(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3333 माघमाघमाघमाघ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 88880000) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 23232323 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2013201320132013 सं0 10/नीति-(ए0आर0एम0)-87/2012—451 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& संकल्प 23 जनवरी 2013 विषयः-उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देष्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब की अनुज्ञप्तियों की बन्दोवस्ती नीति, 2007 में आंषिक संषोधन।
उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देष्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों बन्दोबस्ती नीति, 2007 के संकल्प सं0 396 दिनांक 05.02.2010 की कंडिका 9, 11 एवं 21 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
"9 रू0 500 प्रति पेटी तक लागत मूल्य (एक्स डिस्टीलरी प्राईस) पर रू0 60 (साठ रूपये) प्रति एल0पी0एल0 की दर से उत्पाद कर देय होगा तथा उसके योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा। रू0 501 (पांच सौ एक) रूपये से अधिक 800 प्रति पेटी तक लागत मूल्य पर रू0 80 (अस्सी रूपये) प्रति एल0पी0एल0 तथा रू0 801 से अधिक लागत मूल्य वाले विदेशी शराब पर रू0 100 (एक सौ) रूपये प्रति एल.पी.एल उत्पाद कर अधिरोपित किया जाएगा। उपर्युक्त लागत मूल्य एवं मूल्य आधारित उत्पाद कर दर के योग्य पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगी।
11 साधारण बीयर/स्ट्रॅाग बीयर/सुपर स्ट्रॉग बीयर के लिए प्रति बल्क लीटर उत्पाद कर की दरें निम्नवत्
| साधारण बीयर (5 प्रतिशत आयतन/आयतन (भी0/भी0) तक अल्कोहल वाली। | रू0 15.00 (पन्द्रह रूपये) प्रति बल्क लीटर |
| स्ट्रॉग बीयर 5 प्रतिशत आयतन/आयतन (भी0/भी0) से अधिक 8 प्रतिशत मी0 ली0 तक अल्कोहल वाली) | रू0 15.00 (पन्द्रह रूपये) प्रति बल्क लीटर |
| सूपर स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक अल्कोहल वाली) | रू0 20.00 (बीस रूपये) प्रति बल्क लीटर |
21 चूॅंकि भारत निर्मित विदेशी शराब अथवा बीयर पर वर्तमान में लागू उत्पाद कर का अधिकांश भाग को उसके खुदरा दुकानों की अनुज्ञाफीस में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर निर्णय लिया गया है इसलिए होटल/रेस्टोरेन्ट, बार, स्वतंत्र बीयर बार, क्लब अथवा कैन्टीन (सैन्य बल एवं अर्द्ध सैन्य बल द्वारा धारित कैन्टीन की अनुज्ञप्ति को छोड़कर), आदि से बिकने वाली भारत निर्मित विदेशी शराब पर उत्पाद राजस्व के रूप में रू0 200 पति एल0पी0एल0 की दर से आपूर्त्ति दी जाने वाली मात्रा पर परमिट फीस की वसूली की जायेगी ।
उपर्युक्त कोटि की अनुज्ञप्तियों से बिकने वाली भारत निर्मित बीयर उसकी कोटि के अनुसार परमिट फीस निम्नवत की जायेगी।
| साधारण बीयर (5 प्रतिशत आयतन/आयतन (मी0 ली0) तक अल्कोहल वाली। | रू0 15.00 (पन्द्रह रूपये) प्रति बल्क लीटर |
| स्ट्रॉग बीयर 5 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक 8 प्रतिशत भी0/भी0 तक अल्कोहल वाली। | रू0 15.00 (पन्द्रह रूपये) प्रति बल्क लीटर |
| सूपर स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक अल्कोहल वाली) । रू0 15.00 (पन्द्रह रूपये) प्रति बल्क लीटर |
" इसके अतिरिक्त उत्पाद कर एवं वैट की वसूली ऊपर वर्णित कंडिका सं0 9 एवं 11 में लिये गये निर्णय के अनुसार की जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तावित परमिट फीस इन अनुज्ञप्तियों के लिए लागू अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त होगा। यह वित्तीय वर्ष 2012-13 के शेष अवधि के लिए भी तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेषः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सरकार के सचिव।
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 80-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in