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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2013

Published 02 January 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-01-02.45
Languages
English, Hindi
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24 दिसम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(पू0)1-12/09/1429—श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ ंके विरुद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉं तटबंध के चेन संख्या 688.00 पर अवस्थित स्पर एवं चेन संख्या 688 के डाउन स्ट्रीम में तटबंध के समुचित सुरक्षा हेतु विभागीय निदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं करने, स्थल पर सामग्रियों एवं श्रमिकों की समुचित व्यवस्था नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 3294, दिनांक 26.8.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के तहत स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तद्‌नुसार श्री सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता से विभागीय पत्रांक 233, दिनांक 04.02.2010 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण पूछा गयाः-

(क) समय-समय पर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल, कटिहार एवं विभागीय निदेशों के बावजूद आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

(ख) स्थल पर अपेक्षित मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों, श्रमिक एवं यंत्र-संयंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आप विफल रहे जिसके फलस्वरूप स्पर एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

श्री सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यकसमीक्षोपरांत पाया गया कि तटबंध का टूटना ही स्वतः प्रमाणित करता है कि स-समय कार्य नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण में ढीलाई बरती गयी और अंतिम समय तक इंतजार किया गया कि और अधिक संघर्षात्मक कार्य करने का 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 मौका सभी को मिले। जब तकनीकी समिति ने ए0ई0(Anti Erosion) कार्य नहीं दिया और स्थानीय अधिकारियों को लगता था कि वह जरूरी है, तो फिर 15 जून से Flood Fighting क्यों नहीं आरम्भ किया? वे सभी अंतिम समय तक रूके रहे कि और अधिक से अधिक Flood Fighting काम करना पड़ेगा और इसी लालच में बॉंध टूट गया। अतएव श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता को Lack of supervision not ordering flood fighting works to be done on time and criminal neglect के लिए दोषी पाते हुए निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सक्सेना, को दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड देते हुए उक्त दंडादेश श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉं संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जे0 एन0 पी0 सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 45-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-01-02.45/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-01-02.45.