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16 अक्तूबर 2012
सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-1011/97/1146—श्री राजेश्वर राय यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, सिरसिया, शि0-खुटौना के पदस्थापन अवधि में प्रमण्डल के अन्तर्गत वि0दू0-37.75 पर भुतही बलान नदी पर निर्मित साईफन के निर्माण कार्यो में लेवर स्केलेशन मद में अनियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय पत्रांक 1633 दिनांक 14.8.95 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त लेवर स्केलेशन मद में भुगतान हेतु दोषी पाया गया। इस बीच श्री यादव सेवानिवृत्त हो गये। श्री यादव के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण प्रमाणित आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत कार्रवाई का निर्णय विभागीय आदेश सं0 158 दिनांक 28.2. 97 के द्वारा लिया गया। विभागीय पत्रांक 1299 दिनांक 30.4.97 द्वारा कारण पृच्छा की गयी तथा 15 दिनों के अन्तर्गत उत्तर देने हेतु निदेश दिया गया। विभागीय पत्रांक 2055 दिनांक 30.6.97 द्वारा स्मारित भी किया गया। कारण पृच्छा का उत्तर निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी प्राप्त नहीं होने पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं सम्यक समीक्षोपरान्त आरोपों को प्रमाणित पाते हुए विभागीय आदेश सं0 748 सह पठित ज्ञापांक 2469 दिनांक 16.8.97 द्वारा निम्न लिखित दण्ड संसूचित किया गया :-
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-40/98 राजेश्वर राय यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 7.12.11 को माननीय उच्च न्यायालयद्वारा पारित न्याय निर्णय में उक्त दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया है। प्राप्त न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय दण्डादेश सं0 748 दिनांक 16.8.97 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय दण्डादेश सं0 748 दिनांक 16.8.97 को निरस्त किया जाता है।
सरकार का उक्त आदेश श्री राजेश्वर राय यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, सिरसिया, शि0-खुटौना को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
————— अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 24-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in