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सं0 22/नि0सि0 (पट0) 3-12/2012/1110—पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, करबिगहिया, पटना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग की बहुमूल्य सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अतिक्रमित करते हए उस पर बहुमंजिली इमारत (अर्पाटमेंट) निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। जालसाजी में श्री उपेन्द्र प्रसाद चौधरी, आई0 डी0-2470 तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल नौबतपुर, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमण्डल सं0-2, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 2.4.2003 को अपने हस्ताक्षर से एक रसीद काटी गई है जो वर्ष 2002-03 से लेकर 2003-04 तक के लिए है। अतएव सरकारी जमीन के अतिक्रमण में उनकी सक्रिय अन्तर्लिप्तता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिये श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया हैं। उक्त निर्णय के आलोक में श्री उपेन्द्र प्रसाद चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन की अवधि में श्री चौधरी को नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 3. निलंबन की अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है। 4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 22-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in