(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 32323232) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 2 2 2 2 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2013201320132013 जल संसाधन विभाग ------- vf/klwpuk 12 दिसम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(मुक0)-सम0-19-29/2007/1370—श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर से उनके परिक्षेत्राधीन फर्जी कर्मचारियों के वेतनादि के निकासी करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 230 दिनांक 11.1.03 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, जिसमें निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गयेः- (क) वित विभाग के परिपत्र 7677 बी0 (9) दिनांक 31.10.2000 के अनुसार फर्जी/ अवैध नियुक्ति के आधार पर वेतन भुगतान को अनियमित निकासी माना गया है तथा इस अनियमितता के लिए कार्यालय प्रघान के साथ साथ नियंत्री पदाधिकारी को भी संयुक्त रूप से दोषी माना गया है। (ख) बिहार कोषागार संहिता के भाग-1 के नियम 306 के प्रावधान के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना है, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन आपके द्वारा नहीं किया गया है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-7978/07 दायर किया गया जिसमें दिनांक 14.2.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-188 दिनांक 7.3.07 के द्वारा निर्गत दण्डादेश निरस्त कर मामले को जॅाच पदाधिकारी Enquiry Officer को इस आदेश के साथ लौटाया गया कि वे संतुष्ट हो लें, कि वित विभाग का उक्त परिपत्र 7677 बी0 (9) दिनांक 31.10.2000 मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2000-01 में प्राप्त कराया गया है अथवा नहीं। उक्त पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री चौधरी को संसूचित दण्डादेश ''पेंशन की राशि से बीस प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक के लिए'' से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0-188 दिनांक 7.3.07 को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि न्यायादेश के आलोक में जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
————— अधी)क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 32-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in