(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 10101010) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 2 2 2 2 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2013201320132013 जल संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 24 सितम्बर 2012 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 कराने का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं होना, जॅाच कार्य में सहयोग नहीं करना, अपने बयान एवं साक्ष्यों में किसी आरोप का उत्तर सही नहीं देने का आरोप प्रमाणित पाया गया। सरकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक 1142 दिनांक 27.10.09 द्वारा श्री सिन्हा अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बरौली से द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः- (1) निन्दन वर्ष 2005-06 (2) तीन वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव विभागीय पत्रांक 1587 दिनांक 26.10.10 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी नहीं दिया गया। पुनः विभागीय ज्ञापांक 156 दिनांक 11.2.11 द्वारा पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से भी द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव मांगा गया परन्तु श्री सिन्हा से जबाव प्राप्त नहीं हुआ। वर्णित स्थिति में श्री सिन्हा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया। (1) निन्दन वर्ष 2005-06 (2) तीन वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशि कुमार सिन्हा, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमण्डल, बरौली को उक्त दण्ड दिया जाता है। उक्त दण्डादेश श्री शशि कुमार सिन्हा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमण्डल, बरौली को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 10-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in