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अधिसूचनाएं
27 दिसम्बर 2012
सं0 एल0जी0-1-15/2012/443/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः-
बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 [बिहार अधिनियम 23, 2012]
बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 ,दस.बर 2012 27 दिसम्बर 2012 सं0 एल0जी0-1-15/2012/444/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत fcgkj d`f"k Hkwfe ¼xSj&d`f"k iz;kstuksa ds fy, lEifjorZu½ ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव। THE BIHAR AGRICULTURE LAND (CONVERSION FOR NON-AGRICULTURE PURPOSES) (AMENDMENT) ACT , 2012 [Bihar Act 23, 2012] AN ACT TO AMEND THE BIHAR AGRICULTURE LAND (CONVERSION FOR NON-AGRICULTURE PURPOSES) ACT, 2010
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) (Amendment) Act, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment in Section 8 of The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non- Agriculture Purposes) Act, 2010.- The following new clause (h) shall be added after clause (g) of section 8 of the said Act, 2010:-