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वित्त विभाग
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संकल्प
9 जनवरी 2013
विषयः—फोटो कॉपियर-सह-प्रिंटर ऑपरेटर के पद को मरणशील घोषित करने के सम्बन्ध में । राज्य सरकार के सचिवालय स्थित विभिन्न विभागों में समूह 'घ' के कर्मी से फोटो कॉपियर-सह-प्रिंटर ऑपरेटर का कार्य कराया जाता था, जिसके लिए अलग से कुछ अतिरिक्त मानदेय दिया जाता था । कालांतर में वित्त विभाग एवं अन्य विभागों में फोटो कॉपियर-सह-प्रिंटर ऑपरेटर के पद का सृजन किया गया एवं उन कर्मियों को स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया ।
फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के अधीन कार्यरत फोटो कॉपियर-सह-पिं्रटर ऑपरेटर के लिए वेतनमान 3050-4590, दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से तथा ज्ञापांक-4442, दिनांक 27/06/2007 के द्वारा संशोधित वेतनमान 4000-6000 की स्वीकृति प्रदान की गई ।
वर्त्तमान में कुछ विभागों में इस पद पर नियुक्त कर्मियों को ज्ञापांक 4442, दिनांक 27/06/2007 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान 4000-6000 (अपुनरीक्षित) वेतनमान की स्वीकृति का प्रश्न उभरता रहा है । इस क्रम में यह तथ्य विचारणीय है कि दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से मैट्रिक उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मी को प्रशिक्षित करते हुए कौशल सम्पन्न बनाकर उनके कार्य 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 वर्त्तमान में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति तक इस पद को रखा जाय तथा इनकी सेवानिवृत्ति के साथ पद स्वतः समाप्त हो जाएगा । इस पद की प्रोन्नति का पदसोपान विहित नहीं होने के कारण यह भी प्रश्न उठ रहा है कि इन पदधारकों को सुनिश्चित योजना, 2010 के आलोक में इन्हें वित्तीय उन्नयन का लाभ किस वेतनमान में अनुमान्य किया जाय ।
उपर्युक्त विचारणीय मामले पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए हैंः-
(i) फोटो कॉपियर-सह-प्रिंटर ऑपरेटर के पद को मरणशील घोषित किया जाय ।
(ii) पद सृजन की तिथि के बाद संबंधित कर्मचारी की इस पद पर नियुक्ति की तिथि से दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से 3050-4590 के संशोधित अपुनरीक्षित वेतनमान 4000-6000 एवं 01/01/2006 के प्रभाव से PB-1+2400 की स्वीकृति प्रदान की जाय ।
(iii) 01/01/1996 के बाद फोटो कॉपियर-सह-पिं्रटर ऑपरेटर के औपचारिक पद सृजन के बाद इस पद पर नियुक्ति की तिथि से कालावधि की गणना करते हुए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति योग्य सेवा पूरी होने पर उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
(iv) वर्त्तमान पदधारकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत फोटो कॉपियर-सह-प्रिंटर ऑपरेटर के पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे ।
(v) फोटो कॉपियर के रिक्त पदों के विरूद्ध कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सउद, संयुक्त सचिव ।
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 62-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in