(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 52525252) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 2 2 2 2 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2013201320132013 श्रम संसाधन विभाग ------ कार्यालय आदेश 14 दिसम्बर 2012 la0 2/ई3-13052/2011-श्र0सं0-4222—कार्यालय आदेश सं0 113, पटना, दिनांक 13.12.2012 जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, नालंदा के ज्ञापांक-1304 दिनांक 08.08.2012 के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर गठित जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री देवेन्द्र प्रसाद, पुत्र-स्व0 सच्चिदानंद प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, श्रम अधीक्षक का कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ को समूह-'घ' चतुर्थ श्रेणी, "कार्यालय परिचारी" के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् रू0 5200-20,200 एवं ग्रेड पे- 1800 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा श्रम अधीक्षक, नालंदा के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री देवेन्द्र प्रसाद की जन्म तिथि 15.06.1979 है। 3. यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री देवेन्द्र प्रसाद पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 9. श्री देवेन्द्र प्रसाद को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्री देवेन्द्र प्रसाद पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005 प्रभावी/लागू होगा।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से, धीरेन्द्र मोहन झा, श्रमायुक्त, बिहार।
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 52-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in