(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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अधिसूचना
10 सितम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-05/2009/979—श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बागमती प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, शिवहर द्वारा बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित निम्नांकित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-683 दिनांक 22.4.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।
(1) आरोपः- विभागीय वेतार संदेश-10/मु0-01(मु) 32/07-81 दिनांक 21.01.09 द्वारा दिये गये विभागीय निदेश के विपरीत श्री रामाधार साह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दावे की राशि को सही मानते हुए विभाग द्वारा बिना अनुमोदन के प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया। जिससे विभाग को रू0 92,467.82 पैसे की आर्थिक क्षति हुई।
(2) विभागीय निदेश की अवहेलना।
उपरोक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जॅाच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त कराये गये जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री वासुदेव, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व उक्त वर्णित दोनों आरोप प्रमाणित पाया गया है। समीक्षोपरान्त उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री श्रीधर वासुदेव, कार्यपालक अभियन्ता को निम्नांकित (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 2 (2) कालमान वेतन के एक प्रक्रम के नीचे आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए अवनति। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बागमती प्रमण्डल, शिवहर को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता हैः-
(1) श्री श्रीधर वासुदेव के वेतन से सरकार को हुई क्षति रुपये 25,690 की एक मुश्त वसूली।
(2) कालमान वेतन के एक प्रक्रम के नीचे आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए अवनति।
उपर्युक्त दण्ड श्री वासुदेव, कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 5-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in