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सं0 368—जल संसाधन विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.07, पत्रांक-1117 दिनांक 7.5.05 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर के पत्रांक-942 दिनांक 21.11.2011 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा (बेगुसराय) का पत्रांक-448 दिनांक 02.11.2012 तथा जिलापदाधिकारी शेखपुरा का ज्ञापांक-397/स्था0/दिनांक 23.07.2012 के क्रमांक 9 द्वारा श्री त्रिभूवन शंकर पिता-स्व0 महेन्द्र शर्मा भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, शेखपुरा (नवसृजित कार्य प्रमंडल, तेघड़ा, बेगुसराय) को अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा पत्र प्राप्त के आलोक में श्री त्रिभूवन शंकर, ग्राम-मूरलायक, पो0/थाना-बारसलीगंज, जिला-नवादा जो शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक एवं इन्टरमीडियट परीक्षोतीर्ण को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा (बेगुसराय) के कार्यालय में वर्ग-4 (चार) के रिक्त पद के विरूद्ध अनुसेवक के पद पर (नया वेतनमान 5200-20200) रू0 एवं ग्रेड-पे 1800 रु0 में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ते तथा अन्य अनुमान भत्तों सहित नियुक्त किया जाता है तथा इन्हें प्रशिक्षण अनिवार्य है, वे अपना योगदान, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा (बेगूसराय) में वर्ग चार के रिक्त पद के विरूद्ध अनुसेवक के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में योगदान दें देगें, अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:15) 2013 5. अगर श्री त्रिभूवन शंकर की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों की मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संस्था/बोर्ड से सत्यापित करा लिया गया है। अन्य कागजात जॉंच करने के पश्चात् ही श्री त्रिभूवन शंकर के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
9. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
आदेश से, ई0 अच्छे लाल राम, मुख्य अभियंता-2 ग्रा0का0वि0, पटना।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 100-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in