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अधिसूचना-आदेष
12 नवम्बर 2012
सं0 ए/विविध-(53)-12/2012-9919—Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 की धारा-51A के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेष दिनांक-27.08.2009 के procedure की कंडिका-2(iii) के क्रम में नोडल पदाधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।
2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
प्रीता वर्मा,
सरकार के विषेश सचिव।
12 नवम्बर 2012
सं0 ए/विविध-(53)-12/2012-9919 द्वारा अधिसूचित आदेष का निम्नलिखित अंग्रेजी भाशा में अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना आदेष का अंग्रेजी भाशा में प्राधिकृत पाढ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 नव+बर 2012 The 12th November 2012 सं0 ए/विविध-(53)-12/2012-9919—To implement the provisions of section 51(A) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and in continuation of procedure of para 2(iii) of order dt. 27-08-2009 issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India, Principal Secretary, Home Department, Bihar, Patna is nominated to act as Nodal Officer.
2. This will come in force from the date of notification.
By order of the Governor of Bihar,
PREETA VERMA,
Special Secretary to the Government.
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 621-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in