िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 21212121 पौषपौषपौषपौष 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 64646464) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 11111111 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2013201320132013 निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) -------- अल्पकालीन निविदा सूचना 8 जनवरी 2013 01.03.2013 से 31.03.2014 तक पेट बोतल में मसालेदार देषी शराब के विर्निमाण एवं आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत निविदा
सं0 10/नीति (निविदा) 95-2012-150—बिहार राज्य में मसालेदार देशी शराब के मद्य भंडागारों से बिहार राज्य बिवरेजेज कॉ0 लि0 के गोदामों में 01.03.2013 से 31.03.2014 तक मसालेदार देशी शराब का बोतल (शीशा/पेट) में आपूर्ति करने के विशेष विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त वार्षिक नवीकरण की शत्र्त पर प्रपत्र-27क में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु सरकार इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरशीप फर्म/कम्पनी से निविदा आमंत्रित करती है। मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति के लिये निविदा इसके साथ अनुबद्व अनुसूची (2) में उल्लिखित प्रपत्र ''क'' में समर्पित की जा सकती है। लिफाफे के ऊपर ''बोतल (शीशा/पेट) में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु निविदा'' लिखा रहे। निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन नया सचिवालय, पटना 800015 स्थित कार्यालय में दिनांक 01.02.2013 को 12ः00 बजे अपराह्न तक पहुंच जानी चाहिए। जिसे उसी दिन 01ः00 बजे अपराहन् में आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
2. बिना कारण बताये कोई भी अथवा सभी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा स्वीकृति प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिये भी निविदा स्वीकार की जा सकेगी। निविदादाता यथा निजी व्यक्ति/पार्टनरशीप फर्म/कम्पनी जिन्हें मसालेदार देशी शराब के निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य में कम से कम विगत तीन वर्षो का अनुभव हो, के द्वारा ही समर्पित निविदा पर विचार किया जा सकेगा।
तकनीकी निविदा की शत्र्ते
3. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे - (i) प्रत्येक इच्छुक निविदादाता ''0039'' - राज्य उत्पाद शुल्क - ''देशी स्पिरिट भट्ठी-स्पिरिट शुल्क'' बजट शीर्ष के अधीन कोषागार चालान द्वारा या आयुक्त उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/डिमान्ड ड्राफ्ट/किसान विकास पत्र के द्वारा सम्पूर्ण राज्य/एक प्रक्षेत्र के लिये जमानत की राशि के रूप में 10,00,000/-(दस लाख) रूपये जमा करेगा तथा उसे निविदा के साथ उपस्थापित करेगा। जिस निविदा के साथ यथाविहित युक्त जमानत जमा करने के प्रमाण स्वरूप कोषागार चालान अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/डिमान्ड ड्राफ्ट/किसान विकास पत्र संलग्न नहीं रहेगा उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं को 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 जमानत की राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु सफल निविदादाताओं की जमानत की राशि पूरे ठेका अवधि के लिये जमानत के रूप में रखी जायेगी।
(क). निविदादाता को विनिर्माणशाला/भंडागार में निम्नलिखित प्रबंध/सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगाः-
(i) 15 दिनों की निकासी की मात्रा के बराबर संचय क्षमता। (ii) बोतलों की सफाई हेतु मोटरचालित सेमी-ऑटोमेटिक अथवा ऑटोमेटिक बोतल वाशिंग मशीन। (iii) वैक्यूम फिल्टर मशीन। (iv) सेमी ऑटोमेटिक अथवा ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। (v) मोटरचालित सेमी-ऑटोमेटिक अथवा ऑटोमेटिक कैपस्यूलिंग मशीन। (vi) बिजली की कमी की पूत्र्ति के लिए जेनरेटर की व्यवस्था। ( vii ) पर्याप्त विखनिजीकृत जल की व्यवस्था। (viii) पर्यवेक्षण के लिए पदस्थापित उत्पाद पदाधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालय एवं आवास की समुचित व्यवस्था।
(ix) बिहार राज्य अग्निशाम विभाग द्वारा सुनिश्चित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था। (x) प्रत्येक भंडागार का बीमा, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बीमा कम्पनियों द्वारा कराना अनिवार्य होगा। (ख) यदि किसी विषेष विशेषाधिकार के प्रक्षेत्र जो सम्पूर्ण राज्य के लिए एक होगा के लिए कोई योग्य निविदादाता नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को पुनः निविदा प्रकाशित कराने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
(ii) (क) निविदादाता निविदा के लिये आवेदन देते समय आपूर्ति हेतु आवश्यक संयंत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करेंगे, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र में कहां-कहां कितनी क्षमता के बोटलिंग प्लान्ट लगें हैं अथवा लगायेंगे और बोतल (शीशा/पेट) में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति में किन-किन मदों पर अनुमानित कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा। साथ ही उन्हें आपूर्त्ति प्रक्षेत्र की निविदा के लिये राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया हुआ 35 लाख रूपये की पूॅजी की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र (अनुसूची 4 संलग्न प्रपत्र में) समर्पित करना होगा।
(ख) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आवेदक उस निमित्त पूॅजी की व्यवस्था कहाँ से करेगें तथा संयंत्रों आदि की व्यवस्था कहाँ से करने का विचार रखते हैं। पूँजी की व्यवस्था निजी श्रोत से की जानी हो या ऋण से दोनों के ही समर्थन में प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जायेगा। साथ ही ऋण मिल सकेगा ऐसा स्पष्ट बिना किसी शत्र्त का आश्वासन-पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्राईवेट पार्टी से ऋण प्राप्त किये जाने की स्थिति में उक्त पार्टी की वित्तीय क्षमता के समर्थन में भी बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
(iii) अद्यतन दायर आयकर रिटर्न, (2012-13 के लिए) आयकर विभाग द्वारा प्रदा पावती रसीद के साथ, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित मूल प्रति होना चाहिए। ई-रिर्टन दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, जमा करना होगा।
(iv) चरित्र प्रमाण-पत्र जो स्थायी निवास स्थान अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी द्वारा मूल रूप में प्रदत्त होना चाहिए और निविदा प्रकाशन की तिथि से 2 माह से अधिक पहले का नहीं हो। यदि निविदादाता कोई निबंधित फार्म या कम्पनी हो तब उल्लेखित चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है अपितु सक्षम पदाधिकारी (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी) का इस बिन्दु पर प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न हो कि कम्पनी परिसमापन (लिक्वीडेशन) में नहीं है, तो यह चालू हालत में है। यह प्रमाण-पत्र निविदा प्रकाशन से 1 माह से अधिक पहले का नहीं हो।
एल0 एल0 पी0 के मामले में सभी साझेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता होगी। (v) निविदादाता के विरूद्व किसी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित न हो तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायफ्ता न हो, इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा लेकिन निविदादाता के निबंधित फर्म या कम्पनी होने पर उल्लिखित शपथ-पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। (vi) प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध उत्पाद राजस्व का कोई बकाया नहीं है। यदि पूर्व में उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में राज्य में राज्य के बाहर निविदादाता को पूर्व उत्पाद प्रपत्र उत्पाद अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बाद में भी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी। यदि निविदा स्वीकृत के बाद भी उनके उनके विरूद्ध किसी प्रकार के उत्पाद राजस्व बकाया की सूचना मिलती है तो नोटिस के एक माह के अंदर बकाये का पूर्व भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
(vii) निविदा के अनुसूची -2 के प्रपत्र ''क'' में निविदादाताओं द्वारा अपने स्थायी निवास एवं व्यवसाय का पता अंकित करना आवश्यक होगा। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो सभी पार्टनर/निदेशकों की सूची (उनके पूरे पते के साथ) तथा DIN NUMBER, हर कम्पनी का निबंधन पत्र, पार्टनरशीप डीड तथा मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स आदि अभिलेखों को निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 (viii) कंडिका 9 के अनुसार निविदादाता का अनुभव संबंधी साक्ष्य देना होगा। (ix) निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र कि -
(क) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है, एवं (ख) निविदा द्वारा विनिश्चत आपूर्ति दर पर आपूर्ति की प्रतिबद्धता, भले ही उनका स्वयं द्वारा बोली गयी दर इस दर से अधिक हो।
उपरोक्त कागजातों में से कोई भी कागजात नहीं होने पर अथवा सही नहीं होने पर ऐसे निविदिादाता की निविदा रद्द कर दी जायेगी एवं उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।
(x) अनुसूची-2 में उल्लेखित आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' में। (xi) उत्पाद प्रपत्र-27 क (अनुसूची 3) में विहित अनुज्ञप्ति में उल्लिखित शत्र्तो को इस निविदा सूचना का अंग माना जायेगा, मानो वे शत्र्ते इसमें उस हद तक छोड़कर, जिस हद तक इस निविदा सूचना द्वारा रूपभेदित की गई हो इस निविदा सूचना में सम्मिलित है, और निविदादाता रूप भेदित शत्र्तो सहित उस सभी शत्र्तो से भी सहमत हैं। (xii) मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति उत्पाद प्रपत्र-27 (क) में निर्गत की जायेगी एवं ठेकेदार सरकार को प्रत्येक निर्माणशाला के अनुज्ञप्ति के लिए 15 (पन्द्रह) लाख रू0 प्रतिवर्ष एक मुश्त अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा करना होगा। दिनांक 01.02.2013 से 31.03.2013 तक के अनुज्ञाशुल्क की समानुपातिक राशि अग्रिम रूप में देय होगा।
4. (क) इस विशेष विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि सरकार उत्पाद कर के पूर्व भुगतान का आदेश दें, तब तदनुसार उत्पाद कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, बिहार के निदेश का पालन करना होगा।
(ख़) मसालेदार देशी शराब के निर्माण एवं उसके आपूर्तिकत्र्ता आयुक्त उत्पाद/समाहत्र्ता द्वारा सम्पूर्ण राज्य/एक प्रक्षेत्र में आदेशित स्थल पर एक निर्माणशाला एवं मद्य भंडागार स्थापित कर सम्पूर्ण राज्य में बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ0 लि0 के द्वारा स्थापित गोदामों में बोतल (शीशा/पेट) में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेंगे। (ग) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में माँग के अनुसार ठेकेदार 600 मि0 ली0, 300 मि0 ली0 एवं 200 मि0 ली0 के शीशे के बोतल में 35 यू0 पी0 शक्ति की मसालेदार देशी शराब की बोतल (शीशा/पेट) बंदी कर आपूर्ति करेंगे।
(घ) मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण उस किस्म के, और उन उपादानों से किया जायेगा एवं भंडागारों से उनकी आपूत्र्ति उस डिजाइन की लगाई गई सम्यक लेबल वाली बोतल में की जायेगी, जैसा अनुबद्ध अनुसूची-5 में वर्णित है। मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण के लिए संशोधित सुषव गे्रड-1 या साइलेंट स्पिरिट उत्पाद कर का पूर्व भुगतान न होने की स्थिति में बंध के अन्तर्गत ही निर्माणशाला में लायी जायेंगी।
(ii) निविदादाता द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित गोदामों से तथा उसके बाद खोले जाने वाले किसी अतिरिक्त गोदाम से इस निविदा सूची के साथ संलग्न अनुसूची 3 में निहित शत्र्तो के अनुसार बोतल (शीशा/पेट) में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ0 लि0 कोे दी जायेगी। ठेकेदार मसालेदार देशी शराब पर लागू कर आदि तथा उसकी थोक कीमत बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ0 लि0 सेे बैंक ड्राफ्ट सीधे प्राप्त करेगा। वह इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि की रसीद बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ0 लि0 को देगा जो भंडागार में गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी। कर आदि एवं मसालेदार देषी शराब लागत मूल्य की प्राप्त राषि की रसीद ठेकेदार द्वारा अलग-अलग दी जायेगी।
(iii) निविदादाता को उत्पाद आयुक्त द्वारा यथाविहित प्रत्येक माल गोदाम में मसालेदार देशी शराब की निर्धारित शक्ति एवं मापों की शराब भरी बोतल का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा, ताकि शराब की निकासी के समय स्कन्ध उपलब्ध रहे।
5. वित्तीय निविदा की शत्र्ते - आवेदक को तकनीकि निविदा वाले लिफाफे के साथ एक अन्य लिफाफे में पूरे राज्य के लिए 200 मिली0 ली0, 300 मिली0 ली0 एवं 600 मिली0 ली0 पैक साईज मेें 35 डिग्री यू0 पी0 की मसालेदार देशी शराब की बिहार राज्य बिभरेज कॉ0 लि0 के राज्य के सभी गोदामों में आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर का उल्लेख करना होगा। यह समेकित दर होगी एवं इसके सुषव की लागत, बोटलिंग खर्च, कर सहित अन्य लागत सम्मलित होगा।
6. निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया :- (i) समस्त निविदा एक बड़े सीलबंद लिफाफे में समर्पित की जाएगी जिसके ऊपर निविदादाता का विवरण तथा शब्द समूह बोतल (पेट/षीषा) में मसालेदार देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु निविदा'' अंकित हो।
(ii) उक्त बड़े लिफाफे के अंदर दो पृथक लिफाफों में निम्न विवरणानुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित की जाएगी :-
(क) पहला लिफाफा, जिस पर मसालेदार देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु तकनीकी निविदा अंकित होगा उसमें Bound प्रवृत्ति मे,ं प्रत्येक पृष्ठ में संख्यांकन के साथ कंडिका 3 में वर्णित सभी दस्तावेज रखे जायेंगे। वास्तविक मूल दस्तावेज भी अलग से उसी लिफाफे में रखे जायेगें।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 (ख) दूसरा लिफाफा, जिस पर '' मसालेदार देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु वित्तीय निविदा'' अंकित होगा, उसमें कंडिका-5 में वर्णित दर भारित होगा।
7. निविदा आवंटन की प्रक्रिया ः-(क) निविदादाता को सम्पूर्ण राज्य के लिए मात्र 200 मि0 ली0, 300 मि0ली0 एवं 600 मि0ली0 पैक साइज में अलग-अलग आपूर्ति की दर का उल्लेख करना होगा। निविदादाता को सम्पूर्ण राज्य में विषेष विशेषाधिकार प्राप्त करने एवं उसमें कार्य करने के लिए सहमति दिखाते हुए आवेदन करना होगा। (ख) सभी प्राप्त निविदाओं में 200 मि0ली0 साइज में निविदत्त दरों में से न्यूनतम दर (L1 दर) को समस्त राज्य हेतु 200 मि0ली0 पैक साइज में मसालेदार देशी शराब की आपूत्र्ति लेने के लिए प्रभावी माना जाएगा एवं 300 मि0ली0 पैक साइज के निविदत्त दरों में से न्यूनतम दर (L1 दर) को संपूर्ण राज्य हेतु 600 मि0ली0 पैक साइज में मसालेदार देशी शराब की आपूत्र्ति लेने के लिए प्रभावी माना जाएगा। उसी प्रकार 600 मि0ली0 पैक साइज के निविदत्त दरों में से न्यूनतम दर (L1 दर) को संपूर्ण राज्य हेतु 600 मि0ली0 पैक साइज में मसालेदार देशी शराब की आपूत्र्ति लेने के लिए प्रभावी माना जाएगा।
8. प्रक्षेत्रों का आवंटनः- तकनीकी निविदा में योग्य पाने वाले सभी निविदाताओं को सम्पूर्ण बिहार के लिए न्यूनतम दर पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान किया जायेगा।
9. निविदा की सामान्य शर्त्तें (i) बिना कारण बताये कोई भी अथवा सभी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा स्वीकृति प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिये भी निविदा स्वीकार की जा सकेगी। (ii) वैसे निविदादाता यथा निजी व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी जिन्हें मसालेदार देशी शराब के निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो (पिछले 10 वर्षाें की अवधि में ही), के द्वारा ही समर्पित निविदा पर विचार किया जा सकेगा।
(iii) शीशा/पेट बोतल में मसालेदार देशी शराब की विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिये जिस व्यक्ति/ कम्पनी/ पार्टनरशिप/ फर्म/कम्पनी/आसवनगृह की निविदा स्वीकार कर ली जाय वह उत्पाद प्रपत्र 27(क) में मसालेदार देशी शराब को निर्माण एवं आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति की शत्र्तो का इस निविदा सूचना द्वारा यथा रूपभेदित सीमा तक छोडकर पालन करेगा और उससे आबद्ध रहेगा।
(iv) जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार कर ली जाती है, वह अपनी निविदा की स्वीकृति का आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उत्पाद प्रपत्र 27 (क) में अनुज्ञप्ति के लिये संबंधित समाहत्र्ता को आवेदन देगा। इस काम में चूक करने पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निविदादाता को कारण बताये बिना ही उनकी निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी, उसकी जमानत जप्त कर ली जायेगी और उसके जोखिम पर अन्य निविदादाता को अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जायेगी। यदि निविदादाता की ऐसी चूक या इंकार के कारण सरकार को कोई घाटा हो, तो उससे (जमानत की राशि की जप्ती के अतिरिक्त) घाटे के रकम लोक मांग के रूप में वसूली जायेगी।
(v) इस विषेष विषेषाधिकार के अंतर्गत बिहार राज्य के किसी भी जिले में ठीकेदारों को बोटलिंग प्लान्ट बैठाने तथा बिहार राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों में बिहार राज्य ब्रिवरेज कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्थापित गोदाम में बोतल (पेट/शीशा) में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करने का विशेष विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा।
(vi) इस विशेषाधिकार के अंतर्गत सभी ठीकेदारों को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि सरकार उत्पाद शुल्क के पूर्व भुगतान का आदेश दे,ं तब तदनुसार उत्पाद कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही संशोधित सुषव ग्रेड-1 की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबध्ां में उत्पाद आयुक्त, बिहार के निदेश का पालन करना होगा।
(vii) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में मांग के अनुसार ठेकेदार 600 मिली0 ली0 , 300 मिली0 ली0 एवं 200 मिली0 ली0 के बोतल (पेट/शीशा) में 35 यू0 पी0 शक्ति की मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेगें। यह आपूर्ति बी0 एस0 बी0 सी0 एल0 के द्वारा निर्गत ओ0 एफ0 एस0 के आधार पर मद्यभंडागार पदाधिकारी द्वारा निर्गत उत्पाद प्रपत्र-46 में परिवहन पारक के आधार पर बी0 एस0 बी0 सी0 एल0 के संबंधित गोदाम में करनी होगी। आपूर्ति में चूक होने की स्थिति में सरकार को जो राजस्व की क्षति होगी, उसकी भरपाई उन्हें करनी होगी।
(viii) प्रसगांधीन पूर्ण अवधि के लिए सफल निविदादाताओं को निहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अनुज्ञप्ति करने/नवीकृत कराने के पूर्व पूर्वगामी कंडिका के अधीन पुनः अद्यतन वाणिज्य-कर शोधन/प्रमाण-पत्र तथा कंडिका-15 के अधीन अद्यतन उत्पाद राजस्व बकाया शोधन शपथ पत्र दायर करना होगा।
(ix) निविदादाताओं को निविदा देते समय वित्त वाणिज्य-कर विभाग से वाणिज्य-कर निबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं रहेगी लेकिन निविदा में सफल होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वाणिज्य-कर विभाग से मूल्य वर्द्धित कर के लिए वाणिज्य-कर विभाग से निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
(x) सफल निविदादाता बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 उसके अंतर्गत बनी नियमावलियों, निर्गत अनुदेशों तथा उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध रहेगें जो उत्पाद विभाग, बिहार सरकार द्वारा एवं राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये हैं अथवा निर्गत किये जायेंगे।
(xi) राज्य सरकार को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य निषेध नीति अथवा अन्य नीतिगत निर्णय के अनुसरण में या अन्य अपरिहार्य कारणों से पूरे राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति का वत्र्तमान ठेका को समाप्त कर दे या बोतल की परिभाषा में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति की प्रणाली में परिवर्त्तन करें। अनुज्ञाधारी उससे5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 बाध्य होगा एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
(xii) ऐसे सभी मामलों में जहॉ ठेका वत्र्तमान ठीकेदारों से भिन्न व्यक्तियों को दिया जाये, नये ठेकेदार को ठेका की शत्र्तो के अनुसार वहिर्गामी ठेकेदारों के सभी संयत्र साज-समान और ऐसे भवन जिन्हें आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जिला समाहर्त्ता द्वारा आदेश करने पर खरीद लेने पड़ेगे ऐसे सभी मामलो में संबंधित भूमि भवन के स्वामी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का दायित्व नये ठीकेदार का होगा। यदि वहिर्गामी और अन्तर्गामी ठीकेदार संयत्र और भवन आदि के मूल्यांकन पर सहमत नहीं हो सके तो उस जिले के समाहर्त्ता उसकी कीमत तय करेगें। निविदा स्वीकृत होते ही सफल निविदादाता वहिर्गामी ठेकेदार को भुगतान निमित्त सभी संयत्र आदि का प्राक्कलन मूल्य ऐसी अवधि के भीतर उत्पाद आयुक्त के पास जमा कर देगा जो समाहर्त्ता निश्चित करेगें। इसमें चूक होने पर इसे ठीका और अनुज्ञप्ति की शत्र्तो का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे ठीकों को रद्द किया जा सकता है।
(xiii) ठेकेदारों को प्रत्येक गोदाम के लिये अग्निशमन व्यवस्था, बिहार राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा सुनिश्चित मापदंडो के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी एवं ठेकेदारों को प्रत्येक गोदाम का बीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बीमा एजेंसियों द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
(xiv) राज्य सरकार द्वारा भविष्य में लागू किये जाने वाले सिक्यूरिटी होलोग्राम हर बोतल एवं पेट बोतल पर चिपकाना होगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करना होगा।
सरकार के आदेशानुसार, दयानिधान पाण्डेय, आयुक्त उत्पाद।
अनुसूची -1
सम्पूर्ण बिहार राज्य एक प्रक्षत्र
| क्रमांक | प्रक्षेत्र का नाम | एम0 जी0 क्यू0 ( लाख एल0 पी0 लीटर में) वर्ष 2011-2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सम्पूर्ण बिहार राज्य | 96.36 |
अनुसूची - 2
प्रपत्र (क)
आवेदन का प्रपत्र
दिनांक ............................................................. तक की अवधि के लिये बोतल में मसालेदार देषी शराब की थोक आपूर्ति करने के लिए निविदा।
1. (क) निविदादाता का नाम :-
(ख) निविदादाता के पिता का नाम :- (ग) निवास, गाँव, थाना, जिला और राज्य :- (घ) कारोबार का स्थान और उसका पूरा पता :- (ड़) निविदादाता अगर कम्पनी फर्म हैं तो उसके निदेशकों की एक सूची, नाम एवं पूर्ण पता के साथ अलग से संलग्न किया जाये।
2. जमानत के रूप में प्रत्येक विशेष विशेषाधिकार प्रक्षेत्र के लिये 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप मूल कोषागार चालान या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख जो निविदा के साथ संलग्न है।
3. (क) यदि बिहार में निविदादाता को अपनी डिस्टीलरी हो, जहाँ से सुषव प्राप्त कर बोतल में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेंगे उसका पूरा विवरण दें। (ख) यदि निविदादाता को बिहार में अपनी डिस्टीलरी नहीं हो तो जिस स्रोत से सुषव प्राप्त कर मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेंगे उसका पूरा विवरण दें। (ग) बतायें कि निविदादाता के अपना अथवा अपने नियंत्रण में मद्य भंडागार, बोटलिंग प्लांट है अथवा नहीं, अगर हाँ तो नाम के साथ विवरण दें। (घ) बतायें कि निविदा कि साथ सूचना की शर्त 2 (घ) की अपेक्षानुसार सम्पूर्ण बिहार राज्य एक जोन के लिये निविदा दे रहे हैं उस जोन में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति बोतल में कराने हेतु आवश्यक संयंत्रों तथा6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 इन्फ्रास्ट्रक्चर में संबंधित स्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया है या नहीं। बतावें कि संयंत्रों एवं अन्य कार्यो के लिये क्या व्यवस्था की गयी है तथा कहाँ से वे पूंजी एवं संयंत्रों की व्यवस्था करेंगे। आश्वासन पत्र के रूप में राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत 35 लाख रूपये का आर्थिक सक्षमता का प्रमाण-पत्र (विहित प्रपत्र में) संलग्न करें।
4. नवीनतम दायर आयकर रिर्टन, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ संलग्न करें, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित मूल प्रति होना चाहिए। ई-रिर्टन दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिर्टन एवं पावती रसीद, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, संलग्न करें।
5. चरित्र प्रमाण-पत्र तथा कम्पनी के मामले में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र कि कम्पनी के परिसमापन में नहीं है संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।
6. निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज/लंबित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायफ्ता नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।
7. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता के विरूद्ध उत्पाद राजस्व का बकाया नहीं है एवं उनकी पूर्व प्रदत्त अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की गयी है। संलग्न करें।
8. निविदा की कंडिका-9 के अनुसार तीन वर्ष का अनुभव संबंधी साक्ष्य एवं प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है अथवा नहीं। संलग्न करें।
9. निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें कि
(क) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है, एवं (ख) निविदा द्वारा विनिश्चत आपूर्ति दर पर आपूर्ति की प्रतिबद्धता , भले ही उनका स्वयं द्वारा बोली गयी दर इस दर से अधिक/कम हो।
10. अन्य कोई सूचना जो देय हो ।
घोषणा
मैं, ........................................................................................................ उपर्युक्त निविदादाता घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही है और इसके द्वारा इस निविदा सूचना और प्रपत्र 27 (क) में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की सभी शत्र्तो और बंधेज का पालन करना स्वीकार करता हूँ ।
निविदादाता का हस्ताक्षर।
अनुसूची - 3
(प्रपत्र -27 क)
इससे अनुबद्व अनुसूची में उल्लिखित स्थान में मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति। बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-13 के उपबंधों के अधीन श्री/सर्वश्री ........................................................ ............... निवास ...................................................को ( जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञाधारी कहा गया है) दिनांक ................. ................................................से दिनांक ....................................तक की अवधि के लिये निम्नांकित शत्र्तो के अधीन इसमें इसके आगे उल्लिखित प्रकार का मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-
शर्ते 1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित मसालेदार देशी शराब तत्समय पर्षद् द्वारा निर्मित मानक के अनुरूप होगी और ऐसी सामग्रियों से बनी होगी, जैसा इससे अनुबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्ति के अस्तित्व की अवधि में किसी समय अनुज्ञाधारी अन्य सामग्रियों से बनी मसालेदार देशी शराब की विनिर्माण कर सकेगा यदि आयुक्त उत्पाद के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे ऐसा करने की स्वीकृति दी गई हो। 2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन इससे अनुबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान के सिवा कहीं और मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण नहीं किया जायेगा।
3. अनुज्ञाधारी सरकार की अनुज्ञाशुल्क के रूप में प्रति वर्ष 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रूपये का एकमुश्त अग्रिम भुगतान करेगा।
4. मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिये संशोधित सुषव ग्रेड -1 या साइलेंट स्पिरिट बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-27 के अधीन बंध के अन्तर्गत निर्माणशाला में लाया जायेगा। 5. इस अनुज्ञप्ति के अधीन सुषव की संचय और ह्नासकरण तथा सभी प्रकार के मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण, बोतलबन्दी और निर्गमन निर्माणशाला के सरकारी प्रभारी पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अनुज्ञाधारी प्रभारी पदाधिकारी की सहायता के लिये प्रत्येक निर्माणशाला में अपना प्रतिनिधि रखेगा।
6. निर्माणशाला में प्रत्येक कमरे, के दरवाजे और स्थान के बाहरी भाग में और निर्माणशाला में रखे प्रत्येक पात्र पर जिस उपयोग में लाये जाने के लिये वह अभिप्रेत हो उसके अनुसार प्रत्येक कमरा, स्थान या पात्र का नाम तैल रंजक (आयल पेन्ट) से लिखा जायेगा और उसे प्रणाली क्रम संख्या द्वारा सुभिन्नित किया जायेगा।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 7. इससे अनुबद्व अनुसूची में निर्माणशाला के रूप में वर्णित परिसर में केवल सुषव, जल, रंजक और सुवासक द्रव्य तथा बोतलबंदी और पैकिंग के काम में आने वाली सामग्रियाँ रखी जायेगी।
8. स्पिरिट में मिलायी जाने वाली किसी सामग्री के पात्र पर उसकी अन्तवस्तु का सही विवरण स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण के लिये प्राप्त सुषव सम्यक् रूप से अन्तर्मापित सुदृढ़ कुंडों में संचित किया जायेगा।
9. अनुज्ञाधारी रंजक और सुवासक द्रव्यों, प्राप्त सुषव, निर्माणशाला में विनिर्मित और उससे आपूर्ति मसालेदार देशी शराब का शुद्व लेखा पृथक-पृथक पंजियों में संधारित करेगा।
10. मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण में व्यवहृत सामग्रियों और इससे बनी मसालेदार देशी शराब के नमूने नियमावली के उपबंधों के अनुसार परीक्षण के लिये उत्पाद रसायन परीक्षक के पास भेजें जायेंगे। नमूनों को भेजने के व्यय का वहन और परीक्षण के लये विहित फीस का भुगतान अनुज्ञाधारी द्वारा किया जायेगा। 11. उत्पाद विभाग का कोई भी पदाधिकारी जो उत्पाद अवर निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का नहीं हो, इस अनुज्ञप्ति में वर्णित परिसरों में पायी गई किसी शराब या सामग्री का नमूना ले सकेगा।
12. इस अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित मसालेदार देशी शराब के आपूर्ति अनुज्ञाधारी के परिसरों से बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉ0 को ही की जायेगी।
13. इस अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित मसालेदार देशी शराब के शक्ति वही होगी जैसा राजस्व पर्षद् द्वारा समय-समय पर विहित होगा।
14. अनुज्ञाधारी जिले के समाहत्र्ता या उत्पाद आयुक्त द्वारा माँग किये जाने पर राज्य के अन्दर किसी अन्य अनुज्ञाधारी के अनुज्ञप्त थोक परिसर में उस अनुज्ञाधारी के खर्च पर मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेगा, जिसे ऐसी मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति की गई हो।
15. निर्माणशाला या संचय, समिश्रण, ह्नासकरण, मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति, जलापूर्ति आदि में पायी गई किसी त्रुटि को दूर करने का उत्पाद आयुक्त का लिखित आदेश प्राप्त होने पर अनुज्ञाधारी इस पर तुरन्त ध्यान देगा और आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि के अन्दर इस त्रुटि को दूर करेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह ऐसे दंड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद आदेश करें और वह इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में हुए खर्च भी वहन करेगा।
16. सरकार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-27 के अधीन अधिरोपित कर की दरों मे ंपरिवर्तनों का किसी भी प्रकार का प्रभाव अनुज्ञप्ति की शत्र्तो पर नहीं पड़ेगा।
17. सरकार मद्य निषेध के नीति के अनुसरण में मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण रोक देने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अगर तीन महीने की पूर्व सूचना दिये जाने के बाद विनिर्माण रोक दिया जाता है तो अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
18. अनुज्ञाधारी, आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर निर्गत सभी सामान्य या विशेष आदेशों का पालन के लिए आबद्व होगा।
19. अनुज्ञाधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के उपबंधों से और उसके अधीन बनाये गये नियमों से, जहाँ तक उनका उससे संबंध हो, आबद्व रहेगा।
20. निविदा के बंधेज और शत्र्ते जिसके आधार पर यह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, इसे अनुज्ञप्ति के बंधेज और शत्र्ते मनी जायेंगी।
21. उत्पाद विभाग का कोई भी पदाधिकारी जो अवर निरीक्षक उत्पाद की पंक्ति के नीचे का नहीं हो अनुज्ञप्ति परिसर में प्रवेश कर सकता है और तब तक वहीं रह सकता है जबतक उसका वहाँ रहना अपने कत्र्तव्यों के समुचित पालन के लिये आवश्यक हो और अनुज्ञाधारी किसी पदाधिकारी को अपने कत्र्तव्यों के अनुपालन में बाधा नहीं पहुंचायेगा।
टिप्पणी :- अनुज्ञाधारी या उसके अधिकृत अभिकत्र्ता द्वारा इस अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का भंग, अपालन या उल्लंघन किये जाने पर उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-42 के अन्तर्गत उसकी अनुज्ञप्ति विखंडित या निलंबित की जा सकेगी और उक्त अधिनियम की धारा-57 के अधीन अनुज्ञाधारी दंड का भी भागी होगा।
समाहत्र्ता।8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:15) 2013 अनुसूची - 4 फार्म 2 ए बैंक का प्रतिवेदन अधिसूचित बैंक द्वारा प्रदत्त सम्पन्नता प्रमाण-पत्र।
प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी एंव सूचनानुसार मेसर्स/श्री (नाम) ......................................................
जो हमारे बैंक के एक आदर्श ग्राहक है, और इनपर किसी व्यवसाय के लिये रू0 ........................................ (अंको में) ......... .............................................(शब्दों में) तक के लिये सक्षम माना जा सकता है।
मेसर्स (आवेदक का नाम) के नाम अभी वर्तमान में इस बैंक में रू0 ...........................(अंको में) ................................. .....................(शब्दों में) की राशि जमा है एवं आवेदक को इस राशि से रू0 ...........................(अंको में) ..................................... .................(शब्दों में) .................................. तक की अधिक राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध है।
हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर। बैंक का नाम : पता : तिथि :
प्रतिलेख इकरारनामा
मैं श्री/सर्वश्री .......................................................................ऊपरिनामित अनुज्ञाधारी इसमें इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्तो के निर्वहन और पालन करने के लिये अपनी ओर से और अपने वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों और समूदेशितियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्व करता हूँ।
तारीख :- हस्ताक्षर साक्षी :-
अनुसूची
निर्माणशाला परिसर का विवरण समग्री जिससे मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण/निर्माण किया जायेगा।
विनिर्माण की जानेवाली मसालेदार देशी शराब की गुणवत्ता
............................................................. ............................................................... इस संबंध में पर्षद् द्वारा बतलाये गये नियमों से अनुबद्व अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट
............................................................... इस संबंध में पर्षद् द्वारा बनाये गये नियमों से अनुबद्व अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट।
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 64-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in