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अधिसूचना
28 दिसम्बर 2012
सं0 01/रेगु॰-01-1002/2012-2369—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 यथा संषोधित अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम संख्या 111994) की धारा-49 (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 161, दिनांक 20.01.2006 के क्रम में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा C.W.J.C. No. 13560/2006 मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान सुगर कं॰ इण्डस्ट्रीज लि॰ वनाम् राज्य सरकार में पारित आदेष के अनुपालन में राज्य सेे बाहर (उत्तर प्रदेष) की वैसी चीनी मिलों को, जिन्होंने, बिहार के क्षेत्र से आरक्षण के माध्यम से पेराई वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक गन्ने की खरीद की थी, को तद् अवधि में की गयी ईख खरीद के विरूद्ध ईख क्रय कर की देयता से पूर्णतः विमुक्त किया जाता है।
2. शेष शर्त्ते विभागीय अधिसूचना संख्या 161, दिनांक 20.01.2006 के अनुरूप रहेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मृत्युंजय कुमार,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 701-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in