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अधिसूचना
6 सितम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(रॅा0)-15-03/2009/967—श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, बरही सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सहरसा जब जल पथ प्रमण्डल, बरही (झारखण्ड) में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा पंचखेरों जलाशय योजना के एप्रोच चैनल में मिट्टी कटाई हेतु गलत प्राक्कलन तैयार किया गया एवं सरकारी राशि का गबन किया गया। श्री पाण्डेय का कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य कैडर आवंटित होने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा उपरोक्त अनियमितता के लिए इन्हें प्रथम द्रष्टया दोषी पाकर संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को प्राप्त कराते हुए श्री पाण्डेय को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई जो समीक्षाधीन था। इस बीच अधीक्षक लोक नायक जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारागार हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया कि श्री पाण्डेय दिनांक 20.3.12 से बरही थाना कांड सं0-07/10 जी0 आर0-42/10 में लोक नायक जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारागार हजारीबाग में विचाराधीन बन्दी के रूप में संसीमित है। उक्त सूचना के उपरान्त संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि श्री पाण्डेय केन्द्रीय कारागार हजारीबाग से जमानत पर रिहा होकर जल निस्सरण प्रमण्डल, सहरसा में दिनांक 17.5.12 को पदभार ग्रहण कर चुॅके है।
उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 9(3)(i),(ii) के तहत श्री शशि भूषण पाण्डेय, कार्यपालक अभियन्ता को जेल से रिहा होने के उपरान्त उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 17.5.12 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत करने तथा उपरोक्त प्रथम द्रष्टया गबन के प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।
उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, बरही सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(3)(i),(ii) के तहत उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए आदेश निर्गत की तिथि के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. श्री पाण्डेय कार्यपालक अभियन्ता का निलंबन अवधि में मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय, कार्यपालक अभियन्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 4. श्री पाण्डेय के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत की जा रही है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 4-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in