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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 January 2013

Published 31 January 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-01-31.96
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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laŒ çŒ 02@vk0ys0&14/11-02—विद्युत अधिनियम,2003 की धारा-180 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (झ) सपठित अधिनियम की धारा-105 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियाें तथा इस निमित्त सभी अन्य समर्थक शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा, निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 2. परिभाषाएॅं ।- (1) इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से अभिपे्रत है विद्युत अधिनियम, 2003; (ख) 'आयोग' से अभिपे्रत है बिहार विधुत विनियामक आयोग; (ग) 'राज्य सरकार' से अभिपे्रत है बिहार सरकार; (घ) 'वार्षिक प्रतिवेदन' से अभिपे्रत है वह वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें अधिनियम की धारा-105 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक वित्तिय वर्ष में आयोग के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट हो;

(ङ) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किये गये हों।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013 भाग-2

3. वार्षिक प्रतिवेदन के प्ररूप।- वार्षिक प्रतिवेदन में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जिम्मा लिये गए क्रियाकलापों तथा अन्य संबंधित विषयों जिन्हें आयोग द्वारा इस नियमावली से उपाबद्ध परिशिष्ट के साथ प्ररूप तथा अनुसूची में वार्षिक लेखाें का संक्षिप्त विवरण निगमित करने हेतु उपयुक्त समझा जाय, अंतर्विष्ट होंगे।

4. वार्षिक प्रतिवेदन तैयारी की अवधि एवं अग्रेषण।- आयोग हिन्दी और अंग्रेजी में अपने क्रियाकलापों का वार्षिेक प्रतिवेदन इस नियमावली के परिशिष्ट में तैयार करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

5. वार्षिक प्रतिवेदन विधानमंडल में रखा जाना।-राज्य सरकार, इस नियमावली के नियम 4 के अधीन, वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद उसकी प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवायेगी।

6. वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन - आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, विधान मंडल के समक्ष इसे रखे जाने के बाद, आम जनता को बिक्री द्वारा अथवा ऐसी अन्य रीति स,े जो समुचित समझी जाय, उपलब्ध करवा सकेगा। 7. इस नियमावली के किसी प्रावधान को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को राज्य सरकार आदेश द्वारा, दूर करने के लिए ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो अधिनियम के और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो तथा इन नियमावली के निर्वचन के संबंध में किसी शंका की दशा में उसे राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

8. नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- यह नियमावली, बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, विधान मंडल के सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हों, कुल चौदह दिनों के लिए रखी जायगी। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक क्रमवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकेगी।

यदि उपर्युक्त सत्र या क्रमवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियमावली यथावत पारित की जानी चाहिए अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियमावली न बनायी जाय तो तत्पश्चात नियमावली, यथास्थिति, उस उपतांरित प्ररूप में ही प्रभावी होगी अथवा नियमावली यथावत्‌ रूप में पारित समझी जायगी अथवा उसका कोई प्रभाव नही होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के सचिव ।

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The 28th January 2013

No-iz02@vk0ys0&14/11-02—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) of sub-section (2) of section 180 read with sub-section (1) of section 105 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, the Government of Bihar hereby makes the following rules, namely :

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (ANNUAL REPORT) RULES, 2012.

PART-I

1. Short Title and Commencement .— (1) These rules may be called the Bihar Electricity Regulatory Commission (Annual Report)Rules, 2012.

(2) It shall Come into force from the date of its publication in the official gazette. 2. Definitions .— (1) In these rules, unless the context otherwise requires :- (a) "Act" Means the Electricity Act, 2003. (b) "Commission" means the Bihar Electricity Regulatory Commissions; (c) "State Government" means the Government of Bihar. (d) "Annual Report" means the Annual Report containing summary of activities undertaken by the Commission in a financial year referred to in sub-section (1) of section 105 of the Act; and

(e) "Appendix" means as appendix to these rules . (2). All other words and expressions, used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II

3. Form of Annual Report .— The Annual Report shall contain summary of the activities undertaken by the Commission during a financial year and any related matters as may be deemed appropriate by the Commission to incorporate in the form with Appendix appended to these rules and summary of annual accounts in Schedule.

3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013

4. Period for preparation and forwarding the Annual Report .— The Commission shall prepare in Hindi and in English Annual Report of it's activities during the previous financial year in appendix of these Rules and forward it to the State Government within the month of December each year.

5. Laying of Annual Report .— The State Government shall cause to be laid copy of the Annual Report before the State Legislature after it is received under Rule 4 of these Rules.

6. Publication of Annual Report .— The Commission may make available the Annual Report to the general public by sale or such other manner as it may deem appropriate after it is laid before the State Legislature.

7. Removal of difficulties and interpretation.— If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Rules, the State Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act and these Rules, for removing the difficulty and in case of any doubt regarding interpretation of these rules, the same shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

8. Rules to be laid before Legislature.— These Rules shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Houses of the Legislature while it is in session for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one session, or in two or more successive sessions. If, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, the Houses agree in making any modifications in the Rules of the Houses agree that it should be passed as it is or the Houses agree that these Rules should not be made, these Rules shall, thereafter have effect only in such modified form or be deemed to be passed as it is by the Houses or be of no effect.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Secretary to the Government.

4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013

परिशिष्ट

(नियम- 3 देखें )

बिहार विद्युत विनियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन के प्रपत्र

बिहार विद्युत विनियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष-

1. मिशन 2. संदेश 3. भूमिका 4. संगठनिक चार्ट 5. आयोग के कार्य 6. अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रोफाइल 7. सालाहकार समिति एवं इसके कार्य 8. ओमबड्‌समन एवं इसके कार्य 9. आयोग के क्रियाकलापों सहित

(क) टैरिफ का निर्धारण

(ख) आयोग द्वारा घोषित निर्णय एवं पारित आदेश

(ग) अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की स्वीकृति

(घ) सेवा की सुरक्षा, गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता से संबंधित मानक का निर्धारण

(ड0) विद्युत के क्रय, पारेषण, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग पर विनियामक सक्रियता

(च) राज्य सरकार को बिजली के क्रय, पारेषण, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग पर परामर्श (छ) विवाद एवं असमानता पर न्यायिक निर्णय

(ज) सूचना प्रौद्योगिकी

(झ) उपभोक्ता का हित

() अन्य कृत्य जिनका आयोग द्वारा वर्ष के दौरान अनुपालन किया गया

10. अनुसूची-1 में आयोग के वार्षिक लेखों का संक्षिप्त विवरण5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013 अनुसूची -1 (नियम- 3 देखें ) बिहार विद्युत विनियामक आयोग का 31 मार्च, 20............... को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखों का सारांश (प्राप्तियों और भुगतान का लेखा शीर्ष एवं विषय कोड सहित विस्तृत विवरण)

संस्था/विभाग : बिहार विद्युत विनियामक आयोग

प्रशासनिक विभाग : उर्जा विभाग

मुख्य शीर्ष : 2801(व्यय ) /0801 (प्राप्तियाँ)विद्युत उप मुख्य शीर्ष: 80 सामान्य

लघु शीर्ष : 007/800 अन्य प्राप्तियाँ/ प्रभार उप शीर्ष : 001- बिहार विद्युत विनियामक आयोग विपत्र कोड : N2801808000001 मांग संख्या : 10

को प्राप्तियाँ डी.आर द्वारा भुगतान सी. आर.
क्रम संख्या विषय संकेत (कोड) विषय ब्यौरा राशि (रूपये में) क्रम संख्या विषय संकेत (कोड) विषय ब्यौरा राशि (रूपये में)
1. प्रारंभिक शेष 1. कर्मियों पर व्यय
(क) बैंक में नकद राशि (ख) हाथ में नकद 0101 (क) वेतन
2. 3101 राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 0102 (ख) विशेष वेतन
3. आयोग की प्राप्तियाँ 0103 (ग) महंगाई भत्ता
0070 (क) अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) फीस 0104 (घ) मकान किराया भत्ता
0070 (ख) अर्थदण्ड (फाइन्स) 0105 (ड0) परिवहन भत्ता
0070 (ख) आवेदन (याचिका) फीस 0106 (च) चिकित्सा भत्ता
0070 (ग) अन्य फीस 0107 (छ) आतिथ्य भत्ता
0107 (ज) घरेलु मदद भत्ता
0107 (झ) अन्य भत्ते
0107 () मानदेय
4. अन्य प्राप्तियाँ 0107 (त) अधिलाभ (बोनस)
7610 (क) क्रमियों से ऋण और अग्रिम की वसुली 3201 (थ) पेंशन अंशदान
(ख) अन्य प्राप्तियाँ 3201 (द) अवकाश वेतन अंशदान
0601 1101 (ध) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (क) यात्रा भत्ता
1101 (एल0टी0सी0) (ख) रियायती छुट्‌टी यात्रा व्यय
2. सेवा निवृत लाभ
0403 (क) पेंशन
0404 (ख) उपादान (ग्र च्युटी) े
0406 (ग) छुट्‌टी नकदीकरण
3. कार्यालय व्यय
1303 (क) दूरभाष एवं फैक्स प्रभार
1301 (ख) डाक एवं द्र ुतवाहक (कुरियर) प्रभार
1301 (ग) लेखन प्रभार
1301 (घ) कम्प्यूटर उपभोग्य वस्तुएॅं (कम्प्यूटर कंज्यूमेबल)
1301 (ड.) गृह व्यवस्था (हाउसकीपिंग) एवं आक्समिकता
1301 (च) इंटरनेट/नेटवर्किंग प्रभार
1304 (छ) विद्युत प्रभार
1301 (ज) कम्प्यूटर का किराया
1302 (झ) भाड़ा पर ली गयी गाड़ी पर व्यय तथा वाहन का इंधन एवं रखरखाव
1301 () अन्य प्रभार
1401 (त) कर एवं किराया
1305 (थ) विधिक व्यय
1301 (द) सलाहकारों पर व्यय
0201 (ध) मजदूरी
1301 (न) अंकेक्षण फीस
1301 (प) सदस्यता फीस एवं अंशदान
1306 (फ) वर्दी पर व्यय
1301 (ब) सुरक्षा सेवाओं पर व्यय
2001 (भ) आतिथ्य व्यय
2003 (त) प्रशिक्षण एवं कार्यशाला- व्यय
1301 (थ) वाहन का निबंधन एवं पथकर
1302 (द) विविध व्यय
4. मरम्मति एवं अनुरक्षण
2702 (क) भवन
2702 (ख) फैक्स मशीन
2702 (ग) वाटर कुलर/वाटर प्यूरिफायर
2702 (घ) वायु वातानुकूलक (एयर कंडीसनर)
2702 2702 (ड.) अग्निशमन उपकरण (च) विद्युत उपकरण एवं उपसाधन (एक्सेसरीज)
2702 (छ) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
2702 (ज) यु0 पी0 एस0 एवं बैटरी
2702 (झ) जेरॉक्स मशीन
2702 () उपकर एवं फिक्सचर
1301 (त) बगीचे का रखरखाव
5. आस्तियों का क्रय (अनावर्ती)
5201 (क) कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स (हार्डवेयर एवं सोफ्‌टवेयर)
5201 (ख) कॉपियर/जेरॉक्स मशीन
5201 (ग) फैक्स
5201 (घ) दूरभाष संस्थापन (टेलीफोन इन्सटॉलेशन)
5201 (ड.) वाटर कुलर/वाटर प्यूरिफायर
5201 (च) वातानुकूलक (एयर कंडिसनर)
5201 (छ) फरनीचर एवं फिक्सचर
5101 (ज) मोटर वाहन का क्रय
1301 (झ) पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का क्रय
1301 () साईकिल-क्रय
6. अन्य व्यय (प्रभार)
1601 (क) प्रकाशन एवं मुद्रण
2002 (ख) लोक सुनवाई, संगोष्ठी (सेमिनार) सम्मेलन (कॉन्फ्र स) इत्यादि। े ं
2601 (ग) प्रचार एवं विज्ञापन
2701 (घ) लघु कार्य
(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013 7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के सचिव ।

————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 96-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-01-31.96/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-01-31.96.