(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 46464646) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 2 2 2 2 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2013201320132013 जल संसाधन विभाग ------- vf/klwpuk 27 दिसम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(जम0)-12-1004/99/1437—श्री सामुएल होरो, तत्कालीन सहायक अभियंता, स्वर्णरेखा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 74 सह पठित ज्ञापांक 557 दिनांक 2.6.05 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए श्री सामुएल होरो तत्कालीन सहायक अभियंता, स्वर्णरेखा नहर प्रमंडल चांडिल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया गयाः- (क) वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति। (ख) निलंबन अवधि में अनुमान्य निलंबन भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी। वेतनवृद्धि एवं अन्य सुविधाओं के लिए इस अवधि की गणना नहीं की जाएगी। उक्त दंडादेश के आलोक में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय बिहार, पटना के पत्रांक 1557, दिनांक 29.10.2010 द्वारा पृच्छा की गई कि जल संसाधन विभाग बिहार के आदेश ज्ञापांक 557 दिनांक 2.06.05 द्वारा श्री सामुएल होरो कार्यपालक अभियंता को संसूचित दंड'' वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति'' के आलोक में इन्हें वेतनवृद्धि देय होगा अथवा नहीं। महालेखाकार बिहार कार्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में मामले की समीक्षा के सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 32 (3) में प्रावधान किया गया है कि ''सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएॅं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1935 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गई थी''। उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री होरो को संसूचित दंड, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत दिया गया दंड समझा जाएगा। उक्त नियमावली के नियम 14 (vi) में प्रावधान है कि ''इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति इन निदेशों के साथ भी कि ऐसी अवनति के अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियॉं अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव, उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं। समीक्षा में यह भी पाया गया कि श्री होरो के विरुद्ध गंभीर आरोप है जो प्रमाणित पाए गये है। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या 74 सह पठित ज्ञापांक 557, दिनांक 2.06.05 द्वारा ''वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति का दंड'' अधिरोपित किया गया है। समीक्षापरांत सरकार द्वारा उक्त अधिरोपित दंड को संशोधित कर ''न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति की अवधि 7 (सात) वर्ष तक के लिए रहने तथा सात वर्ष की समाप्ति के बाद श्री होरो वर्तमान प्रक्रम पर पूवर्वत आ जायेंगे और अगली वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकेंगे, का निर्णय लिया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री सामुअल होरो, तत्कालीन सहायक अभियंता, स्वर्णरेखा नहर प्रमंडल, चांडिल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर बांध निर्माण, प्रमंडल संख्या-1, मंडल (औरंगाबाद) को विभागीय दंडादेश संख्या 74 सह पठित ज्ञापांक 557 दिनांक 2.06.05 के द्वारा अधिरोपित दंड ''वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति '' को निम्नांकित रूप में संशोधित किया जाता हैः- (1) श्री होरो की न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति की अवधि सात वर्ष तक होगी। उक्त अवधि के दौरान श्री होरो वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेंगे। (2) सात वर्षों के दंड की अवधि समाप्ति के बाद श्री होरो वर्तमान प्रक्रम पर पूर्ववत आ जायेंगे और अगली वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। शेष पूर्ववत रहेगा। इसमें माननीय मुख्यंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
उक्त आदेश श्री होरो, कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 46-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in