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कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्र'त्र 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 )दस+बर 2012 बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2012
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बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-8 में संशोधन ।-उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-8 के खंड (छ) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (ज) जोड़ा जायेगाः-
"(ज) सौर ऊर्जा के लिए उपयोग की भूमि।"3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 )दस+बर 2012
उद्देश्य एवं हेतु
इस संशोधन विधेयक द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010(बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-8, जिसमें कतिपय भूमि एवं भूमि उपयोग में सम्परिवर्तन की अनुमति अनपेेक्षित होने का प्रावधान है, के अधीन खंड (ज) के रूप में सौर ऊर्जा के लिए उपयोग की भूमि को सम्मिलित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा-8 के प्रस्तावित संशोधन के उपरांत कृषि भूमि के सौर ऊर्जा के लिए उपयोग किये जाने के मामले में सक्षम प्राधिकार के द्वारा सम्परिवर्तन की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि के सौर ऊर्जा के लिए उपयोग के मामले में सम्परिवर्तन की अनुमति अनपेक्षित होने का प्रावधान करने हेतु बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-8 में आवश्यक संशोधन करना है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।
(रमई राम) भार-साधक सदस्य
लक्ष्मीकान्त झा, पटना,
प्रभारी सचिव, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012
बिहार विधान-सभा।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 661-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in