(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
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2 नवम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(वीर0)-07-107/98/1254—श्री विष्णुदेव सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमण्डल, वीरपुर के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि में वित्त अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रूपांकण प्रमण्डल, वीरपुर के कार्यालय का वर्ष 9/88 से 11/97 तक किए गए अंकेक्षण में कुल 64.99 लाख रूपये छलपूर्ण निकासी का मामला प्रकाश में आया। इस अवैध निकासी राशि में कुल17,17,786.25 रूपये (सतरह लाख सतरह हजार सात सौ छियासी रूपये पच्चीस पैसे) की निकासी श्री सिंह के कार्यकाल से संबंधित होने के साथ छलपूर्ण निकासी में रोकड़पाल के साथ उनकी सहभागिता एवं बिहार फाइनेन्सियल रूल भाल्यूम-01 के नियम 471/01 एवं बिहार ट्रेजरी कोड के नियम 305/ए का अनुपालन नहीं किए जाने संबंधी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1113 दिनांक 14.9.2000 से सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1956 के नियम-55 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी का पत्र सं0 2622 दिनांक 31.5.2000 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप के लिए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 690 दिनांक 15.6.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उन्हें निम्न दण्ड दिए जाने का निर्णय लिया गयाः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 उक्त दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 811 दिनांक 23.7.12 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र सं0 1514 दिनांक 26.9.12 द्वारा दण्ड के उपर्युक्त प्रस्ताव में अपनी सहमति प्रदान की गयी।
तदनुसार श्री विष्णुदेव सिंह सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः- (1) ''पॅाच वर्षो के लिए 15 (पन्द्रह) प्रतिशत पेंशन से कटौती का दण्ड''।
उक्त आदेश/निर्णय श्री सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 25-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in