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18 दिसम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(सम0)-02-09/2009/1398—श्री विभूति नाथ झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व बहेड़ी प्रखण्ड, दरभंगा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के चार योजनाओं का गलत ठंग से हुए टेंडर रद्द करने एवं ग्रामीण रास्ता को जमींदारी बांध बनाकर 1 करोड़ 46 लाख (एक करोड़ छियालिस लाख) रूपये सरकारी धन को लूटने के आरोप की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित बिन्दुओं के आलोक में जॅाच प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। केवल कार्यो के कार्यान्वयन को विभाग द्वारा स्थगित कर दिये जाने एवं भुगतान नहीं होने के कारण लूट खसोट के आरोप को सही नहीं माना गया है। लेकिन विभागीय समीक्षा में आरोप एवं साक्ष्यों के आधार पर गलत मंशा से कार्य की निविदा निकालने की पुष्टि होती है, क्योंकि पूर्व में इसी बांध पर विभिन्न एजेंसी द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कार्य करवाया जा चुका था। इस प्रकार लूट खसोट की नियत से चार योजनाओं को तैयार कर निविदा निकालने के लिए श्री झा प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये।
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, से विभागीय पत्रांक 1167 दिनांक 14.9. 11 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्यपालक अभियन्ता द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्गत निदेश के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 दिया गया तथा वैसे योजनाओं की निविदा भी आमंत्रित कर दी गयी जिस पर पूर्व से ही कार्य प्रगति पर था जो गलत मंशा का स्पष्ट परिचायक है। अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा को निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः-
1. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष के लिए अवनति।
सरकार का उक्त निर्णय श्री विभूति नाथ झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 35-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in