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अधिसूचनाएं
28 दिसम्बर 2012
एस0ओ0 1, दिनांक 2 जनवरी 2013—गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-8554 दिनांक 24.09.2012 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की घारा-3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.03.2013 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप-धारा-(2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 28 दिसम्बर 2012 एस0ओ0 2, एस0ओ0 1, दिनांक 2 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996—15526/सी0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामेष्वर प्रसाद दास,
सरकार के अवर सचिव।
The 28th December 2012
S.O. 1, dated 2nd January 2013—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-8554 dated 24-09-2012 exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar Shall exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.01.2013 to 31.03.2013.
(No. J/DE-Misc-105/1996—15526/C)