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24 दिसम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-20/2011/1418—श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता)सिंचाई अवर प्रमण्डल, तारापुर को संग्रामपुर थाना कांड सं0-15/09 दिनांक 2.2.09 के मामले में दिनांक 15.9.11 से 21.9.11 तक कारावास में रहने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0-1508 दिनांक 8.
12.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-19 (2)(क) में निहित प्रावधान के तहत कारावास अवधि के लिये निलंबित किया गया।
2. हिरासत से बाहर आने एवं उनके द्वारा दिये गये योगदान प्रतिवेदन दिनांक 22.9.11 के सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (3)(2) के आलोक में नियम-9 (1)(क),(ख) एवं (ग) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-1509 दिनांक 8.12.11 द्वारा उन्हें पुनः दिनांक 22.9.11 के प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय संसूचित किया गया।
3. श्री गुप्ता के निलंबन की तिथि, दिनांक 8.12.11 से सात माह के अन्दर उनके विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' गठित नहीं हो पाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग-iv के कंडिका-9(7) में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 22.9.11 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 4. श्री गुप्ता की निलंबन की अवधि कर्तव्य अवधि मानी जायेगी एवं इस अवधि का पूर्ण वेतनादि देय होगा जिसका सामंजन निलंबन भत्ता के रूप में उनके द्वारा प्राप्त राशि से कर ली जायेगी। 5. श्री गुप्ता के कारावास की अवधि दिनांक 15.9.11 से 21.9.11 तक का मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण उक्त निलंबन अवधि के विनियमन का निर्णय मामले में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के उपरान्त लिया जायेगा।
उक्त निर्णय श्री राकेश कुमार गुप्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 37-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in