिवेशितियों की ओर से इसके द्वारा करार करता हॅूं कि इसके पहले लिखित और व्यक्त सभी शत्र्तो और बंधजो का पालन करूॅंगा और उससे बाध्य रहॅूंगा। तारीखः-.................................................................. गवाहः-..................................................................... हस्ताक्षर
अनुसूची - 4 फार्म 2 ए बैंक का प्रतिवेदन अधिसूचित बैंक द्वारा प्रदत्त सम्पन्नता प्रमाण-पत्र। प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी एवं सूचनानुसार मेसर्स/श्री (नाम) ........................ जो हमारे बैंक के एक आदर्श ग्राहक है, और इनपर किसी व्यवसाय के लिये रू0 .....................(अंकों में) .......................................................... ..................(शब्दों में) तक के लिए सक्षम माना जा सकता है। मेसर्स (आवेदक का नाम) के नाम अभी वर्तमान में इस बैंक में रू0 .............................. (अंकों में) ............................ ...........................................(शब्दों में) की राशि जमा है एवं आवेदक को इस राशि से रू0 ....................................... (अंकों में) . ................................................ (शब्दों में) तक की अधिक राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध है।
हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर। बैक का नाम :- पता :-
तिथि :-
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 578-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in