(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 6666 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 624624624624) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 27272727 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2012201220122012 निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
27 नवम्बर 201227 नवम्बर 201227 नवम्बर 201227 नवम्बर 2012
सं0 सं0 सं0 सं0 बी1-3-125/2012बी1-3-125/2012बी1-3-125/2012बी1-3-125/2012----38383838—दिनांक 01.01.2013 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विषेश संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2013 के कार्यक्रम की अवधि विस्तार से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 23/बिहार/2013 दिनांक 06.11. 2012 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाषित की जाती है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 नव+बर 2012 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 नवम्बर, 2012/15 कार्तिक, 1934 शक सं0 23/बिहार/2013—यतः, आयोग ने अपने पत्र संख्या 23/2012 ई.आर.एस खण्ड- (III) दिनांक, 27 अगस्त, 2012 द्वारा बिहार राज्य में 1 जनवरी, 2013 की अर्हता की तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2013 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया था, जिसके अनुसार दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि दिनांक 01.10.12 (सोमवार) से दिनांक 31.10.12 (बुधवार) को निर्धारित की गई थी और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने पत्र संख्या ई0 आर01-03-2013-5824 दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 द्वारा दुर्गापूजा, ईदुलजोहा एवं अन्य अवकाष के फलस्वरूप दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि काफी संक्षिप्त हो जाने के कारण दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि 12 नवम्बर 2012 तक विस्तार हेतु आयोग को एक प्रस्ताव दिया था : और यतः, आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया एवं अपने पत्र संख्या 23/बिहार/2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 द्वारा इसे अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था : और यतः, आयोग के पत्र सं0 23/ई0आर0एस0 खण्ड - (III) दिनांक 31.10.12 द्वारा दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि को 20.11.2012 (सोमवार) तक विस्तारित कर दिया गया था : और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पत्र संख्या ई0 आर01-03-2013-6077 दिनांक 1 नवम्बर, 2012 के अनुसार दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 01.10.12 से दिनांक 20.11.12 तक निर्धारित है और आयोग द्वारा दिनांक 30.10.12 को पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के सम्मेलन में दिए गए निदेष के आलोक में उक्त पुनरीक्षण अवधि में निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात को अद्यतन किया जाना है। साथ ही निर्वाचक सूची में GENDER RATIO एवं 18-19 आयुवर्ग के निर्वाचकों के निबंधन में वृद्धि सुनिष्चित करते हुए छायाचित्रों का शत प्रतिषत आच्छादन भी किया जाना है। जिसके कारण काफी संक्षिप्त हो जाने के कारण दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि 30.11.12 तक विस्तार हेतु आयोग को एक प्रस्ताव दिया है, और, यतः, आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया एवं इसे अनुमोदन प्रदान कर दिया, यतः, अब आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 जनवरी, 2013 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामवलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2013 हेतु दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2012 (षुक्रवार) तक विस्तारित करता है।
आदेश से, हरबंस सिंह, सचिव।