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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 December 2012

Published 12 December 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-12-12.659
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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त्र त्र2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012 [कृप्रक्तकृप्रब्छज्,व्डछव् प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-शहर के फुटपाथ विक्रेताओं के जीविका के संरक्षण, उनके द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओें के नियमन तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक। चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (क) एवं (ख) में यह अनुबंधित है कि सरकार, विशेष रूप से, अपनी नीतियों को निदेशित करे, ताकि- (क) सभी नागरिकों, पुरूषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले और (ख) समुदाय की भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सार्वजनिक हितोें की रक्षा करेः और चूँकि बिहार राज्य की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है तथा राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी दे सके, जिसकी वजह से वे विधिपूर्वक अपने जीविकोपार्जन हेतु रास्ता और साधन खोजने के लिए स्वतंत्र हैं; और चूँकि शहरी गरीब अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए शहरी क्षेत्र में वहन करने योग्य कीमत या किराया पर एक सही स्थान पाने में असमर्थ हैं ; और परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हेतु जीविकोपार्जन करने के लिए फुटपाथ पर विक्रय करने के लिए बाध्य हैं ; और चूँकि शहरी फुटपाथ विक्रेता असंगठित क्षेत्र के श्रम संख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है और प्रतिदिन के इस्तेमाल की आम सामग्रियों को कम कीमत एवं सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराकर आम जनता की सुविधा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं पर वेे राज्य प्रायोजित प्रयासों के अभाव में जीविका खो देने की लगातार असुरक्षा के बीच जीवन व्यतीत करते हैैं; और चूँकि, फुटपाथ विक्रेताओं का काम तथा व्यवसाय अन्य नागरिकों के अधिकार को बाधित करता है इसलिये इसका निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर नियमन आवश्यक है ताकि यातायात के सुचारू प्रवाह एवं पैदल चलने वालों के निर्विघ्न आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके, सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता एवं स्वास्थप्रद वातावरण बनाए रखा जा सके और साथ ही, फुटपाथ विक्रेताओं के हितों की इस प्रकार रक्षा हो सके जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके; इसलिए, अब, यह समीचीन है कि फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा शहर की अर्थव्यवस्था में किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को सम्यक मान्यता प्रदान की जाय, उनकी स्थिति को वैधता दी जाए, नागरिकों के अधिकारों को गम्भीर नुकसान पंहुचाए बिना उनके क्रियाकलापों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर उनकी जीविका को सुरक्षा प्रदान की जाय, साथ ही, फुटपाथ विक्रय को इस तरह नियमित किया जाए कि सड़कों, गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण न हो, वहाँ भीड़-भाड़ न हो और स्वास्थ्यप्रद वातावरण बना रहे। भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप मेें यह अधिनियमित होः-

अध्याय अध्याय अध्याय अध्याय I प्रारंभिकप्रारंभिकप्रारंभिकप्रारंभिक 1 संक्षिप्त नाम, विस्तासंक्षिप्त नाम, विस्तासंक्षिप्त नाम, विस्तासंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।- र एवं आरम्भ।- र एवं आरम्भ।- र एवं आरम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2012 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य मेें होगा। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तारीख नियत की जा सकेगी। 2 परिभाषाएँ।- परिभाषाएँ।- परिभाषाएँ।- परिभाषाएँ।- (1) इस अधिनियम में , जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , (क) ''सरकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार (ख) धारण क्षमता से अभिप्राय है ;- किसी निश्चित (परिभाषित) स्थान, क्षेत्र या किसी विक्रय क्षेत्र में समायोजित हो सकने वाले फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या। (ग) ''नगर निकाय'' से अभिप्रेत है नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत या सैनिक छावनी बोर्ड या किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए एवं नागरिक सेवा देने और फुटपाथ विक्रय के विनियमन के लिए विधिपूर्वक हकदार ऐसी हो अन्य निकाय और इसमें -आयोजना प्राधिकरण, चाहे जिस किसी नाम से बुलाया जाये, जो उस नगर या शहर की भूमि के उपयोग को विनियमित करता हो शामिल है; (घ) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित सूचना ; (ड.) ''फुटपाथ विक्रय हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र या नो वेंडिंग जोन'' से तात्पर्य है ऐसी कोई जगह, स्थान गली या सड़क जहॉं किसी नगर निकाय या आयोजना प्राधिकरण के द्वारा फुटपाथ विक्रय को प्रतिबंधित किया गया हो; (च) ''आयोजना प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है कोई नगर विकास प्राधिकरण या किसी नगर या शहर में किसी अन्य नाम से बुलाया जाने वाला अन्य कोई प्राधिकरण जो सरकार द्वारा अभिहित है और मास्टर प्लान, या विकास योजना या क्षेत्रीय योजना या अभिन्यास योजना या कोई अन्य स्थानीय योजना, जो लागू शहरी और क्षेत्रीय प्लानिंग ऐक्ट या नगर विकास अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक प्रवर्तनीय हो, में किसी विशिष्ट क्रिया-कलाप हेतु क्षे़त्र के संक्षिप्त विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए जिम्मेवार है; (छ) ''विहित'' से अभिपे्रत है सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012 (ज) ''स्कीम'' से अभिपे्रत है सरकार द्वारा धारा-3 के अधीन गठित स्कीम, (झ) ''विनिर्दिष्ट'' से अभिपे्रत है स्कीम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट; () ''राज्य नोडल अधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य में फुटपाथ विक्रय सेे संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिहित राज्य नोडल अधिकारी; (ट) ''जिला नोडल अधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला स्तर पर फुटपाथ विक्रेताआें से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट जिला नोडल अधिकारी; (ठ) ''फुटपाथ विक्रेताओं'' से अभिप्रेत है प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं, उत्पादों, खाद्य सामानों को गली, फुटपाथ, सड़क, सार्वजनिक पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर अथवा निजी स्थान पर किसी अस्थाई संरचना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके विक्रय करने या सामान्य जन को सेवा मुहैया कराने में लगा व्यक्ति और इसमें सभी अन्य मिलते जुलते नाम वाले विक्रेता जैसे- फेरीवाला, ठेलावाला, रेहरीवाला इत्यादि शामिल है; (ड) ''चलंत विक्रेता'' से अभिप्रेत है ऐसा विक्रेता जो ठेला गाड़ी या साइकिल या स्कूटर या अन्य कोई 800सी0सी0 से कम इंजन की क्षमता वाले हल्के मोटरचलित वाहन पर अथवा सर पर सामग्री ढोकर या अपने शरीर में टांग कर या थैले में रख कर या, घर-घर जाकर या चलते हुए बस तथा रेल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए नियमित या आकस्मिक ग्राहकों को विक्रय करता है या अपनी सेवा प्रदान करता है; (ढ) ''नगर फुटपाथ विक्रेता समिति'' से अभिप्राय है ऐसी संस्था जो खण्ड 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित की गयी है। (ण) ''फुटपाथ विक्रय क्षेत्र या वेंडिंग जोन'' से अभिप्राय है आयोजना। यदि कोई हो, नगर निकाय के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा फुटपाथ विक्रताओं के विशिष्ट उपयोग के लिए चिन्हित क्षेत्र, जगह या स्थान जिसमें फुटपाथ, पटरी, खड़ंजा, तंटबंध, गली और सड़क का हिस्सा, आम जनता के लिए बना प्रतीक्षालय ऐसा कोई अन्य स्थान जो विक्रय क्रिया-कलापों और सामान्य जन को सेवा देने के लिए उपयुक्त माना जाए, और इसमें सीमित वेंडिंग जोन सम्मिलित है, (2) किसी अधिनियम अथवा प्रावधान में इस अधिनियम का संदर्भ, ऐसे क्षेत्र के संबंध में जहॉं ऐसा अधिनियम लागू नहीं है, वहॉं पर लागू किसी समरूपी कानून के संदर्भ में समान समझा जाए।

अध्याय अध्याय अध्याय अध्याय II फुटपाथ विक्रय हेफुटपाथ विक्रय हेफुटपाथ विक्रय हेफुटपाथ विक्रय हेतु स्कीमतु स्कीमतु स्कीमतु स्कीम 3333.... फुटपाथ विक्रय हेतु स्कीमफुटपाथ विक्रय हेतु स्कीमफुटपाथ विक्रय हेतु स्कीमफुटपाथ विक्रय हेतु स्कीम ।- (1) इस अधिनियम के उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु सरकार, अधिसूचना के द्वारा ऐसी स्कीम बनायेगी, जो निम्नलिखित विषय वस्तुओं मेें से सभी या कुछ को निर्धारित करेगी अर्थात्‌; (क) आयोजना प्राधिकरण द्वारा महा योजना (मास्टर प्लान), विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, या अन्य किसी स्थानिक योजना में फुटपाथ विक्रय क्षेत्र निर्धारित करने या फुटपाथ विक्रताओं के लिए पर्याप्त स्थान चिन्हित करने हेतु उपयोग किये जाने वाले स्थानिक आयोजना मानक निर्धारित करना्‌; (ख) किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में वेंडिंग जोन, नो वैंडिंग जोन या सीमित वैंडिंग जोन, के निर्धारण करने हेतु सिद्धांत का निर्माण्‌; (ग) निजी स्थान को वेंडिग जोन के रूप में नगर निकाय द्वारा निर्धारित करने हेतु शर्तें्‌; (घ) वेंडिग जोन की धारण क्षमता के निर्धारिण हेतु सिद्धांत और उसके अंदर समाहित हो पाने वाले वर्तमान फुटपाथ विक्रेताओं की गणना तथा फोटो आधारित व्यापक डिजिटल सर्वेक्षण हेतु सिद्धांत निर्धारण्‌; (ड.) फुटपाथ विक्रेताओं को निबंधन प्रमाण-पत्र जारी करने, नवीनीकरण करने निलंबन करने या रद्‌द करने का तरीका एवं प्रक्रिया तथा उन्हें परिचय पत्र निर्गत करना्‌; (च) निबंधन पत्र निर्गत करने तथा नवीकरण पर शुल्क लगाने तथा वसूली करने एवं निबंधन की शर्तों या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर दंड लगाने और वसूली करने की प्रक्रिया्‌; (छ) निबंधन के संदर्भ में पुर्नविचार हेतु अपील करने तथा अपील पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शर्तों का निर्धारण्‌; (ज) निबंधित फुटपाथ विक्रेताओं को दूकान आवंटित करने की प्रक्रिया एवं शर्ते; (झ) फुटपाथ विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने, निलंबन करने या रद्‌द करने की प्रक्रिया एवं शर्ते; () लाईसेंस देने तथा उसके नवीकरण पर शुल्क लगाने तथा वसूली करने एवं लाईसेंस की शर्ताें या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर दंड लगाने और वसूली करने के नियम एवं शर्त; (ट) फुटपाथ विक्रय की प्रक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कायम रखने के लिए नियम एवं शर्ते; (ठ) राज्य स्तर पर फुटपाथ विक्रय से सम्बंधित मुद्‌दों का समन्वय करने के लिए राज्य नोडल अधिकारी को पदनामित करना; (ड) जिला स्तर पर फुटपाथ विक्रय से सम्बंधित मुद्‌दों का समन्वय करने के लिए जिला नोडल अधिकारी को नामित करना ;

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(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012 (ढ) फुटपाथ विक्रेताओं के संदर्भ में, नगर फुटपाथ विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी द्वारा उचित तरीके से अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव की पद्धति; (ण) फुटपाथ विक्रेताओं को नोटिस जारी करने, बेदखल करने, पुनर्वासित करने, विक्रेताओं को क्षतिपूर्ति देने और उनके दूकान, माल एवं साधनों को जब्त करना या रद्‌द करने हेतु प्रक्रिया; (त) ऐसे अन्य मुद्‌दे जो सरकार द्वारा इस स्कीम में शामिल किए जाने के लए उचित समझे जाए। (2) सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के सारांश को, उप-धारा-(1) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम दो स्थानीय समाचार पत्रों में निर्धारित तरीके से प्रकाशित कराया जाएगा।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय- III नगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समिति 4444.... नगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समिति।- (1) सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के अंदर एक नगर फुटपाथ विक्रय समिति का गठन किया जाएगा; (2) प्रत्येक नगर फुटपाथ विक्रय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे्‌; (क) नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो भी उपयुक्त होे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, (ख) सरकार द्वारा निर्धारित एवं मनोनीत ऐसे सदस्य जो स्थानीय प्राधिकरण, आयोजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस, फुटपाथ विक्रेताओं का संगठन, बाजार-हाट संगठनाें, व्यापार संगठनाें, नागरिक ंकल्याण संगठनों, राष्ट्रीय बैंकों या ऐसी अन्य उचित समझी जाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि; परन्तु फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या का चालीस प्रतिशत से कम न होगा और इन सदस्यों में से एक-तिहाई महिला विक्रेता हाेंगी; परन्तु यह भी कि शारीरिक रूप से विकलांग फुटपाथ विक्रेताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा; (3) सरकार यदि चाहे तो उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन मनोनीत सदस्यों, सरकारी सेवकों को छोड़कर के लिये कुछ भत्ता नियत कर सकती है। (4) वैसे सदस्यगण जो उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्र्तगत मनोनीत है, का कार्यकाल 3 वर्ष होगा वशर्ते उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा समय से पहले रद्‌द नहीं कर दी जाये। 5555.... नगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समिति की बैठककी बैठककी बैठककी बैठक ।- नगर फुटपाथ विक्रय समिति नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित स्थान एवं समय पर बैठक करेगी और अपने बैठक की कार्यवाही एवं अपने कार्यो के सम्पादन में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करेंगी। 6666.... किसी किसी किसी किसी उद्‌देश्य हेतु व्यक्तियों कोेउद्‌देश्य हेतु व्यक्तियों कोेउद्‌देश्य हेतु व्यक्तियों कोेउद्‌देश्य हेतु व्यक्तियों कोे नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ अस्थायी रूप से जोड़ना ।- नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ अस्थायी रूप से जोड़ना ।- (1) नगर नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ अस्थायी रूप से जोड़ना ।- नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ अस्थायी रूप से जोड़ना ।- फुटपाथ विक्रय समिति, निर्धारित उद्‌देश्य एवं प्रक्रिया के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने हेतु, ऐसे व्यक्ति को समिति में अस्थायी रूप से सम्मिलित कर सकती है, जिसके परामर्श और सहायता की समिति की इच्छा हो। (2) उप-धारा (1)के अन्र्तगत किसी उद्‌देश्य के लिए अस्थायी रूप से सम्मिलित व्यक्ति को उस उद्‌देश्य पर चर्चा करने का अधिकार होगा, परन्तु वह व्यक्ति किसी भी अन्य उद्‌देश्य के लिए सदस्य नहीं होगा। (3) उप-धारा (1)के अन्र्तगत शामिल किए गए व्यक्ति को निर्धारित भत्ता दिया जा सकेगा। 7777.... नगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समितिनगर फुटपाथ विक्रय समिति हेतु कार्यालय स्थल एवं अन्य कर्मचारी।-हेतु कार्यालय स्थल एवं अन्य कर्मचारी।-हेतु कार्यालय स्थल एवं अन्य कर्मचारी।-हेतु कार्यालय स्थल एवं अन्य कर्मचारी।- नगर निकाय नगर फुटपाथ विक्रय समिति को आवश्यक कार्यालय स्थल और वैसे अन्य कर्मचारी यथा अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगी। 8888.... वार्ड वार्ड वार्ड वार्ड फुटपाथ विक्रय समिति का गठन।-फुटपाथ विक्रय समिति का गठन।-फुटपाथ विक्रय समिति का गठन।-फुटपाथ विक्रय समिति का गठन।- नगर फुटपाथ विक्रय समिति निर्धारित उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु एवं प्रक्रियानुसार निर्धारित संख्या में वार्ड फुटपाथ विक्रय समिति का गठन कर सकती है। 9999.... नगर नगर नगर नगर फुटपाथ विक्रय समितिफुटपाथ विक्रय समितिफुटपाथ विक्रय समितिफुटपाथ विक्रय समिति के कार्य।-के कार्य।-के कार्य।-के कार्य।-सरकार नगर फुटपाथ विक्रय समिति को निम्नलिखित कार्याें की जिम्मेदारी दे सकती है, यथा- (क) निर्धारित प्रारूप और प्रक्रियानुसार फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र प्रदान करना; (ख) फुटपाथ विक्रेताओं के निबंधन या निबंधन के नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क संग्रह करना; (ग) नगर निकाय के साथ विचार विमर्श के आधार पर, बैंक या नगर निकाय या नगर फुटपाथ विक्रय समिति के काउंटर के माध्यम से शुल्क संग्रह की विधि, निबंधन शुल्क, चलंत विक्रेताओं द्वारा पार्किंग स्थल प्रयोग करने एवं नागरिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने के तरीके तय करना; (घ) विहित प्ररूप और प्रक्रियानुसार फुटपाथ विक्रेताओं को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, उनका नवीकरण, निलंबन या रद्‌द करना; (ड.) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) निर्धारित करना और चिह्नित करना; (च) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में (वेंडिंग जोन) विक्रय की अवधि और समय सीमा का निर्धारण करना; (छ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) के तौर पर चिह्नित भूमि, सड़क, फुटपाथ, तटबंध, प्रतीक्षालय, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों का लेखा जोखा निर्धारित ढंग से बनाए रखना; (ज) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) का निष्चित अवधि पर सर्वेक्षण करते रहना; (झ) फुटपाथ विक्रेताओं के संबंध में आंकड़ा संग्रह करना एवं उसका उचित लेखा रखना; () फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में स्थायी और चलंत दूकानों के विभिन्न वर्गों हेतु संख्यात्मक मानको का निर्धारण करना;

5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012

(ट) प्रत्येक फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) के अधिकतम धारण क्षमता का अनुमान लगाना एवं निर्धारण करना; (ठ) निर्धारित तरीके से फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन), नो वैंडिंग जोन एवं सीमित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (रेस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन) की पहचान एवं घोषणा करना; (ड) प्रत्येक चिह्नित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) का प्रकार, उसकी सीमा रेखा एवं विक्रय की अवधि को इंगित करने के लिए उपयुक्त चिह्न पटलों (साइन बोर्ड) को लगाना; (ढ) साप्ताहिक हाट, रात्रि बाजार, अवकाश और त्योहारों के अवसर पर लगने वाले बाजार के लिए स्थान और समय की घोषणा करना; (ण) फुटपाथ विक्रय प्रक्ष्ेात्र में प्रदत नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, बिजली आदि की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना; (त) फुटपाथ विक्रेताओं के क्रिया-कलापों पर निगरानी रखना; (थ) नागरिकों को आपूर्ति की गई वस्तुओं एवं सेवा में नगर निकाय द्वारा निर्धारित गुणवता, सार्वजनिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करना; (द) फुटपाथ विक्रेताओं को आवंटित दुकानों का दिये गए नियम एवं शर्तो के अनुसार प्रयोग सुनिश्चित करना; (ध) निबंधन को निर्गत, निलंबन या रद्‌द करने हेतु नियमों एवं शर्तों को निर्धारित तरीके से उल्लेखित करना; (न) निबंधन के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर किये जाने पर की जाने वाली कार्रवाई तथा लगाये जाने वाले अर्थदंड को तय करना; (प) संस्थागत माध्यम से वित्त प्राप्त करने के प्रति जागरूकता का प्रसार करना। (फ) फुटपाथ विक्रेताओं के क्रिया-कलापों को नियमित करने के लिए मानक निर्धारित करना, (ब) मृत्यु, बीमारी अथवा अपंगता की अवस्था में फुटपाथ विक्रेताओं को बीमा लाभ, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए नियम एवं र्शाों को निर्धारित करना, (भ) फुटपाथ विक्रेताओं के मध्य संगठन तथा स्वयं सहायता समूह गठन करने के लिए निर्देशिका तैयार करना; (म) फुटपाथ विक्रेताओं को उद्यमशीलता तथा तकनीकी एवं व्यापारी कौशल की जानकारी देने की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना; (य) फुटपाथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण एवं अनके आपसी विवादों का निपटारा करना। (कक) वार्ड भेंडिंग समितियों को ऐसे कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व आवंटित करना जो विहित किये जायें। 10. वार्षिक लेखा ब्यौरा का प्रकाशनवार्षिक लेखा ब्यौरा का प्रकाशनवार्षिक लेखा ब्यौरा का प्रकाशनवार्षिक लेखा ब्यौरा का प्रकाशन।-फुटपाथ विक्रय समिति विहित प्ररूप एवं रीति के अनुसार अपने वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को तैयार और प्रकाशित करेगी।

अध्याय अध्याय अध्याय अध्याय IV फुटपाथ विक्रेताओं का निबंधनफुटपाथ विक्रेताओं का निबंधनफुटपाथ विक्रेताओं का निबंधनफुटपाथ विक्रेताओं का निबंधन 11111111.... निबंधन हेतु आवेदननिबंधन हेतु आवेदननिबंधन हेतु आवेदननिबंधन हेतु आवेदन।- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो 14 वर्ष का हो चुका है और फुटपाथ विक्रय हेतु इच्छुक है, अपने निबंधन के लिए नगर फुटपाथ विक्रय समिति को आवेदन देगा। (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन यथाविर्निदिष्ट प्ररूप व प्रक्रिया के अनुसार एवं नियत शुल्क के साथ किया जाएगा। 12121212.... फुटपाथ विक्रेताओं का निबंधनफुटपाथ विक्रेताओं का निबंधनफुटपाथ विक्रेताओं का निबंधनफुटपाथ विक्रेताओं का निबंधन।- (1) धारा-11 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिये गये आवेदनों का नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा आकलन किया जायेगा और निबंधन निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं नियत समय सीमा के अन्दर किया जायेगा; परन्तु यदि नियत समय सीमा के पूरा होने पर, आवेदक को कोई उार प्राप्त नहीं होता है, तो वह निबंधित समझा जायेगा; (2) नगर फुटपाथ विक्रय समीति आवेदक का पक्ष सुने बगैर या कमियों को ठीक करने का अवसर दिये बगैर किसी आवेदन को सीधा अस्वीकार नहीं करेगी। (3) यदि नगर फुटपाथ विक्रय समिति अथवा इसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जैसा उपयुक्त हो, संतुष्ट है कि आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों तथा स्कीम के अनुरूप है, तो वह फुटपाथ विक्रय का नाम निबंधित कर लेगा। (4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के अंतर्गत फुटपाथ विक्रय समिति का निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष नियत समय सीमा के अंदर एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिका दायर कर सकता है। (5) कोई भी व्यक्ति फुटपाथ विक्रय का व्यवसाय न ही चलायेगा या शुरू करेगा यदि उसके पास इस अधिनियम के तहत जारी फुटपाथ विक्रय प्रमाण पत्र न हो। (6) उप-धारा-(3) के उपबंधों के अधीन, नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, योजना में निर्दिष्ट शत्र्तों और प्रतिबंधों के अधीन, हर फुटपाथ विक्रेता को जो उप-धारा (1) और (3) के तहत पंजीकृत हो, फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(7) सभी विक्रेता जिन्हें फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है उन्हें उस रूप और तरीके से परिचय पत्र जारी करना होगा जैसा इस योजना में निर्दिष्ट है।6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012 (8) नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रेता को फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मापदंड इस योजना में निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों या ऐसे अन्य श्रेणियों को प्राथमिकता दे सकेगा, जैसा कि विहित किया जाय। 13131313.... पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को दूकानों के आवंटन पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को दूकानों के आवंटन में प्राथमिकतामें प्राथमिकतामें प्राथमिकतामें प्राथमिकता।-(।-(।-(।-(1) नगर निकाय वेंडिंग जोन के अंदर दुकानों पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को दूकानों के आवंटन पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को दूकानों के आवंटन के आवंटन में पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को प्राथमिकता दे सकेगी। (2) फुटपाथ विक्रेताओं के मध्य दुकानों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया एवं विनिर्दिष्ट नियमों एवं र्शाों के आधार पर होगा। 14141414.... अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्रदान करनाअनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्रदान करनाअनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्रदान करनाअनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्रदान करना ।-फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में दुकान प्राप्त करने वाले निबंधित फुटपाथ विक्रय को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा नियम एवं र्शाों के अनुसार अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा तथा निश्चित अंतराल पर इसका निर्धारित शुल्क एवं र्शाों के आधार पर नवीकरण किया जायेगा।

अध्याय V फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकार और दायित्व 15. फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकार।-हर फुटपाथ विक्रेता को वेंडिंग प्रमाण-पत्र और बनाये गये योजना में दिये गये नियमों और शत्र्तों के द्वारा आवंटित वेंडिंग क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को करने का अधिकार होगा। 16. स्थानांतरण की दशा में फुटपाथ विक्रेता को नये साईट या क्षेत्र का अधिकार।- हर फुटपाथ विक्रेता, जिनके पास वेंडिंग प्रमाण-पत्र हो, स्थानांतरण की दशा में, स्थानीय प्रधिकार द्वारा निर्धारित अपने वेंडिंग गतिविधियों को करने के लिए, जैसा भी मामला हों, नये साईट या क्षेत्र लिए हकदार होगें। 17. फुटपाथ विक्रेताओं के दायित्व।- (1) जहां एक फुटपाथ विक्रेता टाइम शेयरिंग के आधार पर किसी जगह पर अधिकार रखते हैं तो उन्हें प्रदान किये गये टाइम शेयरिंग अवधि के समाप्त होने पर हर दिन अपने माल और सामान को हटा लेना होगा। (2) हर फुटपाथ विक्रेता को वेंडिंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई बनाए रखना होगा। (3) हर फुटपाथ विक्रेता को वेंडिंग क्षेत्र में नागरिक और सार्वजनिक सुविधाओं को अच्छे हालात में बनाए रखना होगा और उन्हें नष्ट या नुकसान नहीं पहुॅचाना होगा या नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचने देना होगा।

अध्याय VI फुटपाथ विक्रेताओं का स्थानांतरण, उनके बेदखली और माल की जब्ती की प्रक्रिया 18. फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली या स्थानांतरण।-(1) नगरपालिका को, सार्वजनिक उपद्रव या फुटपाथ विक्रेताओं की वजह से सामान्य जनता के गति में अवरोध के संबंध में, या अन्य किसी सार्वजनिक उद्‌देश्य के लिए, स्ट्रीट विक्रेताओं को ऐसी रीति से स्थानांतरित करना होगा जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो। (2) जहां नगरपालिका संतुष्ट हो जाता है कि एक फुटपाथ विक्रेता लगातार इस अधिनियम या नियमों या उसके आधार पर बनाये गये योजना के तहत अपने कत्र्तव्यों और दायित्वों के पालन में नाकाम रहा हो, तो फुटपाथ विक्रेता को वैसे तरह से बेदखल कर सकता है जैसा योजना में निर्दिष्ट हो। (3) कोई भी फुटपाथ विक्रेता आवंटित साइट से नगरपालिका द्वारा तब तक स्थानांतरित या बेदखल नहीं किये जायेंगे जब तक उन्हें इसके लिए ऐसे तरीके से सात दिन का नोटिस नहीं दिया जाता जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो। (4) एक फुटपाथ विक्रेता नगरपालिका द्वारा शारीरिक रूप से तब ऐसे तरीके से स्थानांतरित या बेदखल होगा जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो, जब वह उप-धारा-(3) के तहत नोटिस की अवधि के समाप्त होने पर साइट को खाली करने में विफल रहा हो। (5) हर फुटपाथ विक्रेता जो नोटिस की अवधि समाप्त होने पर साइट को खाली करने में विफल रहते हैं, हर दिन की चूक के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार होगें जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है जैसा नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया गया हो। 19. माल की जब्ती और पुनः प्राप्ति।- (1) नगरपालिका, धारा-18 के तहत बेदखली के अलावा, अगर यह आवश्यक समझे, वैसे फुटपाथ विक्रेताओं के माल को वैसे तरीके से जब्त कर सकती है जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो। (2) फुटपाथ विक्रेता, जिनका माल उप-धारा (1) के तहत जब्त किया गया हो, अपने माल को वैसे फीस के भुगतान के बाद वैसे तरीके से पुनः प्राप्त कर सकते हैं जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो।

अध्याय VII फुटपाथ विक्रेताओं के उत्पीड़न की रोकथाम 20. फुटपाथ विक्रेताओं के उत्पीड़न की रोकथाम।- कोई भी फुटपाथ विक्रेता, जो वेंडिंग प्रमाण-पत्र में दिये गये नियम और शत्र्तों के अनुसार फुटपाथ वेंडिंग गतिविधि करता है, किसी भी व्यक्ति या पुलिस या अन्य किसी कोई प्राधिकार जो तत्समय प्रावधान में किसी कानून द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करती है, द्वारा एसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012 अध्याय अध्याय अध्याय अध्याय VIII नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के र्काव्य नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के र्काव्य नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के र्काव्य नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के र्काव्य 21212121.... स्थानीय प्राधिकरण के र्काव्यस्थानीय प्राधिकरण के र्काव्यस्थानीय प्राधिकरण के र्काव्यस्थानीय प्राधिकरण के र्काव्य।- तात्कालिक रूप से लागू किसी भी कानून में निहित प्रावधान के बावजूद नगर स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :- (क) फुटपाथ विक्रेताओं हेतु तय स्कीम का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण; (ख) फुटपाथ विक्रेताओं के मध्य निर्धारित पद्धति से दुकानों का आवंटन; (ग) निबंधित फुटपाथ विक्रेताओं को निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुज्ञापत्र प्रदान करना एवं इसका नवीकरण निलंबन या रद्‌दीकरण करना; (घ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में नगर फुटपाथ विक्रय समिति में विचार विमर्ष के आधार पर फुटपाथ विक्रेताओं को निम्नलिखित नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करनाः- ( i) ठोस कचड़ा प्रबंधन; ( ii) स्वच्छता बनाये रखने के लिए सार्वजनिक शौचालय; ( iii) बिजली तथा पेयजल; ( iv) विक्रेताओं एवं उनके माल की सुरक्षा हेतु आश्रय स्थल; ( v) भंडारण सुविधाएँ, सौंदर्यीकरण एवं पथ प्रदर्शक चिह्न स्थापित करना; ( vi) अन्य सुविधाएँ जो फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा आवश्यक समझा जाये एवं स्कीम में विनिर्दिष्ट हो; (ड.) नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ विचार विमर्श के आधार पर फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा निबंधन, स्थान तथा नागरिक सुविधाएँ के प्रयोग हेतु लगने वाले शुल्क का तथा उनको संग्रह करने की पद्धति का निर्धारण। (च) नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ विचार विमर्ष के आधार पर बैंक या स्थानीय प्राधिकरण या टाउन वैंडिग कमिटी के काउंटर के माध्यम से, निबंधनशुल्क की राशि तथ चलंत विक्रेताओं द्वारा पार्किंग स्थल का प्रयोग करने एवं नागरिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से प्राप्त शुल्क को संग्रहित करने का तरीका तय करना। (छ) न्यूनतम वार्षिक अनुदान सीमा के आधार पर प्रत्येक फुटपाथ विक्रय समिति को कर्मचारी एवं बजट का आवंटन, एवं कमिटी द्वारा शुल्क और अर्थदंड के रूप में संग्रहित राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत कमिटी को विभिन्न कार्यों को प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए दिया जाना। (ज) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) की धारण क्षमता के अंदर वर्तमान में कार्यरत फुटपाथ विक्रेताओं को समाहित करने के उद्देश्य से, नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ विचार-विमर्श के उपरांत, उचित विशेषज्ञ के सहयोग से, निर्धारित पद्धति के अनुसार, व्यापक फोटो जनगणना एवं सर्वेक्षण करना। यह सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रो के आधार पर होगा : (i) वार्ड दर वार्ड, गली दर गली, समूह दर समूह, बाजार दर बाजार सड़क दर सड़क, जिसमें सभी ऐसे क्षेत्रों का खाका हो, जहाँ नगर के फुटपाथ विक्रेता देखे जाते है; (ii) नगर या शहर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न दिनों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारो का विस्तृत सर्वेक्षण एवं गणना करना; (iii) फुटपाथ विक्रेताओं का उनके स्थान तथा अन्य जानकारी के साथ निर्धारित प्ररूप के अनुसार फोटो आधारित जनगणना करना; (झ) फुटपाथ विक्रेताओं का सम्पूर्ण आंकड़ा नगर निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा और निश्चित अंतराल पर इसे अद्यतन किया जायेगा; (़) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के समीप यातायात का नियमन करना। अध्याय IX आयोजना प्राधिकरण के कर्तव्य 22. आयोजना प्राधिकरण के कर्तव्य।-तात्कालिक रूप से लागू किसी कानून में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुये भी आयेाजना प्रधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगी; (क) फुटपाथ विक्रय हेतु स्थान संबंधी योजना मानकों का निर्धारण; (ख) मुख्य (मास्टर प्लान) योजना, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, अभिन्यास योजना अथवा अन्य किसी योजना में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र हेतु जगह का आवंटन; (ग) गैर-फुटपाथ विक्रय क्षेत्र (नो वेंडिंग जोन) का निर्धारण करना; (घ) योजना मानकों के संबंध में नगर फुटपाथ विक्रय समिति के कार्यों की समीक्षा करना; (ड.) मुख्य (मास्टर प्लान) योजना, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, अभिन्यास योजना अथवा अन्य किसी योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को चिन्हित फुटपाथ विक्रय क्षेत्र में समाहित करने हेतु संशोधन करना; (च) शहर/ नगर की आवश्यकतानुसार फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) या नो वेंडिंग जोन को निर्धारित करना; (छ) शहर के फुटपाथ विक्रेताओं की वर्तमान जनसंख्या तथा इसमें होने वाली भावी वृद्धि के दृष्टिकोण से निर्धारित मानकों के आलोक में उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थानिक योजना का निर्माण; (ज) उपयुक्त सरकार द्वारा समय -समय पर दिए जाने वाले अन्य कार्य;

8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012

(झ) विभिन्न क्षेत्रों एवं बहुमंजिली इमारतों में चलंत विक्रय की संभावना तलाशना।

अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय- X शर्तों का उल्लंघन एवं दण्डशर्तों का उल्लंघन एवं दण्डशर्तों का उल्लंघन एवं दण्डशर्तों का उल्लंघन एवं दण्ड

23232323.... निबंधन का निलंबन या रद्‌दीकरण निबंधन का निलंबन या रद्‌दीकरण।- इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित कोई फुटपाथ विक्रय या उसका अभिर्काा निबंधन का निलंबन या रद्‌दीकरण निबंधन का निलंबन या रद्‌दीकरण या प्रतिनिधि, इसके नियम एवं र्शाों या फुटपाथ विक्रय के नियमन हेतु इस अधिनियम के तहत बने किसी नियमावली का उल्लंघन करता है, अथवा जहां नगर फुटपाथ विक्रय समिति को ज्ञात होता है कि विक्रेता द्वारा गलत सूचना या धोखे से निबंधन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी अवस्था में नगर फुटपाथ विक्रेता समिति फुटपाथ विक्रय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत लिये जाने वाले अर्थदंड के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, उसके निबंधन का रद्‌दीकरण या उपयुक्त अवधि के लिए निलंबन कर सकेगी; परन्तु इस प्रकार का कोई भी रद्‌दीकरण या निलंबन नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रेता का पक्ष सुने बिना नहीं किया जायेगा। 22224444.... अनुज्ञापत्र एवं दूकान के आवंटन को रद्‌द करना या निलंबित करना अनुज्ञापत्र एवं दूकान के आवंटन को रद्‌द करना या निलंबित करना ।-यदि कोई फुटपाथ विक्रेता जिसे इस अनुज्ञापत्र एवं दूकान के आवंटन को रद्‌द करना या निलंबित करना अनुज्ञापत्र एवं दूकान के आवंटन को रद्‌द करना या निलंबित करना अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञापत्र या दुकान आवंटित किया गया है जिसे या उसका अभिर्काा या प्रतिनिधि, उसके नियम एवं र्शा या फुटपाथ विक्रय के नियमन हेतु इस अधिनियम के तहत्‌ बने नियम या शर्त, या इसके अंतर्गत बने अन्य नियम या स्कीम का उल्लंघन करता है, अथवा जहां स्थानीय प्राधिकरण संतुष्ट है कि दुकान का आावंटन तथा अनुज्ञापत्र विक्रेता द्वारा गलत सूचना या धोखे से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी अवस्था में स्थानीय प्राधिकरण, विक्रेता द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले अर्थदंड के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, उसके दुकान के आवंटन तथा अनुज्ञापत्र का रद्‌दीकरण या उपयुक्त अवधि के लिए निलंबन कर सकता है; परन्तु इस प्रकार का कोई भी रद्‌दीकरण या निलंबन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा फुटपाथ विक्रेता का पक्ष सुने बिना नहीं किया जाएगा। 25252525.... नियमों के उल्लंघन पर दण्डनियमों के उल्लंघन पर दण्डनियमों के उल्लंघन पर दण्डनियमों के उल्लंघन पर दण्ड ।- यदि कोई फुटपाथ विक्रेता :- (क) बिना निबंधन के फुटपाथ पर विक्रय करता है, (ख) चिन्हित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) की सीमा तथा समय सीमा से बाहर विक्रय करता है, (ग) नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री या सेवाओं की बिक्री या सेवा प्रदान करता है, (घ) निबंधन के नियम एवं र्शाों का उल्लघंन करता है, (ड.) दुकान या अनुज्ञापत्र के नियम एवं र्शाों का उल्लघंन करता है, (च) इस अधिनियम के अंतर्गत फुटपाथ विक्रय को नियमित करने के उद्‌देश्य से बनाये गये अन्य नियम एवं र्शाों या इसके अंतर्गत बने अन्य नियम या स्कीम का उल्लंघन करता है, तो वह नगर फुटपाथ विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, द्वारा निर्धारित अर्थदंड का भागी होगा।

अध्याय अध्याय अध्याय अध्याय XI

विविधविविधविविधविविध

26. स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, इत्यादि।- (1) इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी स्ट्रीट विक्रेता को उन्हें आवंटित वेंडिंग क्षेत्र में वेंडिंग गतिविधि करने के लिए या ऐसे किसी जगह के संबंध में जहां वह वेंडिंग गतिविधि करता हो, कोई भी अस्थायी, स्थायी या सतत अधिकार प्रदान करना नहीं समझा जाएगा। (2) उप-धारा-(1)में निहित कोई बात किसी भी स्थिर विक्रेता पर नहीं लागू होगा, अगर किसी जगह पर, जहां वह तत्‌समय प्रभाव में किसी कानून में दिये गये प्रावधान के अनुसार वेंडिंग गतिविधि करता हो, किसी लीज डीड द्वारा अस्थायी लीज होल्ड या स्वामित्व का अधिकार उसे प्रदान किया जाता है। 27272727.... प्रतिवेदन/आय व्यय का विवरणप्रतिवेदन/आय व्यय का विवरणप्रतिवेदन/आय व्यय का विवरणप्रतिवेदन/आय व्यय का विवरण।- प्रत्येक नगर फुटपाथ विक्रय समिति निश्चित अंतराल पर सरकार को और स्थानीय प्राधिकरण को निर्धारित आय-व्यय विवरण एवं अन्य प्रतिवेदन देगी। 28282828.... उत्थान के उपायउत्थान के उपायउत्थान के उपायउत्थान के उपाय।- सरकार, टाउन वेंडिंग कमिटी, नगर/स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण तथा फुटपाथ विक्रेताओं के संगठन के साथ विचार विमर्श के आधार पर फुटपाथ विक्रेताओं को विा की उपलब्धि तथा बीमा और सामाजिक सुरक्षा के कल्याणकारी योजना से लाभान्वित करने हेतु कदम उठा सकेगी। 29292929.... अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकताअनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकताअनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकताअनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकता।- सरकार आर्थिक एवं अन्य स्रोतों की उपलब्धता के परिपे्रक्ष्य में :- (क) फुटपाथ विक्रेताओं के क्षमता संवर्घन एवं इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों के उपयोग हेतु कार्यक्रम का आयोेजन कर सकेगी। (ख) अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र तथा विशिष्ट रूप से फुटपाथ विक्रेताओं की भूमिका के बेहतर समझ और ज्ञान हेतु, नागरिकों के मध्य जागरूकता का प्रसार हेतु नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा अनुसंधान, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकेगा। 30303030.... उप-विधि बनाने की शक्तिउप-विधि बनाने की शक्तिउप-विधि बनाने की शक्तिउप-विधि बनाने की शक्ति।- इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बने अन्य नियमों या स्कीम के परिप्रेक्ष्य में नगर प्राधिकरण/स्थानीय निकाय निम्नलिखित विषय-वस्तुओं पर उप-नियम बना सकते हैं, यथा- (क) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन), सीमित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (रेस्ट्रीक्टेड वेंडिंग जोन) में तथा नो वेंडिंग जोन में विक्रय की पद्धति एवं संचालन का विनियमन, (ख) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में करो एवं शुल्कों के संग्रह का विनियमन, (ग) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) के नजदीक यातायात का विनियमन,9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012 (घ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में नागरिकों को बेची जाने वाली वस्तुओं अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का नियमन तथा फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों का पालन, (ड.) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का विनियमन तथा (च) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) या नो वेंडिंग जोन मेंं आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य विषय वस्तुओं का विनियमन, 31. नियम को बनाने की शक्ति।- (1) राज्य सरकार नगर फुटपाथ विक्रय समिति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने हेतु नियम बना सकती है। (2) विषेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सभी या निम्नांकित कुछ विषय वस्तुओं पर नियम बना सकती है, यथा- (क) धारा-3 की उप-धारा (2) के अन्र्तगत स्कीम के सारांश के प्रकाशन की पद्धति, (ख) धारा-4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंर्तगत सदस्यों की संख्या का निर्धारण, (ग) धारा-4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, (घ) धारा-4 के अंतर्गत बैठक करने के लिए समय और स्थान, बैठक की कार्यवाही का तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया, (ड.) धारा-6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अस्थायी तौर पर व्यक्ति को जोड़ने का उद्देश्य एवं पद्धति, (च) धारा-6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शामिल किये गये व्यक्तियों का भत्ता, (छ) धारा-7 के अंर्तगत फुटपाथ विक्रय समिति के अन्य कर्मचारी, (ज) धारा-8 के अंर्तगत वार्ड फुटपाथ विक्रय समिति को गठित करने का उद्देश्य तथा पद्धति एवं इसकी संख्या, (झ) धारा-10 के अंर्तगत वार्षिक लेखा को तैयार करने एवं उसे प्रकाशित करने का प्रपत्र एवं पद्धति, () धारा-20 के अंर्तगत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। (3) इस अधिनियम के अंर्तगत बने प्रत्येक नियम, स्कीम और उप-नियम को यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जब वह सत्र में होगा, के समक्ष रखा जायेगा। यदि सदन किसी नियम या स्कीम या उप-नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमति देती है तो वह उप-नियम या स्कीम अपने परिवर्तित स्वरूप में लागू होगा और यदि सदन इस बात पर सहमति देती है कि कोई नियम, उप नियम या स्कीम नहीं बनाया जाये तो उस नियम, उप-नियम या स्कीम को नहीं लागू किया जायेगा। तथापि ऐसा परिवर्तन या समाप्ति इस नियम, उप-नियम या स्कीम के अंर्तगत पूर्व में किये गये कार्य की वैधता के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगा। 32. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।- (1) यदि कोई कठिनाई इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव में देने में उठती है, तो राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जैसा कठिनाईयों को दूर करने लिए आवश्यक या फायदेमंद प्रतीत हो ; परन्तु इस अधिनियम के प्रभाव में आने के तीन वर्षों के बाद कोई भी आदेश नहीं दिया गया हो। (2) इस धारा के तहत हर आदेश, उसे दिये जाने के बाद जितना जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा।10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2012

उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु

शहरी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता फुटपाथ विक्रेताओं (street vending) का व्यवसाय है। बिहार के शहरों में भी शहरी गरीबों की एक बड़ी जनसंख्या फुटपाथ वेंडिंग पर अपने जीवन-यापन हेतु आश्रित है। फुटपाथ विक्रेता न सिर्फ स्वयं को रोजगार देते हैं बल्कि शहरों में आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता को भी किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। इस तरह, शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन फुटपाथ विक्रेताओं को हमेशा अपनी आजीविका तथा उसकी वैधता के प्रति असुरक्षा की भावना होती है। दूसरी ओर, शहरी समाज अवैध फुटपाथ विक्रेताओं को यातायात की सुलभता, सड़कों के मेंटेनेंस तथा सार्वजनिक स्थलों की सफाई में बाधक मानता है। ऐसे में आवश्यक है कि फुटपाथ वेंडिंग जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि को व्यवस्थित तथा विनियमित किया जाय।

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता विधेयक, 2012 इसी संदर्भ में अधिनियम बनाना प्रस्तावित करता है। इस विधेयक का उद्‌देश्य एक अधिनियम के माध्यम से फुटपाथ विक्रेताओं की आजीविका को संरक्षण प्रदान करना है तथा उनके व्यवसाय को विनियमित करना है। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह संरक्षण व विनियमन इस तरह हो कि आम नागरिकों के आधिकार यथा सुलभ यातायात, बेहतर शहरी जीवन तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता प्रभावित न हो।

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता विधेयक, 2012 को लोकोन्मुखी बनाना ही विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(प्रेम कुमार)

भार-साधक सदस्य

लक्ष्मीकान्त झा, पटना,

प्रभारी सचिव, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

बिहार विधान-सभा।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 659-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 December 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-12-12.659/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-12-12.659.