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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2013

Published 02 January 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-01-02.43
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(पू0)-01-12/09/1427—श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉं तटबन्ध के चेन संख्या 688.00 पर अवस्थित स्पर एवं चेन संख्या 688 के डाउन स्ट्रीम में तटबन्ध के समुचित सुरक्षा हेतु विभागीय निदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने, स्थल पर सामग्रियों एवं श्रमिकों की समुचित व्यवस्था नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 3294, दिनांक 26.08.09 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तद्‌नुसार विभागीय संकल्प संख्या 432 दिनांक 10.03.10 द्वारा श्री किशोर, निलंबित सहायक अभियंता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्री किशोर के विरुद्ध निम्न आरोप गठित किये गयेः-

(क) समय-समय पर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल, कटिहार एवं विभागीय निदेशों के बावजूद आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गया जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

(ख) स्थल पर अपेक्षित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों, श्रमिक एवं यंत्र-संयंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आप विफल रहे जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

2. विभागीय कार्यवाही में जॉंच पदाधिकारी द्वारा जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि ससमय कार्य नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण में ढीलाई बरती गयी और अंतिम समय तक इंतजार किया गया कि और अधिक बाढ़ संघर्षत्मक कार्य करने का मौका सभी को मिले। सहायक अभियंता की सीधे जवाबदेही थी, जो उन्होंने नहीं निर्वाह कियां उनका Criminal Neglect स्पष्ट हो रहा है कि ससमय 15 जून से ही कार्य नहीं कराकर Last Minute तक Wait किया, फिर जो काम कराया वह बर्बाद ही हो गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता (निलंबित) को निलंबन मुक्तकरते हुए निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- (1) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक (2) निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं, किन्तु पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि को कार्य के रूप में माना जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री नवल किशोर को निम्न दंड दिया जाता हैः- (1) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा किन्तु उक्त अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ कार्य के रूप में माना जायेगा।

उक्त दंड श्री नवल किशोर, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जे0 एन0 पी0 सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।

————— अधी)क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 43-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-01-02.43/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-01-02.43.