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अधिसूचना
10 सितम्बर 2012
सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-05/2009/980—श्री रामोचित रजक, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के विरूद्व उक्त पद पर पदस्थापन अवधि में (रामाधार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में विभागीय निदेश के विपरित, प्रतिशपथ पत्र दायर करने, एवं तथ्य विवरणी को अपने कार्यालय के अभिलेखों से मिलान नहीं करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए लिए, विभागीय संकल्प सं0-687 दिनांक 22.4.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस बीच श्री रजक दिनांक 30.6.10 को सेवानिवृत हो गये। तत्पश्चात विभागीय आदेश सं0-40 सह पठित ज्ञापांक 345 दिनांक 9.4.12 द्वारा इनके विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय कार्यवाही जारी रखा गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता के विरूद्व उक्त आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया हैं। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए रामोचित रजक, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2013 उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री रामोचित रजक, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को दोषमुक्त किया जाता है। उक्त आदेश श्री रजक सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता को संसूचित किया जाता हैंं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 6-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in