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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 January 2013

Published 09 January 2013

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-01-09.2
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 19191919 पौषपौषपौषपौष 1931931931934444 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 02020202 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 9999 जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) 2013201320132013 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)., पदःथापन, बदली, श(cid:18)., छु 4ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत और अ7य 8य(cid:18).गत सूचनाएं। 2-11

या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु<म> के समादेंटाओं के

सिमितय> के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

Nयेंठअनुमित िमल चुक\ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान,

संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के आMद।

---

ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर

सिमितय> के ूितवेदन और संसद मX भाग-1-ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आMद ---

पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और कायाIOयG> (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आMद। 12-17

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और

7यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण उSच 7यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

और िनयम, 'भारत गजट' और राNय

सूचनाएं इ`याMद। 18-18 गजट> के उUरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

2 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18).िनयु(cid:18).िनयु(cid:18).िनयु(cid:18)., , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18).श(cid:18).श(cid:18).श(cid:18)., , , , छुछुछुछु 4ट(cid:15) और अ7य4ट(cid:15) और अ7य4ट(cid:15) और अ7य4ट(cid:15) और अ7य वैय(cid:18).क सूचनाएं वैय(cid:18).क सूचनाएं वैय(cid:18).क सूचनाएं वैय(cid:18).क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 77, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2119/जे0, दिनांक 07.06.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अम्बिका प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.06.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अम्बिका प्रसाद सिंह अधिवक्ता, नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद 07.06.99 बी0ए0 बी0एल0 औरंगाबाद जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 78, एस0ओ0 77, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-34/95/8319/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 12th November 2012

S.O. 77, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ambika Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2119/J dated 07.06.99 to practice as notary again for the next five years from 07.06.2012.

3 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ambika Prasad Singh Advocate, Notary Civil Court Aurangabad 07.06.99 B.A B.L Aurangabad District

(File no.-A/Not-34/95/8319/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 79, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3173/जे0, दिनांक 11.06.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11.06. 2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री नरेन्द्र प साद गुप्ता ्र अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय अररिया 11.06.99 एल0एल0बी0 अररिया जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 80, एस0ओ0 79, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-8/96/8320/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 12th November 2012

S.O. 79, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Prasad Gupta and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3173/J dated 11.06.99 to practice as notary again for the next five years from 11.06.2012 to 10.06.2017.

4 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Narendra Prasad Gupta Advocate, Civil Court Araria 11.06.99 L.L.B Araria District

(File no.-A/Not-8/96/8320/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 81, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2079/जे0, दिनांक 30.04.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री यमुना प्रसाद चौधरी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 30. 04.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री यमुना प्रसाद चौधरी अधिवक्ता, सिकरहना पूर्वी चम्पारण 30.04.87 सिकरहना अनुमंडल

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-22/85/8321/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 82, एस0ओ0 81, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-22/85/8321/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 12th November 2012

S.O. 81, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Yamuna Prasad Chowdhary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2079/J dated 30.04.87 to practice as notary again for the next five years from 30.04.12 to 29.04.2017.

5 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Yamuna Prasad Chowdhary Advocate, Civil Court Motihari, East Champaran 30-04-87 Sikarhana Subdivision

(File no.-A/AB-22/85/8321/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 83, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1894/जे0, दिनांक 20.05.1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेश कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 20.05.02 से 19.05.07 तक 20.05.07 से 19.05.2012 एवं 20.05.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेश क मार, ु अधिवक्ता अधिवक्ता, नोटरी जिला बार एसोशियेशन मुजफ्फरपुर 20.05.1999 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-89/92/8322/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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12 नवम्बर 2012

एस0ओ0 84, एस0ओ0 83, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-89/92/8322/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 12th November 2012

S.O. 83, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law6 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013 Department Notification No. 1894/J dated 20.05.99 to practice as notary again for the next five years from 20.05.02 to 19.05.07, 20.05.07 to 19.05.12 and 20.05.12 to 19.05.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Suresh Kumar Advocate, Bar Assosiation Muzaffarpur 20.05.99 Muzaffarpur District

(File no.-A/Not-89/92/8322/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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3 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 85, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-478/जे0, दिनांक 23.01.89 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जगदीश प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 23.01.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जगदीश प्रसाद अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना सिटी 23.01.89 बी0एल0 पटना सिटी अनुमंडल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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3 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 86, एस0ओ0 85, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-34/86/8603/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 3rd December 2012

S.O. 85, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagdish Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State7 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013 Government in Law Department Notification No. 478/J dated 23.01.89 to practice as notary again for the next five years from 23.01.2011.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Jagdish Prasad Advocate, Civil Court, Patna City 23.01.89 B.L Patna City Subdivision

(File no.-A/A.B-34/86/8603/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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3 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 87, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2032/जे0, दिनांक 01.06.1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जनार्दन प्रसाद महतो, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 01.06.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जनार्दन प साद महतो ्र अधिवक्ता, लखीसराय व्यवहार न्यायालय 01.06.99 बी0ए0प्रतिष्ठा एल0एल0बी0 लखीसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/95/8604/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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3 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 88, एस0ओ0 87, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/95/8604/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 3rd December 2012

S.O. 87, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Janardan Prasad Mahto and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2032/J dated 01.06.1999 to practice as notary again for the next five years from 01.06.2012.

8 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Janardan Prasad Mahto Advocate, Civil Court Lakhisarai 01.06.99 B.A Hons L.L.B Lakhisarai District

(File no.-A/Not-42/95/8604/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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3 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 89, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2145/जे0, दिनांक 02.05.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अवधेश कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.05.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अवधेश क मार ु अधिवक्ता-सह- नोटरी, व्यवहार न्यायालय गया। 02.05.87 बी0ए0 एल0एल0बी0 गया जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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3 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 90, एस0ओ0 89, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-67/86/8605/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 3rd December 2012

S.O. 89, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Awadhesh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2145/J dated 02.05.87 to practice as notary again for the next five years from 02.05.2012.

9 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Awadhesh Kumar Advocate Notary, Civil Court, Gaya 02.05.87 B.A L.L.B Gaya District

(File no.-A/AB-67/86/8605/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 91, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-483/जे0, दिनांक 07.02.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री पशुपति नाथ, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.02.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत किया गया े है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री पशुपति नाथ अधिवक्ता, नोटरी व्यवहार न्यायालय, सारण 07.02.02 बी0ए0 बी0एल0 सारण जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 92, एस0ओ0 91, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2000/9001/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th December 2012

S.O. 91, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pashupati Nath and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 483/J dated 07.02.02 to practice as notary again for the next five years from 07.02.12.

10 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pashupati Nath Advocate, Notary Civil Court Saran 07.02.02 B.A B.L Saran District

(File no.-A/Not-42/2000/9001/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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20 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 93, दिनांक 9 जनवरी 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों प्रमाणक श्री धर्म विजय कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.07.2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री धर्म विजय कुमार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट पटना 02.07.03 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-18/2001/9030/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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20 दिसम्बर 2012

एस0ओ0 94, एस0ओ0 93, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-18/2001/9030/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 20th December 2012

S.O. 93, dated the 9th January 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dharm Vijay Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3049/J dated 02.07.03 to practice as notary again for the next five years from 02.07.2008.

11 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Dharm Vijay Kumar Advocate, Civil Court Patna 02.07.03 B.Sc L.L.B Patna District

(File no.-A/Not(s)-18/2001/9030/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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ÑÑÑÑ अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----2222

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ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर। ——— कार्यालय-आदेष 3 दिसम्बर 2012 सं॰ स्था0-3, बी-8/12-2015—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 जगन्नाथ राय भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, समस्तीपुर के आश्रित पुत्र श्री देवानन्द राय को नलकूप प्रमंडल खगडिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 4440-7440, ग्रेड पे0 1650 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री देवानन्द राय पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 जगन्नाथ राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल खगडिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री देवानन्द राय को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री देवानन्द राय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री देवानन्द राय को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।13 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013 12 नवम्बर 2012 सं॰ स्था0-3, बी-16/12-1939—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 रामचन्द्र यादव भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल मधेपुरा के आश्रित पुत्र श्री पंकज कुमार को नलकूप प्रमंडल मधेपुरा के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री पंकज कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 रामचन्द्र यादव के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल-मधेपुरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री पंकज कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री पंकज कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10 योगदान करने हेतु श्री पंकज कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

24 दिसम्बर 2012

सं0 ई2-2-111/2010-43434343—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संषोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैंः-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः- (1) यह नियमावली 'बिहार निर्वाचन सेवा (संषोधन) नियमावली, 2012' कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2222.... बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम-12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा;-

"12. विभागीय परीक्षा एवं विषय। - राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा नियमावली 1961, में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों के लिए आवष्यकतानुसार निर्वाचन विभाग, बिहार के अनुरोध पर विभागीय परीक्षा का आयोजन/संचालन केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्शद्‌), बिहार द्वारा किया जायेगा, जिसके विशय एवं पाठ्‌यक्रम निम्नवत्‌ होंगेः-14 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013 (1) विशय - हिन्दी (लिखित परीक्षा-200 अंक, मौखिक परीक्षा-100 अंक)

पाठ्‌यक्रम - हिन्दी परीक्षा का पाठ्‌यक्रम वही होगा जो बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा। (2) विशय - लेखा (भाग-1) - पुस्तक रहित। पाठ्‌यक्रम - लेखा (भाग-1) - पुस्तक रहित का पाठ्‌यक्रम वही होगा जो बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(3) विशय - लेखा (भाग-2) - पुस्तक सहित। पाठ्‌यक्रम - लेखा (भाग-2) - पुस्तक सहित का पाठ्‌यक्रम वही होगा जो बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(4) विशय - दण्ड विधि (भाग-1) - पुस्तक रहित। पाठ्‌यक्रम - दंड विधि (भाग-1) - पुस्तक रहित का पाठ्‌यक्रम वही होगा जो बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(5) विशय - दण्ड विधि (भाग-2) - पुस्तक सहित। पाठ्‌यक्रम - दंड विधि (भाग-2) - पुस्तक सहित का पाठ्‌यक्रम वही होगा जो बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(6) विशय - निर्वाचन विधि (भाग-1) - पुस्तक रहित।

पाठ्‌यक्रम - (i) भारत का संविधान । (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* । (iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960*। (iv) परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेष, 2007 । (v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951*। (vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* । (vii) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेष, 1968* । (viii) बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955*। (ix) बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण) अधिनियम, 1985 (यथा अद्‌यतन संषोधित) । (x) मोटर वाहन अधिनियम, 1988* । (xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950*/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960*/परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेष, 2007/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951*/निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961*/निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेष, 1968*/भारतीय दंड सहिता, 1860/संसद (निरर्हता) अधिनियम, 1959 के विभिन्न पहलू ।

(xii) निर्वाची पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, अभ्यर्थियों की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की हस्तपुस्तिका, मतगणना अभिकर्ता की हस्तपुस्तिका, इन्स्ट्रक्षन ऑन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इन इलेक्षन्स (सभी अद्यतन) तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत। (xiii) आयोग द्वारा समय-समय पर पुस्तक के रूप में प्रकाषित कम्पेंडियम तथा आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध अन्य नीतिगत निदेष।

*टिप्पणीः- यथा अद्यतन संषोधित ।

(7) विशय - निर्वाचन विधि (भाग-2) - पुस्तक सहित।

पाठ्‌यक्रम - (i) भारत का संविधान । (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* । (iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960*। (iv) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेष, 2007 । (v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951*। (vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* । (vii) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेष, 1968* । (viii) बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955*। (ix) बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण) अधिनियम, 1985 (यथा अद्‌यतन संषोधित) । (x) मोटर वाहन अधिनियम, 1988* ।15 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013 (xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950*/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960*/निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेष, 2007/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951*/निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961*/निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेष, 1968*/भारतीय दंड सहिता, 1860/संसद (निरर्हता) अधिनियम, 1959 के विभिन्न पहलू ।

(xii) निर्वाची पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, अभ्यर्थियों की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की हस्तपुस्तिका, मतगणना अभिकर्ता की हस्तपुस्तिका, इन्स्ट्रक्षन ऑन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इन इलेक्षन्स (सभी अद्यतन) तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत। (xiii) आयोग द्वारा समय-समय पर पुस्तक के रूप में प्रकाषित कम्पेंडियम तथा आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध अन्य नीतिगत निदेष। *टिप्पणीः-टिप्पणीः-टिप्पणीः-टिप्पणीः- यथा अद्यतन संषोधित।

8888.... वैसे पदाधिकारियों को, जिन्होंने पूर्व में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, और सेवा में सम्पुश्ट कर दिये गये हों, इस नियम मेंं यथा उपबंधित परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 के0 प्रसाद, संयुक्त सचिव।

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The 24th December 2012

No. E2-2-111/2010-43—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for amendment in Bihar Election Service Rules, 2006.

1. Short title, extent and commencement – (1) This Rule shall be called The Bihar Election Service (Amendment) Rules, 2012.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette. 2. Rule 12 of Bihar Election Service Rules, 2006 shall be substituted by the following:-

"12. Departmental Examination and Subject – In accordance with provisions of Rules for the Departmental Examination of Gazetted Officer, 1961, a departmental examination shall be conducted by the Central Examination Committee (Board of Revenue) as and when required on the request of Election Department for the officers of Bihar Election Service of basic grade, whose subjects and syllabus shall be as follows :-

(1) Subject – Hindi (Written examination-200 Marks, Interview-100 Marks) Syllabus – The syllabus of Hindi Examination will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(2) Subject – Accounts (Part-1) – Without Book.

Syllabus –The syllabus of Accounts (Part-1) – Without Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(3) Subject – Accounts (Part-2) – With Book.

Syllabus –The syllabus of Accounts (Part-2) – With Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(4) Subject – Criminal Law (Part-1) – Without Book.

Syllabus –The syllabus of Criminal Law (Part-1) – Without Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(5) Subject – Criminal Law (Part-2) – With Book.

Syllabus –The syllabus of Criminal Law (Part-2) – With Book, will/shall be similar to the syllabus prescribed for the Officers of Bihar Administrative Service.

(6) Subject – Election Law (Part-1) – Without Book.

Syllabus –16 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013 (i) Constitution of India (ii) The Representation of the People Act, 1950* (iii) The Registration of Electors Rules, 1960* (iv) Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007 (v) The Representation of the People Act, 1951*) (vi) The Conduct of Election Rules, 1961* (vii) The Election Symbols (Reservation and Allotment) order, 1968* (viii) The Bihar Control of the use and play of Loud Speakers' Act, 1955* (ix) The Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1985 (With latest Amendments)

(x) The Motor Vehicles Act, 1988* (xi) Different aspects of The Representation of the People Act, 1950*/The Registration of Electors Rules, 1960*/Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007/The Representation of the People Act, 1951*/The Conduct of Election Rules, 1961*/The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968*/Indian Penal Code, 1860/The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959

(xii) Handbook for Returning Officers, Handbook for Electoral Registration Officers, Handbook for Candidates, Handbook for Presiding Officers, Handbook for Polling Agents, Handbook for Counting Agents, Instructions on Expenditure Monitoring in elections (as updated) and issued by the Election Commission of India

(xiii) Compendiums published by Election Commission of India in book form and policy instructions issued by the commission from time to time and published on its website

*Note:- Alongwith their subsequent Amendments

(7) Subject – Election Law (Part-2) – With Book.

Syllabus –

(i) Constitution of India (ii) The Representation of the People Act, 1950* (iii) The Registration of Electors Rules, 1960* (iv) Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007 (v) The Representation of the People Act, 1951*) (vi) The Conduct of Election Rules, 1961* (vii) The Election Symbols (Reservation and Allotment) order, 1968* (viii) The Bihar Control of the use and play of Loud Speakers' Act, 1955* (ix) The Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1985 (With latest Amendments)

(x) The Motor Vehicles Act, 1988* (xi) Different aspects of The Representation of the People Act, 1950*/The Registration of Electors Rules, 1960*/Delimitation of Constituencies Act, 2002 and Delimitation Order, 2007/The Representation of the People Act, 1951*/The Conduct of Election Rules, 1961*/The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968*/Indian Penal Code, 1860/The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959

(xii) Handbook for Returning Officers, Handbook for Electoral Registration Officers, Handbook for Candidates, Handbook for Presiding Officers, Handbook for Polling Agents, Handbook for Counting Agents, Instructions on Expenditure Monitoring in elections (as updated) issued by the Election Commission of India

(xiii) Compendiums published by Election Commission of India in book form and policy instructions issued by the commission from time to time and published on its website.

17 (cid:18)बहार गजट, 9 जनवर(cid:15) 2013

*Note:- Alongwith their subsequent Amendments.

8. All Officers, who have passed the departmental examination earlier and have been confirmed in the service, shall be exempted from passing the departmental examination mentioned above."

By order of the Governor of Bihar, R. K. PRASAD, Joint Secretary.

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विधि विभाग

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शुद्धि पत्र

20 दिसम्बर 2012

सं॰ ए0/नोट-पटना-5/11/9024/जे0—विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-6920जे0/दिनांक 15.09.2012 द्वारा पटना जिला के लिये नियुक्त लेख्य प्रमाणकों का नाम निम्नवत शुद्ध किया जाता हैः-

1. उक्त अधिसूचना के हिन्दी पाठ के-क्रम सं0-1-पर अंकित लेख्य प्रमाणक का नाम 'श्री मो0 सेराजुद्यीन की जगह 'श्री मो0 सेराज उद्दीन पढ़ा जाए।

2. उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ के-क्रम सं0-4-पर अंकित 'Name ofNotaries- Sri Vinod Kumar Jha ' की जगह Sri Binod Kumar Jha ' पढ़ाजाए।

3. उक्त अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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सं॰ 52—मैं अमृतराज, पिता-अजीत नारायण सिंह, राजीव नगर पश्चिम, रोड नं॰ 25-C, पटना-24 शपथ पूर्वक दिनांक 11.05.2011 से अमृत राज के नाम से जाना जाऊंगा।

अमृतराज ।

No. 52— I, Amritraj s/o Ajit Narain Singh Resident of Rajeev Nagar West Road No. 25-C Patna-24 would be hereby known as Amrit Raj from 11.05.2011.

AMRITRAJ.

सं॰ 53—मैं अविनाश रंजन, पिता-सूर्यदेव सिंह स्थायी पता B/60 सचिवालय कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20 शपथ पूर्वक आज से अविनाश देवराज सिंह के नाम से जाना जाऊंगा।

अविनाश रंजन।

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शिक्षा विभाग

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अधिसूचना

7 जनवरी 2013

सं0 3/आ02-61/12-01—श्री अमर भूषण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को अधिसूचना सं0 619 दिनांक 26 अप्रील 2012 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है। 2. श्री भूषण को तत्काल निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. श्री भूषण पदस्थापना हेतु मुख्यालय में योगदान देंगे।

4. श्री भूषण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. श्री भूषण के निलंबन अवधि एवं दंड के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के अनुरूप अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-01-09.2/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-01-09.2.