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अधिसूचना
28 दिसम्बर 2012
सं0 01/रेगु॰-01-1002/2012-2370—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 यथा संषोधित अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम संख्या 11,1994) की धारा-49(2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 552, दिनांक 16.03.2012 को संषोधित करते हुए राज्य के बाहर (उ॰ प्रदेष) की वैसी चीनी मिलों को जिन्होंने बिहार के क्षेत्र से आरक्षण के माध्यम से पेराई वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक (दो वर्षो में) गन्नें की खरीद की है उन्हें तद् अवधि में की गयी ईख खरीद के विरूद्ध देय ईख क्रय-कर से पूर्णतः विमुक्त किया जाता है।
2. शेष शर्त्ते पूर्ववत् रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मृत्युंजय कुमार,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 702-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in