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सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-13/2012/1329—श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, (अवर प्रमण्डल पदाधिकारी), सिंचाई अवर प्रमण्डल सं0-3, दरखा प्रतिनियुक्त बाढ़ एवं सिंचाई कोषांग, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को आदेश की अवहेलना करने, अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अपने कार्यालय से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण सरकार द्वारा निलंबित कर उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया हे। उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, वाल्मिकीनगर निर्धारित किया जाता है। 3. निलंबंन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 4. श्री कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा। 5. उक्त अधिसूचना श्री शैलेन्द्र कुमार को संसूचित किया जाता है। 6. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 27-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in