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सं0 क0/मुक0-03/2009-562—बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम-1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) के प्रावधानोंं से बिहार राज्य के कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, विनियमित होते है ।
इन अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का नियोजन एवं सेवा शर्त निर्धारण का प्राधिकार अभिकरणों के लिए गठित निदेशक पर्षद में सन्निहित है ।
गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के कर्मियों के लिए निदेशक पर्षद द्वारा अनुमोदित ''बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी सेवा शर्त, अनुशासन, नियन्त्रण एवं अपील नियमावली-2010'' लागू है जिसमें कर्मियों के लिए उपादान का प्रावधान नहीं है बल्कि भविष्य निधि-सह-अंशदान पेंशन योजना (सी0पी0एफ0) एवं ग्रूप बीमा के रूप में निदेशक पर्षद द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा निगम कम्पनी द्वारा ग्रूप बीमा भुगतान का प्रावधान लागू है जो अधिक लाभप्रद है ।
अतएव The Payment of Gratuity Act-1972 की धारा-5 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार अभिकरणों को The Payment of Gratuity Act-1972 के प्रावधानों के अनुपालन से मुक्त ( Exempt) 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 नव+बर 2012 2. यह आदेश विधि विभाग के परामर्शानुसार है । 3. इस आदेश पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 615-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in