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4 दिसम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2011/1335—श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा तिरहुुत नहर प्रमण्डल सं0-1, मुजफ्फरपुर के जैतपुर शाखा नहर के वि0दू0-14.00 एवं तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपर के तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0-722.00 पर हुए टुटान पर सूचना स-समय विभाग को नहीं दी गई। उक्त टुटान की सूचना विभाग को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। टुटान की सूचना विभाग को नहीं देने, टुटान को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं करने एवं उक्त कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने से संबंधित आरोपों के लिए श्री राम मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर से विभागीय पत्रांक 105 दिनांक 30.1.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।
श्री राम मुख्य अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री राम मुख्य अभियन्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से कहा गया है कि जैतपुर शाखा नहर वि0दू0 14.00 का टुटान दिनांक 21.9.11 को हुआ एवं तिरहुत मुख्य नहर पर टुटान दिनांक 22.9.11 को हुआ। दिनांक 22.9.11 को बाढ़ वर्ष 2012 के पूर्व संपादित होने वाले कटाव निरोधक स्थलों के चयन हेतु उच्चस्तरीय टीम के मुजफ्फरपुर के बाहर रहने के कारण रात्रि में मुख्यालय लौटा एवं इसकी सूचना अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) को दिया गया।
श्री राम मुख्य अभियन्ता का स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम मुख्य अभियन्ता का 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 स्थिति में श्री राम के विरूद्व कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने तथा अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को निन्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।
1. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड देते हुए यह दण्डादेश उन्हें संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 28-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in