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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 November 2012

Published 28 November 2012

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-11-28.48
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 7 7 7 7 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1931931931934444 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44448888 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 28282828 नव*बनव*बनव*बनव*बरररर 2020202011112222 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आQद।

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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आQद। 3-7 भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और उWच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटB के उYरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ Rयेंठअनुमित िमल चुक^ है। ---

भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इaयाQद। ---

पूरक

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पूरक-क 8-112 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15) और अ;यऔर अ;यऔर अ;यऔर अ;य वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

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31 vDrwcj 2012

सं॰ 13-13/10-2713-स्था॰—श्री विनोद कुमार सिंह, उप वरीय उप समाहर्त्ता, सहरसा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227(1), 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 11 जून 2012 से दिनांक 30 जून 2012 तक कुल 20 (बीस) दिनों का अर्जित अवकाश औपबंधिक रूप से स्वीकृत ।

प्रस्ताव पर आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, आयुक्त के सचिव ।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

23 नवम्बर 2012

सं॰ 6/गो0-34-03/2012-7100/वा0कर—श्री पवन कुमार, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (अपील) दरभंगा प्रमंडल दरभंगा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त आयुक्त अपील तिरहुत एवं सारण प्रमंडल मुजफ्फरपुर को स्थान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए संयुक्त आयुक्त (अपील) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं॰ 6/गो0-34-03/2012-7101/वा0कर—श्री ब्रज किशोर पचेरीवाल, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना के पद पर बने रहेगें।

श्री पचेरीवाल को अपने अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) केन्द्रीय प्रमंडल पटना से मुक्त किया जाता है।

सं॰ 6/गो0-34-03/2012-7102/वा0कर—श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एंव सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री वर्मा अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम, उप-सचिव ।

ÑÑÑÑ अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राRयराRयराRयराRयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आQद।अिधसूचनाएं और िनयम आQद।अिधसूचनाएं और िनयम आQद।अिधसूचनाएं और िनयम आQद।

ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, सिवान। ——— कार्यालय आदेश 10 सितम्बर 2012

सं॰ 1 स्था0अनु0-12-106-108/सिवान—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण, छपरा के पत्रांक 1000/स्था0 दिनांक 29.6.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण, छपरा की दिनांक 21.5.2012 की बैठक में लिये गये निर्णय तथा इस कार्यालय के पत्रांक 3640 दिनांक 7.9.12 के आलोक में मु0 चन्द्रावती देवी, जौजे स्व0 अनिल कुमार भूतपूर्व लेखा लिपिक, सारण नहर प्रमंडल मढौरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1800 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेविका (मैट्रिक उतीर्ण) के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान सारण नहर प्रमंडल, मढौरा, के कार्यालय में दिनांक 07.10.12 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 अनिल कुमार के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व मु0 चन्द्रावती देवी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण, छपरा के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर मु0 चन्द्रावती देवी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी मु0 चन्द्रावती देवी, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

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13 अप्रील 2012

सं॰ 1 स्था0अनु0-12-106/2010-55/सिवान—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण(छपरा) के पत्रांक 1523(स्था0) दिनांक 02.09.11 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण (छपरा) की दिनांक 02.08.2011 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508 दिनांक 20.6.05 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 15.03. 2012 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री भुपेन्द्र कुमार तिवारी, पिता स्व0 राम विनय तिवारी, भूतपूर्व पम्प हेल्पर, सारण नहर प्रमंडल, एकमा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय4 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 30.04.2012 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 राम विनय तिवारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री भुपेन्द्र कुमार तिवारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री भुपेन्द्र कुमार तिवारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री भुपेन्द्र कुमार तिवारी, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

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21 नवम्बर 2012

सं॰ 1 स्था0अनु0-12-107/2012-128/सिवान—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 81(मु0)/स्था0 दिनांक 16.8.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 16.8.2012 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उनके पत्रांक 1411/स्था0 दिनांक 6.10.12 द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में श्री संजीत कुमार मिश्र, पिता स्व0 राज कुमार मिश्र, भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल महाराजगंज की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1800 रूपये (मैट्रिक उतीर्ण) एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान सारण नहर प्रमडल महाराजगंज, के कार्यालय में दिनांक 7.12.2012 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 राज कुमार मिश्र के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री संजीत कुमार मिश्र पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हैे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री संजीत कुमार मिश्र की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।5 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री संजीत कुमार मिश्र, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

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22 नवम्बर 2012

सं॰ 1 स्था0अनु0-12-104/12-129/सिवान—-समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज के पत्रांक 464/स्था0 दिनांक 28.4.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 24.4.12 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508 दिनांक 20.'6.05 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 20.9.12 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई । जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में असफल होने के फलस्वरूप श्री लाल बहादुर सिंह पिता स्व0 सत्य नारायण भगत, भूतपूर्व कैनाल मेठ, सारण नहर प्रमंडल भोरे की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1800 रूपये (मैट्रिक उतीर्ण) एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान सारण नहर प्रमडल भोरे, के कार्यालय में दिनांक 16.12.2012 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 सत्य नारयण भगत के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री लाल बहादूर सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हैे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री लाल बहादुर सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री लाल बहादूर सिंह, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

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22 नवम्बर 2012

सं॰ 1 स्था0अनु0-12-104/12-130/सिवान—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज के पत्रांक 464/स्था0 दिनांक 28.4.12 एवं पत्रांक 834 दिनांक 16.7.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 24.4.12 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508 दिनांक 20.'6.05 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 20.9.12 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई । जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री मु0 हन्नान पिता स्व0 स्व0 नसरूदीन खॉ, भूतपूर्व नहर मेठ, सारण नहर प्रमंडल भोरे की6 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान सारण नहर प्रमडल सिवान के कार्यालय में दिनांक 16.12.2012 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 नसरूदीन खॉ के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री मु0. हन्नान पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हैे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री मु0 हन्नान की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी ।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मु0 हन्नान, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,

दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

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जल संसाधन विभाग

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आवश्यक सूचना

14 नवम्बर 2012

सं॰ मो0-2-वाल्मी(नहर बंदी)-15/2011-1626—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर एवं मुजफ्‌फरपुर के परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी योजना-2009, गंडक प्रोजेक्ट का अवशेष पुनस्र्थापन कार्य, गंडक बराज का7 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 असैनिक एवं यॉंत्रिक अवशेष कार्य तथा पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का अवशेष पुनस्र्थापन कार्य कराया जाना है । इसे मार्च, 2013 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है । इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि रब्बी सिंचाई 2012-13 के दौरान दिसम्बर, 2012 से मार्च, 2013 तक सम्पूर्ण पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में जलापूर्ति बन्द रखा जायेगा ।

अतः पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के कमांड क्षेत्र के कृषकों को एतद्‌ द्वारा सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2012-13 के दौरान दिसम्बर, 2012 से मार्च, 2013 तक सम्पूर्ण पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी ।

अतः उनसे अनुरोध है कि आगामी रब्बी सिंचाई हेतु वे स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का सहयोग प्रार्थित है ।

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सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

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समाहरणालय, नवादा

(जिला स्थापना शाखा)

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आदेश

3 सितम्बर 2012

सं॰ 122 मु॰/स्था॰—यह मामला श्री राजीव रंजन कुमार, आशुलिपिक, अनुमंडल कार्यालय, नवादा सदर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से संबंधित है।

A. संक्षिप्त विवरणी

1. अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर के पत्रांक 164/गो0, दिनांक 02.11.2010 द्वारा सूचित किया गया था कि दिनांक 02.11.2010 को श्री राजीव रंजन कुमार आशुलिपिक, अनुमंडल कार्यालय, नवादा सदर को निगरानी विभाग, बिहार, पटना की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सूचना के आलोक में कार्यालय आदेश सं0 26/2011-सह-पठित ज्ञापांक-718/स्था0, दि0 30.11.2010 द्वारा श्री राजीव रंजन कुमार आशुलिपिक को दिनांक 3.11.2010 से कारावास अवधि मानते हुए निलंबित किया गया। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण व्यूरों, बिहार, पटना के पत्रांक-एस0 आर0-076/2010 नि0 10-2157/ अप0शा0, दि0 8.11.2010 द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी अन्वेषण व्यूरों, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दि0 2.11.10 को परिवादी संजय कु0 सिंह (निलंबित पंचायत सचिव) से अभियुक्त राजीव रंजन कुमार, आशुलिपिक, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय नवादा सदर को मो0 40,000 (चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्फतार कर न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा बेउर, पटना भेजा गया है। इस हेतु अभियुक्त के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0- 076/2010 दिनांक 02.11. 2010 धारा-07/13 (2)-सह-पठित धारा-13(1) (डी) भ्र0नि0 अधिनियम 1988 दर्ज किया गया है।

2. सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10/विविध-001-42/2010-12352, दिनांक 15.12.2010 एवं संलग्न पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार पटना के पत्रांक- एस0आर0- 076/2010 निग0 2226/अप0शा0, दिनांक 16.11.2010 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1223/विधि दिनांक 21.12.2010 द्वारा निगरानी थाना कांड सं0 076/2010 के अभियुक्त राजीव रंजन कुमार, पिता उमेश प्रसाद ग्राम झौर पोस्ट कोचगांव थाना वारिसलीगंज तत्कालीन आशुलिपिक अनुमंडल कार्यालय, नवादा सदर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 07/13(2)-सह-पठित धारा-13 (1)(डी) के अन्र्तगत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर Cr. Misc. No. 1196/2011 राजीव रंजन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दि0 21.04.2011 द्वारा वादी को जमानत पर मुक्त होने का आदेश दिया गया। जमानत पर मुक्त होने के उपरांत नियमानुकूल योगदान नहीं समर्पित करने हेतु कार्यालय के ज्ञापांक 38/मु0/स्था0, दिनांक 28.10.2011 द्वारा राजीव रंजन कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार के योगदान की सूचना प्राप्ति के उपरांत सरकार के अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 773, दिनांक 27.03.2006 एवं प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 753 दिनांक 7.3.2008 एवं सरकार के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1821 दिनांक 23.05.2007 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के आदेश सं0- 34/2011-12-सह-पठित ज्ञापांक- 37/मु0/स्था0, दिनांक 28.10.2011 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय प्रखण्ड कार्यालय कौआकोल निर्धारित किया गया।9 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 श्री कुमार के विरूद्ध भारित आरोप की गंभीरता को देखते हुए कार्यालय के आदेश सं0-38-सह-पठित ज्ञापांक-स्था0 81/मु0, दिनांक 22.12.2011 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित कर साक्ष्यों सहित भेजते हुए श्री विभूति रंजन चौधरी, वरीय उपसमाहर्ता, नवादा को विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जांच पदाधिकारी एवं श्रीमती मृदुला कुमारी गुप्ता को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया ।

श्री विभूति रंजन चौधरी, वरीय उप समाहर्ता नवादा के पत्रांक 42/सा0सु0, दिनांक 12.01.2012 द्वारा प्राप्त अनुरोध एवं अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) के नवादा जिला में पदस्थापन को देखते हुए पुनः कार्यालय के आदेश सं0 43/2011-12-सह-पठित ज्ञापांक 126/स्था0, दि0 19.02.2012 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री महिपाल सिंह यादव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), नवादा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं उन्हें 03 माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अधिगम भेजने हेतु निदेश दिया गया।

3. अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) नवादा द्वारा दिनांक 26.3.2012 को विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचिका/अभिलेख प्राप्त हुआ। विभागीय कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री राजीव रंजन कुमार आशुलिपिक द्वारा दिनांक 18.2.2012 को अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपो के संबंध में जांच पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुतीकरण पदा0 श्रीमती मृदुला कुमारी कार्य0 दण्डा0, नवादा सदर द्वारा भी विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान उपस्थित होकर सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया गया है। विभागीय जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री राजीव रंजन कुमार द्वारा 02 (दो) अलग-अलग तिथियों में उपस्थित होकर उनके द्वारा दिये गये लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 18.02.2012 को ही उनका बचाव मानते हुए अंतिम निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही का संचालन नियमानुसार हुआ है तथा श्री राजीव रंजन कुमार के विरुद्ध उक्त कार्रवाई में आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) का अनुश्रवण करते हुए श्री राजीव रंजन कुमार को सम्पूर्ण जाँच अभिलेख नियमानुसार उपलब्ध कराया गया तथा 15 दिन का समय देते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा भी मांगी गयी थी। द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक 494/स्था0, दिनांक 19.06.2012 द्वारा मांगी गयी तथा उक्त का तामिला प्रखण्ड विकास पदा0, कौआकोल के पत्रांक 1109 दिनांक 24.06.2012 द्वारा प्राप्त हुआ है, यद्यपि श्री कुमार का जवाब अप्राप्त है।

B. ISSUES IN DETERMINATION & FINDINGS

आरोप- श्री संजय कुमार सिंह (निलंबित पंचायत सचिव) से मो0 40,000 (चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक 2.11.2010 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाना तत्संबंधी कदाचार के दोषी श्री कुमार हैं अथवा नहीं ?

जाँच पदाधिकारी के समक्ष आरोप का बचाव- बचाव के क्रम में जाँच पदाधिकारी के समक्ष आरोपी द्वारा यह कथन दिया गया था कि श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित पंचायत सेवक के निलंबन संबंधी संचिका पर अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर से आदेश प्राप्त करना था तथा इस संदर्भ में आरोपी ने इंकार किया कि अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा निलंबित पंचायत सेवक श्री संजय कुमार सिंह के पक्ष में मंतव्य लिखने हेतु 40,000 (चालीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग की गयी थी। आरोपी का कथन है कि ''निलंबित पंचायत सेवक, श्री संजय कुमार सिंह ने पक्ष में मंतव्य लिखवाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा से खुद बात की थी और 40,000 (चालीस हजार) रूपये मुझे अनुमंडल पदाधिकारी को देने के लिए दिया गया और निगरानी टीम के दल द्वारा उक्त राशि के साथ मुझे गिरफ्‌तार कर लिया गया''। उन्होंने अपने को निर्दोष बताते हुए विभागीय कार्रवाई समाप्त करने एवं निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

विभागीय पदाधिकारी का निष्कर्ष-जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि आरोपी के स्पष्टीकरण में भी लिखित रुप से यह स्वीकार किया गया है कि निगराणी टीम ने उन्हें 40,000 (चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते गिरफ्‌तार किया था। साथ ही जाँच पदाधिकारी ने यह भी अंकित किया है कि आरोपी श्री राजीव रंजन कुमार को निलंबित पंचायत सेवक, श्री संजय कुमार सिंह एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर के बीच की कड़ी मात्र माना जाय तो भी आरोपी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता प्रमाणित नहीं होती है। यद्यपि श्री संजय कुमार सिंह से संबंधित सभी संचिकायें एवं कागजात निगरानी टीम द्वारा लिया जा चुका है तथा उसकी छायाप्रति भी कार्यालय में नहीं छोड़ी गयी है फिर भी स्पष्ट रुप से 40,000 (चालीस हजार) रूपये रिश्वत के साथ पकड़ा जाना एवं इसकी स्वीकारोक्ति के साथ ही आरोप प्रमाणित पाये हैं। आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा-उपर्युक्त जाँच अधिगम से आरोपी को अवगत कराये जाने के बावजूद एवं द्वितीय कारण पृच्छा के तामिला के पश्चात्‌ इतनी समयावधि बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा नहीं समर्पित की गयी है।

C. निष्कर्ष- उपरोक्त सभी पूर्ण अभिलेख एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया गया कि आरोपी पर गठित प्रपत्र ''क'' में मात्र इन्हें श्री राजीव रंजन कुमार को निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्‌तार किये जाने की सूचना संबंधी पत्र को साक्ष्य बनाया गया था। मात्र उक्त पत्र के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेना एकतरफा हो जाता एवं सामान्यतः FIR को साक्ष्य बनाकर पुनः विभागीय जाँच कराई जा सकती थी, लेकिन श्री राजीव रंजन कुमार, निलंबित आशुलिपिक द्वारा अपने बचाव पक्ष में दिये गये अभिकथन में स्वीकृत किया है कि ''परिवादी द्वारा स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर से बातचीत कर मुझे10 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 40,000/- (चालीस हजार) रूपये दिया गया एवं तत्समय मुझे उक्त रुपये के साथ निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्‌तार कर लिया गया''। यही नहीं आरोपी द्वारा यह भी अंकित किया गया था कि ''मुझे निगरानी थाना काण्ड संख्या 76/10, दिनांक 02.11. 2010में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अपराधिक विवध वाद सं0-1196/11, दिनांक 21.04.2011 को पारित न्यायादेश द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है''।

माननीय उच्च न्यायालय के Cr.Misc. No. 1196, दिनांक 21.01.2011 के आदेश का भी अवलोकन किया ''It would appear from perusal of the record that after trap of the petitioner, he was questioned by the vigilance officials and the petitioner replied that he worked on behalf of the SDO and under his compulsion, he took the amount in question as the concerned SDO had threatened him to get him transfer to the remote place.'' इससे भी स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा 40,000/- (चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेने की स्वीकारोक्ति माननीय न्यायालय में भी admitted की गयी है। आरोपी के इस बचाव के संबंध में उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2157/अप0शा0, दिनांक 08.11.2010 द्वारा काण्ड की सूचना प्रथमबार दी गयी थी एवं पत्रांक 46/अ0शा0, दिनांक 14.01.2011 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री राजीव रंजन कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 103, दिनांक 24.12.2010 सक्षम न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है।

उपरोक्त अवलोकन से इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि श्री राजीव रंजन कुमार पर किये गये प्राथमिकी के मामले में criminal case समाप्त नहीं हुआ है, परन्तु अलग-अलग stages पर आरोपी द्वारा 40,000/- (चालीस हजार) रूपये किसी न किसी कारणवश लिये जाने की स्वीकारोक्ति अवश्य की गयी है। यद्यपि क्रिमनल मामले में guiding principal ''beyond reasonable doubt'' होता है, परन्तु सिविल मामले में यही principle preponderance of probabilities होता है। इस प्रकार इस माामले में श्री राजीव रंजन कुमार के द्वारा विभिन्न stages में स्वीकारोक्ति के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी न किसी कारणवश श्री राजीव रंजन कुमार द्वारा काण्ड में अंकित राशि निलंबित पंचायत सेवक से ली गयी थी। चाहे इस आचरण का कारण जो भी रहा हो, श्री राजीव रंजन कुमार के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं। श्री राजीव रंजन कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप एक ऐसे misconduct को सिद्ध करता है, जो किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलायी जा रही निरंतर मुहिम के आलोक में अपेक्षा की जाती है कि सरकारी सेवक का आचरण beyond reproach हो। श्री राजीव रंजन कुमार द्वारा दर्शाया गया आचरण न सिर्फ एक अपराध है वरन्‌ श्री राजीव रंजन कुमार के सेवा में बने रहने से अन्य सरकारी सेवको को भी आचरण में लिप्त रहने के लिए आमंत्रण भी है। क्योंकि यह भ्रष्ट आचरण मात्र प्रतिवादी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामला नहीं है, वरन भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रयास है, अतः श्री राजीव रंजन कुमार, निलंबित आशुलिपिक के विरुद्ध किसी प्रकार के Extenuating circumstances नहीं पाते हुए श्री राजीव रंजन कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(X) के तहत बर्खास्त (DISMISS) किया जाता है। श्री राजीव रंजन कुमार को निलंबन अवधि के लिए नियमानुसार जीवन निर्वहन भाा के अतिरिक्त कुछ और देय नहीं होगा।

श्री राजीव रंजन कुमार से संबंधित पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. नाम - श्री राजीव रंजन कुमार

2. पिता का नाम - श्री उमेश प्रसाद

3. पद नाम - आशुलिपिक (निलंबित)

4. जन्म तिथि - 26.07.1979

5. नियुक्ति की तिथि - 13.07.2006

6. वेतनमान - 5200-2400-20200

7. स्थायी पता - ग्राम-झौर, पोस्ट-कोचगॉव, थाना-वारिसलीगंज, जिला-नवादा।

आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी-सह-समार्हाा, नवादा ।11 (cid:18)बहार गजट, 28 नव*बर 2012 समाहरणालय, नवादा (जिला स्थापना शाखा) ——— आदेश 14 नवम्बर 2012 सं॰ 1045/स्था॰—इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 122मु0/स्था0, दिनांक 03.09.2012 द्वारा श्री राजीव रंजन कुमार, पिता-श्री उमेश प्रसाद, पदनाम-आशुलिपिक को बर्खास्त किया गया था। निर्गत आदेश में ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) के तहत बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है'' के स्थान पर ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(xi) के तहत बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है'' पढ़ा जाय। उक्त निर्गत आदेश में वर्णित शेष बातें पूर्ववत्‌ रहेंगी।

आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी-सह-समार्हाा, नवादा ।

ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।

(cid:18)बहार गजट, 37Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 November 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-11-28.48/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-11-28.48.