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वित्त विभाग
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संकल्प
2 नवम्बर 2012 विषयः—राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0 4736वि0 दिनांक 02.05.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2012 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं01(8)/2012-संस्था-II (ख) दिनांक 28.09. 2012 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।
3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-
(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय ।
(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा ।
(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 नव*बर 2012 (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा । 4. माह नवम्बर, 2012 के वेतन से इस बढ़े हुए मंहगाई भत्ता के दर को जोड़कर वेतन भुगतान किया जायेगा और 01.07.2012 से लेकर अक्टूबर तक की मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान नवम्बर, 2012 माह के वेतन के भुगतान के बाद किया जायेगा ।
5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 599-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in