(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3 3 3 3 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 686868686666) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार,,,, 24242424 ,दस.ब,दस.ब,दस.ब,दस.बरररर 2012201220122012 गृह विभाग (विषेश) ———— अधिसूचनाएं 21 दिसम्बर 2012
एस0ओ0 222, दिनांक 24 दिसम्बर 2012—चूँकि गृह विभाग (विषेश) की अधिसूचना संख्या-बी0/पु0 फायरिंग-01/2011-10868 दिनांक 22.06.2011 द्वारा लोक महत्व के विशय अर्थात 3 जून 2011 को अररिया जिला के फारबिसगंज में गोली चालन की घटना के न्यायिक जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीषन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 (सं0-60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक 22.6.2011) से छः महीने के लिए यानि 22.12.2011 तक निर्धारित की गई थी। आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए इस न्यायिक जाँच आयोग की प्रथम अवधि विस्तार विभागीय अधिसूचना सं0 601 दि0 17.01.2012 द्वारा दि0 22.12.2011 से 31.12.2012 तक की गई थी। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एकल सदस्य श्री माधवेन्द्र शरण (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय, पटना हैं।
2. और चूँकि बिहार-राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक के लिए अवधि विस्तार की आवष्यकता है।
3. अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उपरोक्त न्यायिक जाँच आयोग की अवधि को दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक विस्तारित करते हैं।
(सं0 बी0/पु0फायरिंग-01/2011—15381/सी0) बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कमल नारायण सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
21 दिसम्बर 2012 एस0ओ0 223, एस0ओ0 222, दिनांक 24 दिसम्बर 2012 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाशा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 ,दस.बर 2012 The 21st December 2012 S.O. 222, dated 24th December 2012—Whereas vide Home Department (Special) Notification No. B/Pol.firing-01/2011-10868 Dated 22nd June 2011, the Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act (No. 60, 1952) for inquiring into the incident of police firing, which took place on 3rd June, 2011 at Forbesganj in Araria district. The term of the commission was fixed for 6 months from the date of notification i.e. 22-6-2011 to 22-12-2011. Keeping in view of further necessity of the commission to complete the enquiry the first time extension was given from dt. 22.12.2011 to 31.12.2012 through Home Department Notification no.-601 dt.- 17.01.2012. ShriMadhavendra Saran (Retd.) Hon'ble Justice to Patna High Court, Patna is the Chairman of the Commission.
2. Further, whereas, the Governor of Bihar is pleased to decide that in order to complete the enquiry, the Commission requires to be given further extension of tenure from 01-01-2013 to 31-12-2013. 3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by section-3 of Act no. 60 of 1952, the Governor of Bihar is pleased ot extend the period of the Commission of enquiry from 01-01-2013 to 31-12-2013.
(No. B/Pol.firing-01/2011—15381/C) By order of the Government of Bihar, KAMAL NARAYAN SINGH, Joint Secretary to Government.
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 686-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in