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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2013

Published 02 January 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-01-02.32
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(मुक0)-सम0-19-29/2007/1370—श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर से उनके परिक्षेत्राधीन फर्जी कर्मचारियों के वेतनादि के निकासी करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 230 दिनांक 11.1.03 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, जिसमें निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गयेः- (क) वित विभाग के परिपत्र 7677 बी0 (9) दिनांक 31.10.2000 के अनुसार फर्जी/ अवैध नियुक्ति के आधार पर वेतन भुगतान को अनियमित निकासी माना गया है तथा इस अनियमितता के लिए कार्यालय प्रघान के साथ साथ नियंत्री पदाधिकारी को भी संयुक्त रूप से दोषी माना गया है। (ख) बिहार कोषागार संहिता के भाग-1 के नियम 306 के प्रावधान के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना है, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन आपके द्वारा नहीं किया गया है।इसी बीच दिनांक 31.7.04 को श्री चौधरी सेवानिवृत्त हो गये, अतः सरकार द्वारा इनके विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया। तदनुसार उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापंक-6419 दिनांक 10.11.04 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाली शुरू की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त निम्नांकित आरोप श्री चौधरी के विरूद्व प्रमाणित पाये गयेः- '' अपने अधीनस्थ कार्यालयों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्रभावी ठंग से नहीं रहा। अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना चाहिए जो नहीं किया गया।'' उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री चौधरी के पेंशन की राशि से बीस प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक करने का निर्णय लेते हए विभागीय पत्रांक 613 दिनांक 15.6.06 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुरेन्द्र्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गयाः- 1. श्री चौधरी के पेंशन की राशि से बीस प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक के लिए। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-7978/07 दायर किया गया जिसमें दिनांक 14.2.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-188 दिनांक 7.3.07 के द्वारा निर्गत दण्डादेश निरस्त कर मामले को जॅाच पदाधिकारी Enquiry Officer को इस आदेश के साथ लौटाया गया कि वे संतुष्ट हो लें, कि वित विभाग का उक्त परिपत्र 7677 बी0 (9) दिनांक 31.10.2000 मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2000-01 में प्राप्त कराया गया है अथवा नहीं। उक्त पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री चौधरी को संसूचित दण्डादेश ''पेंशन की राशि से बीस प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक के लिए'' से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0-188 दिनांक 7.3.07 को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि न्यायादेश के आलोक में जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।

————— अधी)क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 32-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-01-02.32/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-01-02.32.