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अधिसूचना
20 सितम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-09/2004/1027—श्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल के पदस्थापन अवधि में श्री बच्चन राम स्थानान्तरित कनीय अभियन्ता के लेखा में 1.31 लाख ईट एवं हयूम पाईप की कमी के समतुल्य राशि संसूचित नहीं करने के आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लेते हुए श्री सिन्हा से नियम-55(ए) के तहत विभागीय पत्रांक 612 दिनांक 16.8.04 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 04.10.04 की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि श्री बच्चन राम, कनीय अभियन्ता (सेवानिवृत्त 30.11.03) के लेखा में पाई गई कम सामग्रियों के समतुल्य कुल 63,421/- (तिरसठ हजार चौ सौ इक्कीस) रूपये की क्षति सरकार को पहुॅची है। अतः इस प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिन्हा को अधिसूचना सं0-795 दिनांक 15.9.07 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
(1) ''निन्दन'' वर्ष 2000-01
(2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
(3) 63,420/- (तिरसठ हजार चार सौ बीस) रूपये की वसूली।
2. उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री सिन्हा द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि इस अपील अभ्यावेदन में कोई विचार योग्य नया विन्दु नहीं उठाया गया है, और मात्र उन्हीं बातों की (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 2 तदनुसार उक्त निर्णय श्री सिन्हा को संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा,
सरकार के उप -सचिव।
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 12-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in