(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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अधिसूचनाएं
4 दिसम्बर 2012
सं0 कारा/स्था0(विविध)01-15/12-5252—जेल अधिनियम, 1894 (एक्ट IX 1894) की धारा-3 के उप-धारा (1) एवं बंदी अधिनियम, 1900 की धारा-2 खण्ड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार शिवहर अनुमण्डल, थाना-शिवहर, जिला-शिवहर में नव सृजित मंडल कारा, शिवहर के नवनिर्मित कारागार को बंदियों के परिरोध हेतु दिनांक 01.12.2012 के प्रभाव से मंडल कारा, शिवहर के रूप में घोषित करती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,-
लक्ष्मी प्रसाद चौहान,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।
4 दिसम्बर 2012
सं0 कारा/स्था0(विविध)01-15/12-5252/जेल का अंग्रेजी में निम्नलिखित संवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में दूसरा अधिकृत पाठ समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,-
लक्ष्मी प्रसाद चौहान, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 +दस-बर 2012 The 4th December 2012 सं0 कारा/स्था0(विविध)01-15/12-5252/Jail—In exercise of the powers conferred by sub- section (i) of section 3 of the Prison Act, 1894 (Act IX of 1894) and clause (b) of section 2 of the Prison Act 1900 (Act III of 1900), the Government of Bihar is pleased to declare newly built district Jail at Sheohar for the detention of prisoners with effect from 01.12.2012.
By order of the Governor of Bihar,
LAXMI PRASAD CHAUHAN,
Joint Secretary-cum-Director (Admin.).
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 670-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in