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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 21212121 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 664664664664) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 12121212 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बरररर 2012201220122012 कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्रक्तकृन्नप्रहृग्त्र
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त्र त्र2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 )दस+बर 2012 बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010) विधेयक, 2012 [foŒlŒfoŒ&21@2012]
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य में तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित होः-
- संक्षिप्त नाम । - यह अधिनियम बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय, 1978-1979, 1979-1980, 1980- 1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा । {{^{{FOOTNOTE 17}}}} श्रम और रोजगार - {{^{{FOOTNOTE 158523783}}}} {{^{{FOOTNOTE 158523783}}}} ↩
- वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 15,85,23,783 33,45,89,221, 26,02,32,302 32,89,89,747 3,79,77,164 14,82,37,774 2,26,53,54,732 78,56,14,752 5,48,33,123 45,71,43,271 98,37,47,000 रूपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि जोे कुल मिलाकर 5,81,52,42,869 (पाँच अरब इक्यासी करोड़ बावन लाख बयालिस हजार आठ सौ उनहत्तर) रूपये हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी । ↩
- विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993, 2009 एवं 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा । ↩
- {{^{{FOOTNOTE 17}}}} श्रम और रोजगार - {{^{{FOOTNOTE 334589221}}}} {{^{{FOOTNOTE 334589221}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 17}}}} श्रम और रोजगार - {{^{{FOOTNOTE 250632540}}}} {{^{{FOOTNOTE 250632540}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 15}}}} पेंशन राजस्व {{^{{FOOTNOTE 457143271}}}} {{^{{FOOTNOTE 457143271}}}} ↩
| अनुसूची | ||||||
| (देखें धाराएं 2 एवं 3) | ||||||
| वित्तीय वर्ष 1978-79 | अधिकाई व्यय की रकम | |||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व / पूंजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17 | श्रम और रोजगार | - | 158523783 | 158523783 | |
| कुल | 158523783 | 158523783 | ||||
| 1 | 17 | श्रम और रोजगार | - | 334589221 | 334589221 | |
| कुल | 334589221 | 334589221 | ||||
| 1 | 17 | श्रम और रोजगार | - | 153845052 | 153845052 | |
| 2 | 12 | लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन | - | 106387250 | 106387250 | |
| कुल | 260232302 | 260232302 | ||||
| 1 | 17 | श्रम और रोजगार | - | 250632540 | 250632540 | |
| 2 | 12 | लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन | - | 78357207 | 78357207 | |
| कुल | 328989747 | 328989747 | ||||
| 1 | 12 | लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन | - | 37977164 | 37977164 | |
| कुल | 37977164 | 37977164 | ||||
| 1 | 13 | शिक्षा, कला एवं स स्—ति ं | - | 147834402 | 147834402 | |
| 2 | 10 | प लिस, आग से ु बचाव एवं अन्य प शासनिक सेवाएँ ्र | - | 403372 | 403372 | |
| कुल | 148237774 | 148237774 | ||||
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्—ति | - | 2265354732 | 2265354732 | |
| कुल | 2265354732 | 2265354732 | ||||
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्—ति | - | 785614752 | 785614752 | |
| कुल | 785614752 | 785614752 | ||||
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्—ति | - | 54833123 | 54833123 | |
| कुल | 54833123 | 54833123 | ||||
| 1 | 15 | प शन ं े | राजस्व | 457143271 | 457143271 | |
| कुल | 457143271 | 457143271 | ||||
| 1 | 14 | ऋण की वापसी अदायगी | प जी ं ू | 983747000 | 983747000 | |
| कुल | 983747000 | 983747000 |
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । वित्तीय वर्ष 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010 में विधान मंडल से स्वीकृत राशि से अपरिहार्य कारणों से किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 319, 358, 359, 371, 394, 419 एवं 487 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।
इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 15,85,23,783 33,45,89,221 26,02,32,302, 32,89,89,747 3,79,77,164 14,82,37,774 2,26,53,54,732 78,56,14,752 5,48,33,123 45,71,43,271 98,37,47,000 रूपये अर्थात कुल 5,81,52,42,869 (पाँच अरब इक्यासी करोड़ बाबन लाख बयालिस हजार आठ सौ उनहत्तर) रूपये की राशि का शोधन और विनियोग विधान मंडल से इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य
लक्ष्मीकान्त झा, पटना,
प्रभारी सचिव, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012
बिहार विधान-सभा।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 664-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in